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ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : किसानों को कृषि यंत्र उपकरण पर सब्सिडी, ऑनलाइन करें आवेदन

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : किसानों को कृषि यंत्र उपकरण पर सब्सिडी, ऑनलाइन करें आवेदन
पोस्ट -16 नवम्बर 2024 शेयर पोस्ट

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : किसानों को कृषि उपकरणों पर दी जा रही भारी छूट, यहां करें ऑनलाइन आवेदन

Krishi-Upkaran-Subsidy-Yojana : कृषि कार्यों में उपयोगी कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों पर किसानों को भारी छूट दी जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा अलग-अलग अनुदान योजनाओं के तहत लक्ष्य जारी कर किसानों से आवेदन (Application) मांगे जाते हैं। कृषि विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों से लाभार्थियों का चयन कर सब्सिडी (Subsidy) पर उपकरण खरीदने का मौका प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार खेती में उपयोगी यंत्र और कृषि रक्षा उपकरणों के लिए सहायता प्रदान कर रही है, जिसके लिए राज्य में कृषि उपकरण सब्सिडी (Krishi Upkaran subsidy Yojana) योजना भी लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान ऑनलाइन आवेदन कर ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की सब्सिडी दरों पर खरीदारी कर सकते हैं और अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस पोस्ट में हम राज्य सरकार की कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप यूपी के किसान हैं और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आइए, जानते है कि योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि उपकरण सब्सिडी योजना में लाभ कैसे लिया जा सकता है।

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कृषि उपकरण सब्सिडी योजना (Krishi Upkaran subsidy Yojana)

कृषि उपकरण सब्सिडी योजना उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई इस सब्सिडी योजना के अंतर्गत उन्हें कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में डीबीटी प्रोसेस के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। राज्य सरकार कृषि विभाग द्वारा इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक अनुदान वाले कृषि उपकरणों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को इकाई लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम  40 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए तक के अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/ कृषि रक्षा उपकरणों के लिए कोई जमानत राशि का भुगतान भी नहीं करना होता है।

कौन-कौन से उपरकणों पर दी जा रही है सब्सिडी? (On which devices subsidy is being given?)

प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ राज्य के छोटे-सीमांत किसानों को दिया जाता है। इन श्रेणियों के सभी किसान सरकार की कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के तहत आसानी से कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र जैसे कल्टीवेटर, रोटावेटर, रीपर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, कंबाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस.एम.एस इत्यादि अनुदानित दर से उपलब्ध कराया जाता है, जबकि 10 हजार रुपए तक के कृषि रक्षा उपकरणों में सोलर पंप, वाटर डीजल पंप, पशु चालित विकल्प साइथ, मानव चलित चैफ कटर, ड्रम सीडर, हस्त चालित स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप एवं बखारी इत्यादि पर किसानों को सब्सिडी मिलती है। ऐसे में प्रदेश के किसान योगी सरकार की इस योजना का लाभ लेकर सब्सिडी पर खुद के लिए कृषि उपकरण खरीद सकते हैं और अपनी खेती सुचारु रूप से कर सकते हैं।

इन कृषि यंत्रों पर दिया जा रहा अनुदान (Subsidy is being given on these agricultural equipment)

कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य में खेती-किसानी के कामों में उपयोग आने वाले 10 हजार रुपए तक अनुदान वाले समस्त छोटे कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) पर वर्तमान में अनुदान दिया जा रहा है। इसमें योजनांतर्गत कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों में पशु चालित विकल्प साइथ, मानव चलित चैफ कटर, ड्रम सीडर, हस्त चालित स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप, बखारी एवं पंप सेट इत्यादि कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग की योजनाओं में भारत सरकार के केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों अथवा भारत / राज्य सरकार द्वारा नामित संस्थानों द्वारा परीक्षण किए गए कृषि यंत्रों पर ही अनुदान देय होगा। इसके अतिरिक्त आई.एस.आई गुणवत्ता का मार्क प्राप्त हों।

कृषि उपकरणों पर अनुदान के लिए पात्रता (Eligibility for subsidy on agricultural equipment)

कृषि विभाग की कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के तहत अनुदान वाले कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों के लिए  कुछ पात्रता निर्धारित की गई, जो इस प्रकार है : -

  • कृषि उपकरण सब्सिडी योजना उत्तर प्रदेश में केवल राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसान ही आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 
  • खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • योजनान्तर्गत व्यक्तिगत किसान, पंजीकृत किसान, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप (एस. आर. जी. एस.), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कृषि विभाग से संबंधित हो, ग्राम पंचायत एवं एफ. पी. ओ.  के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। 
  • आवेदन के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज, आधार लिंक बैंक खाता, मोबाइल नंबर और फैमिली आईडी (परिवार पहचान संख्या) का होना अनिवार्य है। 

कहां करें ऑनलाइन आवेदन? (Where to apply online?)

योगी सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही योजना कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के अंतर्गत जनपदवार निर्धारित लक्ष्य कर “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर कृषि उपकरणों का वितरण किया जाएगा। एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्ही दो यंत्रों/उपकरणों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। इच्छुक किसान कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विभागीय दर्शन पोर्टल https://agriculture.up.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान विभागीय दर्शन पोर्टल https://agriculture.up.gov.in/ पर कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग करें/सोलर पंप हेतु बुकिंग करें टोकन निकाले लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन प्री बुकिंग/टोकन जनरेशन कर सकते हैं।  टोकन निर्गत किए जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर पहले से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा, तो नए मोबाइल लाभार्थी के नए नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा।

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