कृषि यंत्र अनुदान : किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80 प्रतिशत की सब्सिडी, इस दिन करें आवेदन

कृषि यंत्र अनुदान : किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80 प्रतिशत की सब्सिडी, इस दिन करें आवेदन
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कृषि यंत्रों और कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी, इस दिन से कर पाएंगे आवेदन

SMAM Scheme Online Apply 2024 : देश के अधिकांश राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से उनकी गेहूं उपज की खरीदी का कार्य जारी है तथा कई क्षेत्रों में अगले 15 दिनों में गेहूं की कटाई का काम किसानों द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद फसल अवशेषों के प्रबंधन और आगामी फसलों के लिए खेतों को तैयार करने हेतु विभिन्न कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। यह कृषि यंत्र फसल अवशेष प्रबंधन और उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादन करने में किसानों को बड़ी मदद करते हैं। यह किसानों की फसल क्षति को कम करने और फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने की दक्षता को बढ़ाते हैं तथा ईंधन की खपत और उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण की दक्षता को बढ़ाने में भी मददगार होते हैं। बाजारों में आज बुआई से लेकर फसल कटाई और उनके अवशेष प्रबंधन के लिए कई प्रकार की कृषि मशीनरी उपलब्ध है। हालांकि इन कृषि यंत्रों की कीमत बहुत अधिक होती है, जिसके कारण हर किसान इन यंत्रों की खरीद नहीं कर पाते हैं। 

इसे देखते हुए केंद सरकार द्वारा मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है। कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM) के अंतर्गत अधिकतर राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाएं लागू कर किसानों को इन कृषि यंत्रों की खरीद पर अलग-अलग अनुदान प्रतिशत प्रदान करती हैं। ऐसे में अब बिहार सरकार एसएमएएस योजना (SMAM YOJANA) के माध्यम से राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर तथा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन फार्म मशीनीकरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (OFMS) पोर्टल पर दिनांक 5 अप्रैल यानी कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसके तहत इच्छुक किसान विभिन्न प्रकार के अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कर पाएंगे। 

इन कृषि यंत्रों पर अनुदान देगी सरकार

एस.एम.ए.एम. (SMAM) योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के तहत किसानों को इस वर्ष 75 प्रकार के अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा, इसमें खेत की जुताई, बुआई, निराई-गुडाई, सिंचाई, कटाई और दौनी तथा उद्यान से संबंधित कृषि मशीन शामिल है। वहीं, कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्र जैसे हैप्पी सीडर (Happy Seeder), स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर (Super Seeder) आदि कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से लाभार्थियों को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि यंत्रीकरण बिहार योजना के तहत कुल 82 करोड़ 25 लाख रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना के तहत इस साल 104 करोड़ 16 लाख रुपए लागत से कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेंटर तथा फार्म मशीनरी बैंक और स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिए पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी देगी।  

एसएमएएम (SMAM) 2024-25 के लिए सब्सिडी दर

कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य में कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) के अंतर्गत एसएमएएम-सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर) के लिए 40 प्रतिशत, एसएमएएम-एफएमबी (फार्म मशीनरी बैंक) हेतु 80 प्रतिशत और एसएमएएम-एससीएचसी (विशेष कस्टम हायरिंग केंद्र) की स्थापना के लिए सब्सिडी दर देने का प्रावधान किया गया है।

किसानों को कितना मिलेगा अनुदान?

  • सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य के सभी जिलों में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) जिसकी अनुमानित इकाई लागत 10 लाख रुपए के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपए तक का अनुदान किसानों को मिलेगा।
  • इसके अतिरिक्त सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 में राज्य के 9 जिलों पटना, भोजपुर, कैमुर, बक्सर, नालंदा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद एवं गया जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु 115 एसएमएएम-विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए अनुदान दिया जायेगा। विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की इकाई लागत पर किसानों को 80 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
  • इसके अलावा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 में राज्य के चयनित गांवों में 101 एसएमएएम-एफएमबी (फार्म मशीनरी बैंक) की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अनुमानित इकाई लागत 10 लाख रुपए पर 80 प्रतिशत तथा अधिकतम 8 लाख रुपए का अनुदान किसानों को दिया जाएगा।

फार्म मशीनरी बैंक, सीएचसी और विशेष सीएचसी के लिए कौन कर सकते हैं आवेदन?

एसएमएएम (SMAM) योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक (FMB), कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) और विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर के अंतर्गत सब्सिडी दर पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रगतिशील किसान, जीविका के एसएचजी/वीओ/सीएलएफ, एटीएमए द्वारा गठित किसान हित समूह (एफआईजी), नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से संबंधित किसान क्लब, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी), स्वयं सहायता समूह, पीएसीएस आवेदन कर सकते हैं।

एसएमएएम (SMAM) योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक और विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 75 प्रकार के अलग-अलग कृषि यंत्रों पर 40 से लेकर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। 

5 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से किसान यहां कर सकते हैं नामांकन और आवेदन

एसएमएएम-सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर), एफएमबी (फार्म मशीनरी बैंक), एससीएचसी (विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर) पर अनुदान का लाभ लेने के लिए प्रगतिशील किसान, जीविका के एसएचजी/वीओ/सीएलएफ, एटीएमए द्वारा गठित किसान हित समूह (एफआईजी), नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से संबंधित किसान क्लब, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी), स्वयं सहायता समूह, PACS को आवेदन करने के लिए पहले ऑनलाइन फार्म मशीनीकरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर OFMAS पर नामांकन करना होगा, उसके बाद लॉगिन कर आवेदन करना होगा। सॉफ्टवेयर https:// farmech .bih. nic. in/ FMNEW/ Homenew. aspx#  पर  नामांकन और आवेदन प्रक्रिया कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2024 से आरंभ की जाएगी। इच्छुक किसान दिनांक 5 अप्रैल से दोपहर 2.00 बजे से अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन नामांकन कर यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

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