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Social Security Scheme : सरकार इन महिलाओं को हर महीने देगी 4,000 रुपए

Social Security Scheme : सरकार इन महिलाओं को हर महीने देगी 4,000 रुपए
पोस्ट -02 अगस्त 2024 शेयर पोस्ट

सामाजिक सुरक्षा योजना : महिलाओं को वित्तीय सहायता देने का ऐलान, सरकार हर महीने देगी 4,000 रुपए

Social Security Scheme Bihar Govt. : देश के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनका लाभ सीधा पात्र महिलाओं को मिल रहा है। इसके अलावा राज्यों की सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर राज्य की महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, जिनके अंतर्गत सरकार महिलाओं के खाते में एक निश्चित धनराशि जारी कर उन्हें सीधे आर्थिक लाभ देती है। इसी क्रम में बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 4-4 हजार रुपए की राशि पोषण और स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च के लिए देगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार 18 साल से कम उम्र के उन बच्चों को भी प्रति माह वित्तीय मदद देगी, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में अगर आप पात्र हैं और राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो आप अपने जिले की बाल सरंक्षण इकाई में जाकर योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकती हैं। माना जा रहा है कि 2025 में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है।

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इस योजना के तहत दी जाएगी आर्थिक मदद (Financial help will be given under this scheme)

बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत उन महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिनके पति की मौत हो चुकी या फिर उनका तलाक हो चुका है और उनके बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम हो और वे अपनी मां के साथ ही रहते हैं। ऐसे बच्चों को इस योजना के तहत 4000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार की तरफ से यह आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी, जिससे बच्चों के पालन-पोषण और पढ़ाई खर्च के लिए मां को किसी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस स्कीम के तहत बच्चे और मां का जॉइंट बैंक खाता होना चाहिए।

यहां देना होगा आवेदन (Application must be submitted here)

इस योजना के तहत आवेदन करने वाली पात्र महिलाओं का बिहार निवासी होना जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों को अपने जिला बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में जाकर ऑफलाइन आवेदन देना होगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी खुद बच्चे के घर आकर जांच करेंगे कि बच्चों को वाकई मदद की आवश्यकता है या नहीं। जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर बच्चे और उसकी मां के संयुक्त बैंक खाते में आर्थिक मदद राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लेकर तलाकशुदा या विधवा मां अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकेंगी।

सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य (Objective of the social security scheme)

सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू करने के पीछे बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐसी महिला जिनके पति की मौत हो चुकी या फिर तलाक हो चुका है उनके दो बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है। सरकार की इस योजना का लाभ हर परिवार में अधिकतम दो बच्चों के लिए दिया जाएगा। इसके लिए बच्चे की आयु 18 साल से कम होनी चाहिए। यह योजना ऐसे पात्र बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर उन्हें आत्मनिर्भरता से जीवन यापन करने में मदद करेगी।

योजना में लाभ लेने के नियम (Rules for taking benefit in the scheme)

सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को देने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। सरकार द्वारा बनाए गए नियम में सबसे जरूरी है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए और परिवार बिहार का निवासी होना चाहिए। यदि बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपनी मां के साथ रहता है तभी उसे इस योजना में मदद मिलेगी। एक मां के ज्यादा से ज्यादा दो बच्चों को ही इस योजना के तहत मदद मिलेगी। बच्चों को यह मदद 18 साल की उम्र तक दी जाएगी। शहरी परिवार की सालाना आय 95 हजार और गांव में रह रहे परिवार की सालाना आय 72 हजार रुपए से कम होगी, उन्हें ही इस योजना में लाभ मिलेगा। बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वे विधवा महिलाएं पात्र होंगी, जिनके बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है। जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो गया है ऐसे सभी बच्चे इस योजना के लिए पात्र होंगे। जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है, बच्चे अपनी मां के साथ ही रहते हैं और उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

योजना के लिए आवश्यक कागजात (Documents required for the scheme)

बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी को निम्नलिखित कुछ कागजातों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार है-

  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक और बच्चे का फोटो
  • बच्चे और मां का संयुक्त बचत खाता पासबुक
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • ई-मेल आईडी

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