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Fish Farming : मछली पालन शुरू करने पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही सरकार

Fish Farming : मछली पालन शुरू करने पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही सरकार
पोस्ट -11 अक्टूबर 2024 शेयर पोस्ट

Fish Farming : मछली पालकों को 60 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही सरकार, लाभ के लिए ऐसे करें आवेदन

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana : देश में खेती-किसानी के साथ-साथ पशुपालन एवं मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” लागू की गई है, जिसके माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मछुआरों और किसानों को मछलियों के पालन के लिए सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे खेती के साथ मत्स्य पालन के लिए प्रेरित हो पाएं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से मछली पालन (Fish farming) के लिए 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से यूपी सरकार मछली पालन करने वाले मछुआरों एवं किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी या फिर 2 लाख रुपए तक की छूट देती है। पीएमएमएसवाई योजना से सरकार का मकसद मछली पालन को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। आइए, जानते हैं कि कैसे मछली पालन के लिए अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं?

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मछली पालकों को बिना गारंटी के लोन (Loan to fish farmers without guarantee)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना का क्रियान्वयन मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। पीएमएमएसवाई को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना, ट्रेसबिलिटी को बढ़ाना और एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना है, साथ ही साथ मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। पीएमएमएसवाई के तहत मछुआरों को मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास हेतु बिना गारंटी के 2 लाख  रुपए तक का लोन 7 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। 

मिलती है फ्री ट्रेनिंग, लोन एवं सब्सिडी की सुविधा (Free training, loan and subsidy facilities are available)

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए उद्देश्य से  प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को वर्ष 2020 में  लागू किया गया। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए अनुमानित 20050 करोड़ रुपए का निवेश रखा है। इस योजना को मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और विपणन तक मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए तैयार किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को मछली पालन के लिए लोन और फ्री ट्रेनिंग की सुविधा भी दी जाती है।  प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) में सामान्य वर्ग के लोगों को मछली पालन व्यवसाय में आ रही लागत का 40 फीसदी तक  की सब्सिडी का लाभ दिया जाता है, तो वहीं जो महिलाओ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 60 फीसदी तक का अनुदान लाभ योजना में दिया जाता है। 

इस तरह मिल सकेगा योजना का लाभ (In this way you can get the benefit of the scheme)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक लाभुक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आपको अपनी डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। इसके पश्चात पीएमएमएसवाई योजना का लाभ लेने वाले आवेदक को एक डीपीआर तैयार करनी होगी, जिसे आवेदक द्वारा अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करना होगा। जमा की गई डीपीआर सक्सेसफुली एप्रूव्ड होने के पश्चात ही आवेदक को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। 

मत्स्य संपदा योजना में कैसे करें आवेदन (How to apply for Matsya Sampada Yojana)

  • पीएम मत्स्य संपदा योजना के लाभ के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट (https://pmmsy.dof.gov.in/) पर जाना है।  यहां होम पेज पर आप योजना के लिंक पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद आपको एक आवेदन फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा।  
  • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करा दें। 
  • फॉर्म में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, भूमि का ब्यौरा दर्ज करना होगा।  
  • सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म जमा कर दें। इस प्रकार आप आवेदन योजना में सफलतापूर्वक हो जाएगा। 

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