ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : ट्रैक्टर समेत इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी 10 लाख रुपए की सब्सिडी

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल : ट्रैक्टर समेत इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी 10 लाख रुपए की सब्सिडी
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Custom Hiring Center- कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए मांगे आवेदन, ट्रैक्टर समेत इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी 10 लाख रुपए की सब्सिडी

Custom Hiring Center Madhya Pradesh : सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (Sub Mission on Agricultural Mechanization) योजना के माध्मय से सभी राज्य सरकारें बुवाई से लेकर कटाई तक के कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान देती है, जिससे अधिक से अधिक किसान इन उपकरणों को बिना किसी वित्तीय परेशानी के अनुदानित दरों पर खरीद कर खेती में उपयोग कर पैदावार बढ़ा सकें। साथ ही मौजूदा दौर में छोटे-सीमांत किसान भी मशीनीकृत खेती कर उत्पादन बढ़ा सकें। इसके लिए उन्हें किराए पर कृषि यंत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग केंद्र (Custom Hiring Center), फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) की स्थापना कर रही है। इस बीच मध्यप्रदेश में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए मध्यप्रदेश शासन कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। विभाग द्वारा राज्य में जिलेवार लक्ष्य भी जारी कर दिए गए हैं। इच्छुक किसान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। शासन द्वारा 16 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। चयनित कृषक को कृषि यंत्र खरीद कर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना पर अनुदान लाभ दिया जाएगा।

आमंत्रित किए ऑन-लाइन आवेदन (On-line applications invited)

बता दें कि खेती के लिए किराए पर ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण के आधार पर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करने वाले इच्छुक किसान/ किसान उत्पादक संगठनों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश ने इच्छुक व्यक्तियों से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करने के इच्छुक किसान इस पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर 16 अगस्त 2024 को लॉटरी सम्पादित की जावेगी। आवेदन के साथ कृषक को स्वयं के बैंक खाते से उल्लेखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले या संभाग के कृषि कार्यालय या कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

कस्टम हायरिंग सेंटर पर मिलेगा अनुदान (Subsidy will be available on custom hiring center)

कस्टम हायरिंग केंद्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाने हैं। योजनांतर्गत प्रत्येक कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की खरीद लागत अधिकतम 25 लाख रुपए पर सामान्य, अनुसूचित जाति/ जनजाति, एस.आर.एल.एम के किसान समूहों एवं एफपीओ को 40 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ”क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड” अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान के अनुसार अधिकतम सीमा तक दिया जाएगा। प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य है, जिसमें सामान्य के कुल 572, अनुसूचित जनजाति के 173, अनुसूचित जाति के कुल 151, एस.आर.एल.एम. के कृषक समूहों के 52 तथा एफ़पीओ के लिए कुल 52 कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र न्यूनतम 10 लाख रुपए एवं अधिकतम 25 लाख रुपये तक की लागत पर स्थापित किया जा सकेगा। बैंक ऋण के आधार पर केंद्र स्थापित किए जाने पर ही अनुदान देय होगा।

आवेदकों को जमा कराना होगा बैंक ड्राफ्ट (Applicants have to submit bank draft)

आवेदक को आवेदन के लिए 10 हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट अपने संभाग के “सहायक कृषि यंत्री” के नाम से बनाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी। अभिलेखों के सत्यापन के समय अपलोड किए गए मूल बैंक ड्राफ्ट को संबंधित कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज जैसे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदकों के लिए), निवास प्रमाण-पत्र तथा बैंक ऋण के लिए प्रस्तुत किए जाने होंगे। योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों की धरोहर राशि केंद्र स्थापित होने के भौतिक सत्यापन के बाद लौटाई जाएगी। अगर आवेदक केंद्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है या केंद्र की स्थापना कराने में असफल होता है, तो धरोहर राशि शासन द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

संभाग के अनुसार बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट (Demand draft will have to be made according to the division)

जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण, जिनके अनुसार किसानों को बनवाना है बैंक डिमांड ड्राफ्ट:- भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के लिएइन जिलों के किसानों को “सहायक कृषि यंत्री, भोपाल” के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा। इन जिलों के किसान अधिक जानकारी के लिए संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल, दूरभाष नंबर 0755-2736200 पर संपर्क कर सकते हैं।

इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले (All districts of Indore Division and Ujjain Division)

“सहायक कृषि यंत्री, इंदौर” के नाम से इन जिलों के किसानों को बैंक डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना होगा। इन जिलों के किसान अधिक जानकारी के लिए संभागीय कृषि यंत्री, कार्यालय कौशल विकास केंद्र (कृषि अभियान्त्रिकी) रिंग रोड, हंस ट्रैवेल्स के पास पीपलियाहाना, मूसा-खेड़ी, इंदौर फोन नंबर 0731-2368440 पर संपर्क कर सकते हैं।

रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले के लिए (For all districts of Rewa Division and Shahdol Division)

 “सहायक कृषि यंत्री, सतना” के नाम से बैंक ड्राफ्ट DD बनवाना होगा। इन जिलों के किसान अधिक जानकारी के लिए संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाइन, पन्ना रोड सतना, फोन नंबर 07672-222223 पर संपर्क कर सकते हैं।

जबलपुर संभाग के सभी जिले (All districts of Jabalpur division)

इन जिलों के किसानों को “सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर” के नाम से धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा। इन जिलों के किसान अधिक जानकारी के लिए संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारतल, जबलपुर फोन नंबर 0761-2680928 पर संपर्क कर सकते हैं।

सागर संभाग के सभी जिले (All districts of Sagar division)

इन जिलों के किसानों को “सहायक कृषि यंत्री, सागर” के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है। अधिक जानकारी के लिए किसान कार्यालय कार्यपालन यंत्री, बीहड़, कृष्यकरण योजना, सागर संभाग, कृषि अभियांत्रिकी परिसर, पुरानी तहसील के पास बारिया, न्यू ऑफिसर कॉलोनी सागर, फ़ोन नंबर 07582-241554 पर संपर्क कर सकते हैं।

ग्वालियर संभाग एवं चम्बल संभाग के सभी जिले (All districts of Gwalior Division and Chambal Division)

इन जिलों के किसानों को “सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर” के नाम से बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। इन जिलों के किसान अधिक जानकारी के लिए किसान संभागीय कृषि यंत्री मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर फ़ोन नंबर 0751-2364595 पर संपर्क कर सकते हैं।

कस्टम हायरिंग केंद्र पर अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र (Agricultural equipments which are mandatory to be kept at Custom Hiring Centre)

योजनांतर्गत कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए किसान एक ट्रैक्टर, एक प्लाऊ अथवा पॉवर हैरो, एक रोटावेटर,एक कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हैरो, एक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल अथवा अन्य ट्रैक्टर चलित बुआई यंत्र, एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर रखा जाना अनिवार्य होगा। इसमें एक आवेदक केवल एक ट्रैक्टर ही खरीद सकता है। इसके अलावा, योजना के तहत किसान अपनी इच्छा के अनुसार ट्रैक्टर माउंटेड रीपर, कॉटन पीकर, ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर, लेजर ब्लास्ट स्प्रेयर, लेज़र लैंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर, सीड ग्रेडर, पॉवर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, रीपर कम बाइंडर, राइस ट्रांसप्लांटर, जैसे कृषि यंत्र भी रख सकते हैं। ऐच्छिक यंत्रों की सूची में से यंत्रों का क्रय भी कर सकते हैं। ये केवल उदाहरण के लिए है, किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सूची में से भी कृषि यंत्र का चयन कर सकते हैं। यंत्रों का क्रय संचालनालय कृषि अभियाांत्रिकी में पंजीकृत निर्माताओं के पोर्टल पर उनके पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं से किया जा सकेगा।

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