कृषि एवं अकृषि ऋणों पर किसानों को मिलेगी सब्सिडी, जानिए कैसे

कृषि एवं अकृषि ऋणों पर किसानों को मिलेगी सब्सिडी, जानिए कैसे
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फसल ऋण योजना : कृषि एवं अकृषि ऋणों पर सरकार देगी इतने प्रतिशत का ब्याज सब्सिडी, योजना के लिए आदेश जारी

Interest Free Crop Loan Scheme Rajasthan : केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं के अंतर्गत किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही इस ऋण का समय से भुगतान करने पर किसानों को ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य के किसाानों को कृषि और अकृषि कार्यों के लिए बैंक ऋण पर अनुदान देने का निर्णय लिया है। जिससे किसान को खेती के साथ-साथ अन्य संबंधित कार्य जैसे कृषि यंत्र खरीदने, सिंचाई के लिए नलकूप खुदवाने एवं पशुपालन में निवेश हेतु सस्ता ऋण मिल सके। 

राजस्थान सरकार ने कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में उत्पादन तथा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना, 2024-25 लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत किसानों को ऋणों पर अनुदान मिलेगा। आइए, जानें कि कैसे किसानों को ऋण पर अनुदान का लाभ मिलेगा? 

ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान

राज्य के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार ने दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024-25 लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में यह पहली बार होगा जब दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर सात फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान वर्ष 2024-25 में वितरित ऋणों का समय पर भुगतान करने पर दिया जाएगा। 

किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने की घोषणा

सहकारिता राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में 2 फीसदी अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की गई थी, जिसे किसान हित में प्राथमिकता से लागू कर दिया गया है। जिन किसानों द्वारा पूर्व में कृषि ऋण लिया गया था और वे अपने ऋण का समय पर चुकारा कर रहे हैं। ऐसे किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। 

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पहली बार उत्पादक अकृषि ऋणी किसानों को भी सम्मिलित कर लाभान्वित किया गया है। अब अकृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को भी 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य समय पर अपने ऋण की किश्तों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करते हुए किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है।

कुल 39.75 करोड़ रुपए का प्रावधान

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने बताया कि यह योजना राज्य के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक (Primary Co-operative Land Development Bank) एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों (Central Co-operative Banks) के माध्यम से वितरित कृषि एवं अकृषि ऋणों के समय पर चुकारा करने पर लागू होगी। अगर कोई किसान केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से सहकार किसान कल्याण योजना के तहत इस वर्ष कृषि ऋण (Agricultural Loan) लेता है। साथ ही वह उसका नियमित चुकारा करता है, तो उसे 7 प्रतिशत ब्याज का अनुदान मिलेगा। इस तरह उसे केवल 4 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि इस बार ब्याज अनुदान हेतु कुल 39.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के लागू होने से किसान आधुनिक खेती के लिये प्रोत्साहित होंगे, जिससे किसानों की आय में बढोतरी होगी तथा सहकारी बैंक अधिक किसानों को कृषि एवं अकृषि ऋण मुहैया करा पायेंगे और भूमि सुधार करते हुए उत्पादकता भी बढ़ा पायेंगे।

इन उद्देश्यों के लिए ले सकेंगे कृषि और अकृषि लोन

गौतम कुमार दक ने बताया कि किसान नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करना, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज का निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कम्बाइन हार्वेस्टर, पॉवर टिलर, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, तारबंदी, बाउण्ड्रीवाल, डेयरी, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लान्ट, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैलगाडी क्रय, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, जेट्रोफा प्लांटेशन, मधुमक्खी पालन तथा सहकार किसान कल्याण योजना के तहत अन्य सभी उद्देश्यों के लिए लोन ले सकेंगे। वहीं अकृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सेवा इकाइयां, लघु पथ परिवहन, उच्च शिक्षा ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक संस्थान ऋण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी ऋण एवं खेत पर आवास निर्माण आदि के लिए किसान ले सकेंगे।

किसानों को इतना होगा फायदा 

कृषि ऋण : अगर किसान इस साल सहकार किसान कल्याण योजना (कृषि ऋण) के तहत 10 लाख रुपए का लोन लेता है और वह अपनी किश्तें समय से नियमित चुकाता है, तो उसे इस वर्ष सात प्रतिशत की दर से 68,231 रुपए की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस प्रकार उसे 107220 रुपए के बजाय चार प्रतिशत की दर से केवल 38,989 रुपए ही ब्याज देना होगा। 

अकृषि ऋण : इसी प्रकार अगर कृषक खेत पर आवास योजना (अकृषि ऋण) के अंतर्गत 50 लाख रुपए का ऋण लेता है और वह अपनी सभी किश्तें नियमित चुकाता है, तो उसे इस वर्ष पांच प्रतिशत की दर से 2,46,108 रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे 4,18,385 रुपए के स्थान पर 3.50 प्रतिशत की दर से मात्र 1,72,277 रुपए का ही ब्याज देना होगा।

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