Agricultural Equipment Subsidy : कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले छोटे से लेकर बड़े कृषि यंत्रों/ मशीनों पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि किसानों को इन यंत्रों को खरीदने में अधिक वित्तीय बोझ न पड़े। मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्यों में अलग-अलग योजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की अनुदानित दरों पर खरीद करने का मौका दिया जाता है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश में भी ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत जिलेवार लक्ष्य जारी कर किसानों को सब्सिडी दर से यंत्रों की खरीद करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऐसे में खंडवा जिले में कृषि यंत्र अनुदान योजना अंतर्गत अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत अभियांत्रिकी संचालनालय विभाग द्वारा किसानों को मांग के अनुसार श्रेणी में आधी कीमत यानी 50 प्रतिशत सब्सिडी पर अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो किसान इन अनुमोदित यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, वे विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत अलग-अलग किसान वर्ग को अलग-अलग श्रेणी के अनुसार कृषि यंत्रों पर अलग अलग अनुदान लाभ दिया जाता है। वर्तमान में विभाग द्वारा खंडवा जिले में कृषि यंत्र अनुदान योजना अंतर्गत कृषि यंत्र रोटावेटर एवं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्टीक्रॉप प्लान्टर, रिज फरो प्लान्टर पर अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं । योजना के तहत “मांग अनुसार” श्रेणी के यंत्रों हेतु किसान 14 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। सहायक कृषि यंत्री द्वारा बताया गया कि उन्नत कृषि यंत्रों के लिए मांग अनुसार श्रेणी के यंत्रों हेतु आवेदन प्रक्रिया अनुसार आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क भी किया जा सकता है।
सहायक कृषि यंत्री के अनुसार, विभाग द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy Yojana) के तहत छोटे-सीमांत वर्ग के सभी किसान, महिला किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी कृषि यंत्रों पर मिलेगी। मांग के अनुसार श्रेणी के यंत्रों में किसान जो यंत्र लेना चाहते हैं उस पर इकाई लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की गणना ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से की जा सकती है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश के तहत "मांग अनुसार‘‘ श्रेणी के यंत्रों हेतु राज्य का स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। यंत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति किसान होना चाहिए। आवेदक के पास ट्रैक्टर और उसे चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है। इस योजना में केवल वे किसान ही लाभ के लिए आवेदन कर सकते है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में उक्त कृषि यंत्रों पर विभाग की किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। इस योजना में किसान अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए), खेत के कागजात (बी-1) और मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
बता दें कि विभाग द्वारा ‘‘मांग अनुसार‘‘ श्रेणी के यंत्रों हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इच्छुक कृषक दिए गए सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, तो वे ऑनलाइन ई- कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पहले से पंजीकृत किसान आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर यंत्र के लिए आवेदन कर सकते है। वहीं, नए पंजीकरण हेतु पहले बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। 14 अगस्त 2024 तक कृषि यंत्र रोटावेटर एवं सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/ जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल/ रेज्ड बेड प्लान्टर/ रिजफरो प्लान्टर के आवेदन पोर्टल पर किए जा सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लॉटरी सम्पादित की जावेगी।
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