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ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : किसानों को ट्रैक्टर चलित इन कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : किसानों को ट्रैक्टर चलित इन कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी
पोस्ट -20 सितम्बर 2024 शेयर पोस्ट

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइन्डर समेत इन कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान

E Krishi Yantra Yojana Madhya Pradesh : आगामी महीने से खरीफ मौसम में बुआई की गई फसलों की कटाई का कार्य शुरू होने वाला है। किसानों द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों के उपयोग से फसलों की कटाई, मड़ाई, ओसौनी और भंडारण का काम किया जाएगा। इस दौरान किसानों को कृषि मशीनों एवं यंत्रों के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को कई तरह के कृषि यंत्रों की खरीदारी अनुदान पर करने का मौका दिया जा रहा है। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन ने मौजूदा खरीफ मौसम की फसलों की कटाई के लिए उपयोग होने वाले ट्रैक्टर चलित कुछ कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। जिन पर किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान देय होगा। विभाग द्वारा इन चिह्नित कृषि यंत्रों के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन भी आमंत्रित किए जा चुके हैं। राज्य के इच्छुक किसान इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

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इन यंत्रों के लिए पोर्टल पर आमंत्रित किए जा रहे आवेदन (Applications are being invited on the portal for these devices)

प्रदेश शासन द्वारा कृषि यंत्र ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइन्डर, स्वचालित रीपर कम बाइंडर, रोटोकल्टीवेटर, विनोविंग फेन (ट्रैक्टर/मोटर ऑपरेटेड), रीपर (स्वचालित / ट्रैक्टर चलित), मल्टीक्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन से कम) एवं श्रेडर/मल्चर के लिए ई-कृषि अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसमें प्रदेश शासन द्वारा श्रेणी वर्ग एवं जोत भूमि के आधार पर कृषकों को अलग-अलग अनुदान प्रतिशत देय होगा।

चिह्नित कृषि यंत्रों पर कृषकों को कितना मिलेगा अनुदान? (How much subsidy will farmers get on marked agricultural equipment?)

प्रदेश में कृषकों को अनुदान पर कृषि एवं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शासन द्वारा कई योजनाएं लागू की जा रही है, जिनमें कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन की ओर से महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार कृषकों को अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें इच्छुक किसानों को चयनित कृषि यंत्रों पर 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा। प्रदेश में जो किसान भाई कृषि यंत्र पर अनुदान लेना चाहते हैं वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध “सब्सिडी कैलकुलेटर” पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार सब्सिडी का विवरण देख सकते हैं।

शुरू की जा चुकी है पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online application process has been started on the portal)

अनुदानित कृषि यंत्रों के लिए 19 सितंर 2024 दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। किसान कृषि यंत्रों के लिए अंतिम तिथि 29 सितंबर 2024 तक ई कृषि अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर  30 सितंबर 2024 को लॉटरी संपादित की जाएगी। लॉटरी में चयनित होने वाले किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए पात्र होंगे।

डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य (Demand draft is mandatory)

ई कृषि यंत्र अनुदान योजना में किए गए प्रावधानों के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन के साथ कृषक को स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। किसान को कृषि यंत्र ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइन्डर हेतु राशि  5000 रुपए, कृषि यंत्र  स्वचालित रीपर कम बाइंडर हेतु राशि  5000 रुपए , कृषि यंत्र  रोटोकल्टीवेटर हेतु राशि  5000 रुपए, कृषि यंत्र  रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित)  हेतु राशि रुपए 5000, कृषि यंत्र  मल्टीक्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन से कम) के लिए 5 हजार रुपए राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना है। इसी प्रकार कृषि यंत्र श्रेडर/मल्चर हेतु राशि रुपए 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) और कृषि यंत्र विनोविंग फेन (ट्रैक्टर/मोटर ऑपरेटेड) हेतु राशि रुपए 2000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना अनिवार्य होगा।

कृषि यंत्रो के क्रय पर अनुदान हेतु किसानों की पात्रता (Eligibility of farmers for subsidy on purchase of agricultural equipment)

ऊपर दिए गए सभी कृषि यंत्रों के लिए किसी भी श्रेणी के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत केवल वे ही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत पांच वर्षों में उक्त यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। कृषक किसी भी श्रेणी के यंत्र क्रय कर सकते हैं, किन्तु उनके पास स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। आवेदन के इच्छुक कृषक के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर OTP एवं अन्य आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी), बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), खसरा/खतौनी, बी1 की नकल, ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर की वैध आरसी जैसे दस्तावेज होना अनिवार्य है।

कृषि यंत्रों पर इस तरह देय होगा अनुदान (Subsidy will be payable on agricultural equipment in this way) 

जो किसान ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान लेना चाहते हैं वे सभी किसान प्रदेश शासन के ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत किसान पोर्टल पर आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नए किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा और इसके बाद वे कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें। इस आवेदन के सात दिवस के अंदर कृषक द्वारा निम्न दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे। कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।

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