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SMAM : कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी, 30 अप्रैल तक यहां करें आवेदन

SMAM : कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी, 30 अप्रैल तक यहां करें आवेदन
पोस्ट -08 अप्रैल 2024 शेयर पोस्ट

सब्सिडी पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए यहां चल रहे आवेदन, किसान इस तरह करें रजिस्ट्रेशन

Custom Hiring Center scheme : कृषि की लागत को घटाने और खेती में भूमि की तैयारी, बुवाई, सिंचाई, फसल कटाई और कटाई के बाद दौनी प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में कृषि मशीनरी और उपकरणों का उपयोग काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। खेती में अधिक से अधिक किसान यंत्रों का उपयोग कर सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें नई कृषि मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए किसानों और कृषि उद्यमियों को भारी अनुदान (Subsidy) भी दे रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार (Bihar Government) मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के साथ-साथ कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) और फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) की स्थापना के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। ऐसे में राज्य के इच्छुक किसान अलग-अलग प्रकार के कृषि मशीनों के साथ कस्टम हायरिंग सेंटर (एसएमएएम-सीएचसी), फार्म मशीनरी बैंक (एसएमएएम-एफएमबी) और स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र (एसएमएएम-एससीएचसी) की स्थापना पर सब्सिडी लाभ के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग, बिहार सरकार के ऑनलाइन फार्म मशीनीकरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (OFMS) पोर्टल पर एसएमएएम (SMAM) योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस दिनांक 5 अप्रैल 2024 से शुरू की जा चुकी है। आइए, जानते हैं कि कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें तथा रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 

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कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कौन किसान कर सकते हैं आवेदन?

दरअसल, कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के तहत कुल 82 करोड़ 25 लाख रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष किसानों और उद्यमियों को 75 प्रकार के अलग-अलग कृषि यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें खेत की जुताई, बुआई निकाई-गुडाई, सिंचाई, कटाई और दौनी एवं उद्यान से संबंधित कृषि उपकरण शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएमएएम (SMAM) योजना के अंतर्गत इस वर्ष 104 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्र जैसे हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम,  सुपर सीडर कृषि यंत्रों के साथ फार्म मशीनरी बैंक (FMB), कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) और विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए अनुदान दे रही है। इसके लिए राज्य के प्रगतिशील किसान, जीविका के एसएचजी/वीओ/सीएलएफ, एटीएमए द्वारा गठित किसान हित समूह (FIG), नाबार्ड (NABARD)/राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized Bank) से जुड़े किसान क्लब (Farmers club), किसान उत्पादक संगठन(FPO)/किसान उत्पादक कंपनी (FPC), स्वयं सहायता समूह (Self help group), पीएसीएस आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर कितना मिलेगा अनुदान?

कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत एसएमएएम-सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर), एसएमएएम-एफएमबी (फार्म मशीनरी बैंक), एसएमएएम-एससीएचसी (विशेष कस्टम हायरिंग केंद्र) की स्थापना के साथ कृषि यंत्रों की खरीद पर अलग-अलग सब्सिडी प्रतिशत दर देने का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग के अनुसार, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी जिलों में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) जिसकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपए पर लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अधिकतम 4 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। एसएमएएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के 9 जिलों पटना, भोजपुर, कैमुर, बक्सर, नालंदा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद और गया जिला में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 115 विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। एसएमएएम-एससीएचसी (विशेष कस्टम हायरिंग केंद्र) की स्थापना के लिए किसानों को 80 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, राज्य के चयनित गांवों में 101 एसएमएएम-एफएमबी (फार्म मशीनरी बैंक) की स्थापना के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 के तहत किसानों को अनुमानित लागत 10 लाख रुपए पर 80 प्रतिशत अधिकतम 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें?

बिहार कृषि विभाग द्वारा एसएमएएम (SMAM) योजना के अंतर्गत वित्तवर्ष 2024-25 में राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC), फार्म मशीनरी बैंक (FMB) एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर (SCHC) की स्थापना हेतु 75 प्रकार के अलग-अलग कृषि मशीनों की खरीदी पर सब्सिडी का लाभ दिया जाना है। इसके लिए इच्छुक लाभार्थी को विभाग के ऑनलाइन फार्म मशीनीकरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर OFMAS पोर्टल पर नामांकन करना होगा, उसके बाद लॉगिन कर यंत्रों के लिए आवेदन करना होगा। OFMAS सॉफ्टवेयर पर नामांकन और आवेदन प्रक्रिया कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2024 से आरंभ की जा चुकी है। इच्छुक किसान अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन नामंकन कर यंत्रों के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।  

योजना की अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

एसएमएएम (SMAM) योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक (FMB), कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) और विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए सब्सिडी दर पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पोर्टल कृषि विभाग बिहार सरकार पर पहले से पंजीकृत किसान आईडी नंबर से सीधे लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए किसानों को आईडी नंबर लेने के लिए पहले डीबीटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद OFMAS सॉफ्टवेयर पर  योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिला के उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

डीबीटी पोर्टल पर नामांकन के लिए किसान को कृषि भूमि का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता पासबुक (बैंक विवरण के लिए), पासपोर्ट साइज फोटो, आधार लिंक मोबाइल नम्बर और वर्तमान मालगुजारी रसीद जैसे जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 

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