PMFME : पीएमएफएमई योजना में उद्योग की स्थापना पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी

PMFME : पीएमएफएमई योजना में उद्योग की स्थापना पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी
शेयर पोस्ट

PMFME : पीएमएफएमई योजना की सरकार ने बढ़ाई अवधि, बिजनेस शुरू करने के लिए मिलती है 10 लाख रुपए की सब्सिडी

PMFME Scheme : किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजन करने के लिए सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही अलग-अलग योजनाओं को जारी रखा जा रहा है, तो कई नई परियोजनाओं को शुरू भी किया जा रहा है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग की स्थापना करने के लिए देशभर में सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना” (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises scheme) संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत अभी तक मध्यप्रदेश में अच्छा काम हुआ है, जिसको देखते हुए सरकार ने प्रदेश में इस योजना की  समयावधि को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में जानकारी राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह द्वारा दी गई है। 

क्रियान्वयन अवधि को 2026 तक बढ़ाया (Implementation period extended till 2026)

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में है। इस उपलब्धि को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में पीएमएफएमई योजना की कार्यअवधि को एक साल के लिए और बढ़ाया गया है। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों के लिए लागू की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए केन्द्रीय खाद्य प्र-संस्करण मंत्रालय द्वारा प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन अवधि को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। मध्यप्रदेश में इस योजना के तहत 420 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जो एक रिकार्ड है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान (Grant of Rs 10 lakh for food processing unit)

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी और समूह को परियाजना लागत पर 35 प्रतिशत की दर से ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। लाभार्थी को अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान प्रति इकाई के लिए दिया जाता है। लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए और शेष धनराशि बैंक से ऋण के रूप में ली जानी चाहिए। इससे प्रोत्साहित होकर मध्यप्रदेश में कृषि/उद्यानिकी के क्षेत्र में युवा औद्योगिक इकाई स्थापना हेतु प्रेरित हुए हैं। 

420 प्रकरणों की स्वीकृति (Approval of 420 cases)

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खाद्य प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से प्रस्तावों का परीक्षण किया जाता है, जिसके उपरांत ही केन्द्रीय इंटर मिनिस्ट्रियल इम्पावर कमेटी को प्रस्ताव भेजे जाते हैं। इस योजना में प्राप्त 917 प्रकरणों में से 420 प्रकरणों की स्वीकृति प्राप्त कर मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी राज्य बना है। बता दें कि 29 जून 2020 को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMFME) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना को खाद्य उत्पादन के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने एवं  इन उद्यमों के लिए आधुनिक तकनीक से उपयोगी सुविधाएं और सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी उन्नति, प्रक्रिया और मार्केटिंग में सुधार हो सके। 

योजना के तहत ऋण और सब्सिडी के लिए पात्रता (Eligibility for loan and subsidy under the scheme)

  • पीएमएफएमपीई के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी अपने नाम या अपनी फर्म के नाम पर लोन एवं सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
  • सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs) 
  • किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
  • सहकारी समूह (Co-operatives Societies)
  •  मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी 
  • नई इकाइयों की स्थापना करने वाले व्यक्ति या समूह केवल एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) समर्थन दिया जाएगा।
  • अगर कोई व्यवसायी समूह मिलकर कुछ साझा सुविधाएं विकसित करते हैं, जैसे कि वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, इनक्यूबेशन सेंटर और प्रयोगशाला आदि, तो उनका समुदाय योजना में लाभ के पात्र होता है।

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? (How to register on the portal?)

  • लाभार्थी व्यक्ति या समूह योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://pmfme.mofpi.gov.in/ पर जाएं।
  • होम पेज पर “रजिस्टर” ऑप्शन पर क्लिक करें। 
  •  इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, व्यवसाय/उद्योग का विवरण, ऋण की आवश्यकता भरें एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 
  • इसके बाद फॉर्म का ध्यान से अध्ययन कर सबमिट करें।
  • अब आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर वर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा। 
  • रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करें। 
  • पोर्टल में लॉगिन करने के बाद ऋण और सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं।
  • वेबसाइट पर  योजना से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

Website - TractorGuru.in
Instagram - TractorGuru Instagram Page
Facebook - TractorGuru Facebook Page

Check On Road Price

Select Brand
Select Brand
Swaraj
Mahindra
Massey Ferguson
Sonalika
John Deere
Farmtrac
New Holland
Powertrac
Eicher
Solis
Captain
Kubota
VST
Preet
Trakstar
Same Deutz Fahr
Indo Farm
Tafe
Force
ACE
Escorts
Hindustan
Kartar
Cellestial
HAV
Autonxt
Maxgreen
Marut
Sukoon
Montra
Standard
Agri King
No brand found

Please select brand first

Select Model
Select Model
No model found
Select State
Select State
Maharashtra
Andhra Pradesh
Tamil Nadu
Kerala
Daman Diu
West Bengal
Assam
Madhya Pradesh
Manipur
Andaman Nicobar
Arunachal Pradesh
Bihar
Delhi
Odisha
Uttarakhand
Jharkhand
Punjab
Karnataka
Himachal Pradesh
Rajasthan
Meghalaya
Gujarat
Haryana
Lakshadweep
Goa
Chhattisgarh
Nagaland
Chandigarh
Sikkim
Jammu Kashmir
Puducherry
Dadra Nagar Haveli
Mizoram
Tripura
Uttar Pradesh
Telangana
No state found
Select District
Select District
No district found
Call Back Button

Search Other tractors

GET TRACTOR PRICE

Select Tractor

Sponsored

Powertrac

Starting Price

₹ X,XX

2339 cc 42 HP

For Price Click Here

Sponsored

Mahindra

Starting Price

₹ X,XX

2731 cc 42 HP

For Price Click Here

Sponsored

New Holland

Starting Price

2931 cc 50 HP

For Price Click Here