Agricultural Mechanization Fair 2024 Bihar Government : खेती के कार्यों को समय से और कम लागत पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की राशि किसानों को संबंधित राज्य कृषि विभाग की योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे में बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सब्सिडी पर 75 तरह के कृषि यंत्र देने के लिए आवेदन मांगे गऐ थे। कृषि विभाग द्वारा इसके लिए बिहार कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में लक्ष्य जारी कर इच्छुक किसानों से राज्य कृषि यंत्रीकरण की ऑफिशियल OFMAS पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा गया है। सॉफ्टवेयर OFMAS पर किसानों से प्राप्त योग्य आवेदन में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन किया जाना था । ऐसे में अब लॉटरी के माध्यम से पात्र किसानों का चयन कर उन्हें सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का वितरण किया जा रहा है। विभागीय निर्देश के आलोक में लॉटरी प्रक्रिया से जांच के बाद 75 प्रकार के विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए कुल 1203 स्वीकृति पत्र निर्गत किए गए। जिसे प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित किसानों को हस्तगत करा दिया गया।
बता दें कि, कृषि विभाग, बिहार सरकार की ओर राज्य के सहरसा जिला में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यंत्रीकरण सह उपादान मेला का आयोजन सोमवार को संयुक्त कृषि भवन परिसर में किया गया। इस कृषि यंत्रीकरण मेले (Agricultural Mechanization Fair) का उद्घाटन प्रभारी जिला अधिकारी सह अपर समाहर्ता ज्योति कुमार, अपर समाहर्ता आपदा संजीव कुमार चौधरी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कृषि पदाधिकारी ने कृषि यंत्रीकरण योजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए इस वर्ष 2024 में कुल दो करोड़ 67 लाख रुपए के 108 प्रकार के कृषि यंत्रों/उपकरणों (Agricultural machinery/equipment) पर अनुदान देय है। जिसमें खेत की जुताई, बुआई, निकाई, सिंचाई, कटाई, दौनी, गन्ना व उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र शामिल है। उन्होंने बताया कि यंत्रीकरण योजना से किसानों को खेती करना आसान व लाभप्रद हुआ है।
जिला स्तरीय कृषि पदाधिकारी ने कहा, बिहार सरकार के कृषि विभाग की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए काफी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें से राज्य यंत्रीकरण योजना भी एक है। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित कर किसानों को खेत की जुताई, बुआई, निकाई-गुडाई, सिंचाई, कटाई और दौनी इत्यादि एवं उद्यान से संबंधित कृषि यंत्रों तथा अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि उपकरणों जैसे हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर आदि पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वे योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठायें। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि यंत्रीकरण योजना में अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदी करने के लिए इच्छुक किसानों से कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें सहरसा जिले के कुल 3897 किसानों ने आवेदन किए हैं। लॉटरी प्रक्रिया से जांच के पश्चात 75 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान योजना पर कुल 1203 किसानों का चयन कर स्वीकृति पत्र निर्गत किए गए है।
प्रभारी जिलाधिकारी ज्योति कुमार ने कृषि यंत्रीकरण मेला में मौजूद सभी किसानों से आह्वान किया कि मेला में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध है। जिसे अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद कर उपयोग करें। इससे कृषि कार्य सुगम होगा व इससे श्रम संसाधन की बचत के साथ खेती लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि, कृषि यंत्रीकरण योजना में लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से परमिट निर्गत किया गया है, जिससे पारदर्शिता अधिक बढ़ी है। यंत्रीकरण मेला में प्रभारी जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता आपदा व जिला कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से महिषी प्रखंड के किसान लक्ष्मी नारायण यादव को कृषि यंत्र लेजर लैंड लेवलर हस्तगत किया। इस पर किसान को कुल अनुदान 1.50 लाख रुपए उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त 2 किसानों उमेश मेहता और यदुनंदन गुप्ता सौरबाजार को मैन्युअल कृषि यंत्र कीट 80 फीसदी अनुदान पर प्रदान किया गया है।
बिहार सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) के तहत 2024-25 में कुल 75 प्रकार के अलग-अलग कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीदी पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को 40 से 80 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों से सब्सिडी पर इन कृषि यंत्र की खरीद के लिए बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसके बाद वित्तीय वर्ष में अनुदानित कृषि यंत्रों पर किसानों से प्राप्त योग्य आवेदन में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन किया जाएगा। लॉटरी की तिथि को ही परमिट जारी किया जाएगा, जिसकी वैद्यता 21 दिनों की होगी। बिहार यंत्रीकरण योजना के तहत जिलों के लिए तय राशि का कम से कम 18 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के किसानों को दिया जाएगा। कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित सूचीबद्ध कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रतिशत और अनुदान की अधिकतम सीमा में 10 प्रतिशत वृद्धि कर किसानों को सब्सिडी लाभ दिया जाता है। किसी भी परिस्थिति में अनुदान दर यंत्र की कीमत के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
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