PMFBY : ये कंपनियां करेंगी 31 दिसंबर तक किसानों की रबी फसलों का बीमा

PMFBY : ये कंपनियां करेंगी 31 दिसंबर तक किसानों की रबी फसलों का बीमा
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PMFBY : किसान नुकसान से बचने के लिए इस डेट तक करा लें रबी फसलों का बीमा कवर, जानें आवश्यक दस्तावेज

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में रबी मौसम की फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत किया जा रहा है। इससे किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जा सके। इस बीच राजस्थान के लिए बड़ी खबर है। राज्य में पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत रबी सीजन की फसलों का बीमा करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पीएमएफबीवाई (PMFBY) के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार किसान डेट 31 दिसम्बर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के भरतपुर, चूरू, राजसंमद, जालौर, डूंगरपुर, टोंक व करौली में रिलायन्स जनरल इंन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, श्रीगंगानगर, अलवर और बूंदी में क्षेमा जनरल इन्श्योरेन्स लिमिटेड एवं हनुमानगढ, धौलपुर, कोटा, बीकानेर, सिरोही, सवाईमाधोपुर, बांसवाडा, जैसलमेर, झुन्झूनु, अजमेर, उदयपुर, नागौर, भीलवाडा, प्रतापगढ़, जोधपुर, दौसा, बांरा, बाडमेर, सीकर, चित्तौडगढ़, झालावाड़, पाली और जयपुर जिले में एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित फसलों की बीमा किया जाएगा।

किसान इस तरह करवा सकते हैं फसलों का बीमा (Farmers can get their crops insured in this way)

राज्य के सभी 33 जिलों में पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के लिए अधिकृत इन्श्योरेंस कंपनियां रबी सीजन की फसलों का बीमा करेंगी। किसान रबी मौसम के लिए अधिसूचित फसलों का बीमा अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक करा सकते हैं। फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना स्वैच्छिक है, हालांकि ऋणी कृषक जो फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे सभी 24 दिसम्बर 2024 तक सम्बन्धित बैंक व वित्तीय संस्था को लिखित में सूचना देकर फसल बीमा योजना से बाहर हो सकते हैं। लेकिन, जिन किसानों ने 31 दिसम्बर तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया या लिया है, उन सभी कृषकों का बीमा सम्बन्धित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। किन्तु जिन किसानों ने ऋण नहीं ले रखा है, वे किसान नजदीकी सीएससी (सिटीजन सर्विस सेंटर) या किसी बैंक के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं।   

बीमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required to get insurance)

किसान बीमा कंपनी के अधिकृत बीमा एजेंट या राष्ट्रीय बीमा पोर्टल जरिए से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। गैर ऋणी कृषक भूस्वामित्व का साक्ष्य भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ फसलों का बीमा लेने के लिए योजना में पंजीयन करवा सकते हैं। इस योजना के तहत फसलों का बीमा करवाने पर बुआई से लेकर कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। रबी मौसम की फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए कृषक प्रीमियम 5 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। जागरूकता फैलाने के लिए किसानों को व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, किसान गोष्ठी तथा रात्रि चौपाल आयोजित कर पीएम फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है। योजना में समिलित होने के लिए बटाईदार किसान को संबंधित खातेदार से लिखित में शपथ पत्र के साथ बंटाई पर दिए जाने वाली भूमि का पूर्ण विवरण देना होगा। साथ ही राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, बंटाईदार किसान व भूमि मालिक दोनों का खुद का सत्यापित आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

किसान को प्रीमियम के रूप में जमा करवाने होंगे इतने रुपए (The farmer will have to deposit this much money as premium)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के डूंगरपुर जिले में रबी मौसम की फसलों में चना एवं गेहूं फसल को अधिसूचित किया गया है। ऋणी, गैर ऋणी और बटाइदार किसान 31 दिसबर 2024 तक इन फसलों का बीमा करवा सकते है। कृषि विभाग, डूंगरपुर के संयुक्त निदेशक परेश पण्ड्या ने बताया कि योजना में समिलित होने के लिए चना फसल की बीमित राशि 68 हजार 953 रुपए प्रति हैक्टेयर है। इस पर कृषक को 1034.30 रुपए प्रति हैक्टेयर राशि प्रीमियम के रूप में जमा करवाने होंगे। गेहूं फसल की बीमित राशि 47 हजार 110 रुपए प्रति हैक्टेयर पर किसान को 706.65 रुपए प्रति हैक्टेयर प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा तहत आम को अधिसूचित किया गया है। इसके लिए बीमित राशि 1 लाख 12 हजार प्रति हैक्टयर निर्धारित की गई है। आम फसल के बीमा के लिए किसान को बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम प्रति हैक्टेयर जमा देना होगा। 

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