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Fasal Bima Yojana : सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बिना नहीं मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा

Fasal Bima Yojana : सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बिना नहीं मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा
पोस्ट -25 नवम्बर 2024 शेयर पोस्ट

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम के लिए किसानों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पड़ेगा भरना, वरना नहीं मिलेगा मुआवजा

PMFBY Rabi Season 2024 :  रबी सीजन की फसलों की बुआई का काम अभी जारी है। इस दौरान राज्य सरकारों द्वारा किसानों की बोई गई फसलों का बीमा पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं एवं कीट पतंगों से फसलों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। ऐसे में किसान अगर रबी सीजन की फसलों के लिए बीमा कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातों की जानकारियां होनी चाहिए। क्योंकि तेजी से बदलते मौसम को देखते हुए किसान को भी अपनी रबी फसलों का बीमा कराने की जल्दी रहती है। रबी फसलों का बीमा कराने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता पासबुक, फसल बुआई का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, भूमि का नक्शा आदि शामिल हैं। आईए इस पूरे प्रोसेस के बारे में विस्तार से समझते हैं।

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मुआवजा मिलने में हो सकती है परेशानी (There could be difficulty in getting compensation)

रबी फसल बीमा के दौरान अगर आपकी फसलों का फसल का निरीक्षण ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, तो आप को इसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको उसे डाउनलोड करके भरना होता है, फिर उसे अपलोड करना पड़ेगा। अगर यह डिक्लेरेशन नहीं भरा जाता है ,तो किसानों मुआवजा मिलने में परेशानी हो सकती है। इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को पिक पेरा सर्टिफिकेट कहा जाता है, इसके माध्यम से किसान रबी और खरीफ दोनों सीजन के लिए फसल बीमा का लाभ ले रहे हेँ । किसान जिस भी सीजन में फसल बीमा ले रहा है, उस सीजन में बोई गई फसल का यह फॉर्म यानी कि पत्र साथ में देना होग।

बहुत आसान है फॉर्म डानलोड करना (It is very easy to download the form)

इस डिक्लेरेशन फार्म को ऑनलाइन डाउनलोड किया जाता है, जिससे फसल बीमा के साथ अटैच करना होगा।  इस सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर (फॉर्म) को मोबाइल के के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है। इसे फललों के ऑनलाइन निरीक्षण नहीं (जिसे महाराष्ट्र में पिक बीमा कहते हैं) होने के दौरान किसान यह फॉर्म भर कर फसल बीमा के साथ अपलोड कर सकते हैं और फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं। रबी फसल का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कराने के लिए किसान को अपने जिले या नजदीकी बैंक अथवा कृषि कार्यलय में जाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम के अंतर्गत रबी फसलों के लिए केवल 1.5 % प्रीमियम देकर, किसान बुआई से कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का उचित भुगतान पा सकता है। इस योजना के तहत किसानों को केवल 0.75 प्रतिशत का प्रीमियम का भुगतान ही करना होता है, बाकी का प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

सेल्स डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस (Complete process of filling sales declaration form)

अगर आप अपनी रबी फसल के लिए बीमा लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए सेल्फ डिक्लेरेश फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म self-declaration-form.pdf लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसमें  किसान का नाम, पता, कुल जमीन, गांव, समूह संख्या, खाता संख्या, बोई गई फसल का रकबा, फसल का नाम, बुवाई की तिथि आदि के बारे में जानकारी भरनी होगी। इसके बाद किसान के हस्ताक्षर या अंगूठे से निशान दें, साथ में मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा। उसके बाद उसके बाद पीएम फसल बीमा के फॉर्म के साथ इस पिक पेरा बाबत स्वयं घोषणा पत्र (सेल्स डिक्लेरेशन फॉर्म) को आवेदन के समय अटैच करना होगा। इस प्रकार  सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जा सकता है।

पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन करने का तरीका (How to apply for PM Crop Insurance Scheme)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन कर सकते हैं। किसान चाहे, तो स्वयं Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं । इसके लिए सबसे पहले Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर Farmer Corner Apply for Crop Insurance yourself के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद Farmer Application नाम के पेज पर आपको Guest Farmer के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और सभी दस्तावेज अटैक कर Submit बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन को सबमिट करें। इस प्रोसेस के पूरा होते ही आपका फसल बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन पूर्ण हो जाएगा।

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