Bal Shramik Vidya Yojana UP : विकसित भारत के संकल्प के साथ कई राज्य सरकारों द्वारा नई-नई योजनाएं बनाकर अपने राज्य में कृषि, वैकल्पिक ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और शिक्षा के सेक्टर को मजबूत करने के लिए काम किए जा रहे हैं ताकि राज्य में प्रत्येक वर्ग के नागरिकों का विकास कर विकसित भारत के सपने को पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार के इसी संकल्प को मद्देनजर रखते हुए यूपी सरकार द्वारा प्रदेश में बाल श्रमिक योजना (Bal Shramik Vidya Yojana) संचालित की जा रही है।
इस योजना का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के गरीब और श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर जीवन प्रदान के लिए किया गया है। श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की बाल श्रमिक योजना (Bal Shramik Vidya Yojana) के माध्यम से प्रदेश के अनाथ बच्चों तथा श्रम, मजदूरी करने वाले परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के मजदूर बालकों को 1 हजार रुपए प्रतिमाह और बालिकाओं के लिए 1200 रुपए प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इस योजना से आच्छादित कामकाजी बालकों को 12 हजार रुपए व बालिकाओं को 14400 रुपए प्रतिवर्ष राज्य सरकार की तरफ से मिलेंगे। आइए, इस पोस्ट की मदद से मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना (Bal Shramik Vidya Yojana) में आवेदन कैसे करें और योजना के लिए पात्रता क्या होगी आदि से संबंधित जानकारी के बारे में जानें।
मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2024 का उद्देश्य प्रदेश के 08 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बच्चों/किशोर-किशोरियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो बचपन में बाल श्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2024 के तहत राज्य के ऐसे सभी बालकों को 1 हजार रुपए महीना और बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति महीना की सहायता प्रदान करती है। इससे कामकाजी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकेगा और राज्य व देश की प्रगति को गति प्रदान की जा सकेगी। इस योजना के जरिए बाल श्रमिकों व श्रमिकों के बच्चों को मासिक आय की क्षतिपूर्ति कर उनका विद्यालय में प्रवेश कराकर उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित सुनिश्चित करना है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह बालकों के लिए 1000 रुपए और बालिकाओं के लिए 1200 रुपए प्रदान की जाएगी। इस योजना से आच्छादित बालकों को 12000 रुपए और बालिकाओं को 14400 हजार रुपए प्रतिवर्ष सरकार की ओर से देय होंगे, जो लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत कक्षा-8वीं, 9वीं व 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से कक्षा-8वीं उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपए, कक्षा-9वीं उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपए व कक्षा-10वीं उत्तीर्ण करने पर प्रतिवर्ष 6000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार की यह योजना राज्य के श्रमिकों के बच्चों को स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने के लिए सक्षम बनाएगी।
बाल श्रमिक विद्या योजना (Child Workers Education Scheme) को 12 जून 2020 में बाल श्रमिक निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना के अतंर्गत राज्य के 08 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के उन कामकाजी बच्चों/किशोर-किशोरी जो की संगठित या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कर अपने परिवार की आय वृद्धि में सहयोग करते हैं, उन्हें आय की क्षतिपूर्ति कर अच्छी जीविका प्रदान करना है। इस योजना में कृषि, गैर कृषि, स्वरोजगार, गृह आधारित प्रतिष्ठान, घरेलू कार्य अथवा किसी भी प्रकार का श्रम करने वाले श्रमिक परिवारों को सम्मिलित किया गया है। माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, माता या पिता अथवा दोनों स्थाई रूप से विकलांग हो, माता या पिता अथवा दोनों स्थाई किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हो और भूमिहीन परिवारों व महिला प्रमुख परिवारों के कामकाजी बच्चों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है।
इस योजना के तहत जनगणना-वर्ष 2021 के अनुसार, पहले चरण में प्रदेश के 20 जिलों में 2000 कामकाजी बच्चों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना के प्रथम चरण में आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, बलिया, लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, बदायु, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, मुरादाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर को सम्मिलित किया गया है। अब सरकार प्रदेश के सभी 75 जिलों के 5 हजार बच्चों को इस योजना से जोड़ने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। फिलहाल, बाल श्रमिक योजना के तहत प्रदेश ने लक्षित 20 जिलों से श्रमिक बच्चों को योजना से जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया है। अभी इस योजना के तहत प्रदेश में 2 हजार श्रमिक बालकों और बालिकाओं को लाभ मिल रहा है।
बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश 2024 का लाभ लेने के लिए लाभार्थी बच्चों के पास पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आधार लिंक मोबाइल नंबर, पहचान पत्र व बैंक की पासबुक होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, हस्तांतरण की पुष्टि के लिए विभाग द्वारा एक संदेश लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अगर हितगाही को योजना के संबंध में कोई शिकायत है, तो वह अपनी शिकायत सीधे जिलाधिकारी कार्यालय अथवा ई-ट्रेकिंग सिस्टम पर ऑनलाइन कर सकता है।
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