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कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 : किसानों को आधे दाम पर मिलेंगे कृषि यंत्र, जानें आवेदन प्रोसेस

कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024 : किसानों को आधे दाम पर मिलेंगे कृषि यंत्र, जानें आवेदन प्रोसेस
पोस्ट -21 मार्च 2024 शेयर पोस्ट

किसानों को आधे दाम पर सरकार देती है कृषि यंत्र, जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस

Agricultural Machinery Subsidy Scheme : खेती-बाड़ी में अधिक से अधिक किसान उपयोगी कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप आज खेती में यंत्रीकरण बढ़ गया है। आज किसान कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) से खेती कर कम मेहनत और लागत में ज्यादा फसल पैदावार (Production) कर अपनी आय में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। कई राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग योजनाएं लागू कर किसानों को कृषि उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को खेती के लिए उपयोगी कृषि यंत्र आधे दाम पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 

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इसके लिए सरकार कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery subsidy Scheme) के तहत किसानों को निर्धारित यंत्रों की खरीद लागत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी देती है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा हर साल आवेदन मांगे जाते हैं, जिसके अंतर्गत किसान ऑनलाइन आवेदन कर अनुदानित दरों पर अपने मनपसंद कृषि उपकरण निर्माता/विक्रेता से यंत्र क्रय कर सकते हैं। इस पोस्ट में कृषि यंत्र योजना के तहत आवेदन कैसे करें, आवेदन के लिए दस्तावेज और पात्रता क्या हैं आदि से संबंधित सभी जानकारी दी जा रही है, जिससे आपको योजना में आवेदन करने में आसानी होगी। 

इन कृषि यंत्रों की खरीद पर दिया जाता है अनुदान

दरअसल, यूपी में अधिकांश किसान छोटे व सीमांत वर्ग से आते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण वे महंगे कृषि उपकरण नहीं खरीद पाते हैं और बाजारों से किराये पर यंत्र लेकर खेती करते हैं। इससे उनकी खेती लागत अधिक हो जाती है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को पावर थ्रेशर (power thresher), ट्रैक्टर (Tractor) , ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, रोटावेटर (Rotavator), कल्टीवेटर (Cultivator), पावर टिलर (Power Tiller), आलू खुदाई मशीन, डिस्क हैरो (Disc Harrow), और हैरो जैसे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है। वहीं, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजनान्तर्गत हैप्पी सीडर (Happy Seeder), सुपर सीडर (Super Seeder), जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम  (सुपर एस.एम.एस.), श्रब मास्टर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, स्ट्रा रेक, रीपर कम बाइंडर जैसे कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। 

किसान वर्ग के अनुसार कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ

कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य में सभी किसान वर्ग को निर्धारित कृषि यंत्रों (agricultural machinery) की खरीद पर अनुदान का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लघु, सीमांत, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को अनुदान वाले कृषि यंत्रों और कृषि रक्षा उपकरणों पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तथा अन्य सभी वर्ग के किसानों को अधिकतम  40 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लक्षित यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन के समय आवेदक किसान को योजनांतर्गत यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होती। योजनान्तर्गत 10,001 (दस हजार एक) रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए (एक लाख) तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 2500 रुपए जमानत धनराशि, और 1,00,000 (एक लाख)  रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशि 5,000 रुपए ऑनलाइन बुकिंग के समय जमा करनी पड़ती है।

कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत निर्धारित समस्त कृषि यंत्रों के लिए आवेदन विभागीय वेबसाइट http:// agriculture. up. gov. in/ पर जाकर “यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें” लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त करने का विकल्प होगा, अगर पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा तो लाभार्थी के नए मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदक को विभागीय दर्शन पोर्टल agriculture. up. gov. in पर अनुदान पर सोलर पंप/कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग करे और टोकन जनरेट करें एवं रिपोर्ट देखें विकल्प मिल जाएगा। 

आवेदन के लिए पात्रता क्या हैं?

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न कृषि यंत्र अनुदान योजना (Government Scheme) के तहत राज्य के छोटे और सीमांत जोत वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिला किसान प्राथमिकता से आवेदन के लिए पात्र होंगी। वहीं विभाग की योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसान भी कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए बुकिंग के समय आवेदक को आधार कार्ड (Aadhar Card), बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक (Passbook), जमीन के कागजात, पासपोर्ट साइज फोटो और पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर आदि जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी।  

कृषि विभाग द्वारा सभी कृषि यंत्रों के लिए योग्य आवेदन का चयन जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ई-लॉटरी (E-Lottery) से चयन किया जाता है।  चयन होने बाद कृषक को मेसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। संदेश में निर्धारित अवधि में यंत्र क्रय कर बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होता है। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जनपद के उप-कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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