सोलर पंप सब्सिडी : किसानों को 75 प्रतिशत की सब्सिडी पर मिल रहा सोलर पम्प, अभी करें आवेदन

पोस्ट -02 नवम्बर 2023 शेयर पोस्ट

कुसुम सोलर पंप योजना : किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर मिल रहा सोलर पंप, यहां करें आवेदन

देश में रबी फसलों की बुआई का काम किसानों द्वारा शुरू किया जा चुका है। कई राज्याें में किसानों ने रबी फसलों की बुआई कर दी है, तो कई राज्यों में अभी फसलों की बुआई के लिए तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में किसानों को फसलों की बुआई और उनकी सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा देने और लागत को कम करने के लिए सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत सरकार किसानों को भारी सब्सिडी पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर कृषि पंप उपलब्ध करवाती है। इसी बीच हरियाणा के फार्मर्स के लिए एक बड़ी खबर है। हरियाणा की खट्‌टर सरकार राज्य के किसानों को 75 प्रतिशत की भारी सब्सिडी पर सोलर सिंचाई पंप दे रही है। इसके लिए सरकार ने कुसुम योजना के तहत किसानों से 3-10 एचपी (हॉर्स पॉवर) के सोलर पंप सब्सिडी पर देने के लिए आवेदन मांगे हैं। किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप मिलने से उनकी फसलों की सिंचाई की टेंशन खत्म होगी और बिजली पर होने वाले खर्च से भी उन्हें राहत मिलेगी। फसल को समय से पानी मिलने से फसलों की पैदावार बढ़ जाएगी। जिससे किसानों का मुनाफा बढे़गा।

7 नवंबर 2023 तक आमंत्रित किए गए हैं आवेदन

राज्य में किसानों को अच्छी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने और सिंचाई लागत को कम करने के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सरकार किसानों को भारी अनुदान 3 से 10 हॉर्स पॉवर (एचपी) के सोलर पंप उपलब्ध करवा रही है। विभाग द्वारा सोलर पंप अनुदान पर देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कृषि विभाग, हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों से सोलर पंप सब्सिडी पर  लगवाने हेतु 7 नवम्बर, 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। हरियाणा के इच्छुक किसान योजना के तहत सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को कितना दिया जाएगा अनुदान?

हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग व हरेडा के एक अधिकारी के मुताबिक, किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के बिजली आधारित सोलर पंप दिया जाना है। इसके लिए किसान प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसम) की विशेष वेबसाइट पर आवेदन कर सकते है। इसके अलावा, जिन किसानों ने 23 जून, 2023 से 12 जुलाई, 2023 के दौरान सोलर पंप के लिए आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसे  किसानों को फिर से लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने का मौका दिया जाएगा।

सोलर पंप के लिए इस तरह होगा किसानों का चयन

सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, इस साल के लक्षित किसानों का चयन उनके परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर होगा। चयनित लाभार्थी पोर्टल पर जाकर शासन द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे। जिसकी सूचना लाभार्थी के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर विभाग द्वारा भेजी जाएगी । चयनित किसान को अपने खेत के आकार, पानी का लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार सोलर पंप का चयन करना होगा। लाभार्थी को अपने खेत में केवल बोर करवाना होगा बाकि सोलर पंप के इंस्टॉलेशन का कार्य कंपनी द्वारा किया जाएगा। वहीं, बिजली आधारित कनेक्शन (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना होगा।

सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देने के लिए कुछ नियम व शर्ते रखीं गई हैं, जो लाभार्थी इन शर्तों को पूरा करते हैं वे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन के लिए आवेदक को पहचान पत्र, परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो, बिजली आधारित पंप न हो, कृषि भूमि जामबंदी/ फर्द आदि दस्तावेज अनिवार्य होगा। वहीं, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के जिलों के उन गावों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य होगा । हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA) रिपोर्ट के तहत धान उगाने वाले क्षेत्र में भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है ऐसे क्षेत्र के किसान योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

सोलर पंप लेने के लिए आवेदन कैसे करें

पीएम कुसुम योजना के तहत हरियाणा में 3 एचपी से 10 एचपी तक के बिजली आधारित सोलर कृषि पंपों पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी देने के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए है। इच्छुक किसान अनुदान पर सोलर पंप लेना चाहते हैं, तो वे हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharynagov.in पर 7 नवम्बर, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने ज़िले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारी  से सपंर्क कर सकते हैं। वहीं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के फोन नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सोलर पंप योजना के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.hareda.gov.in पर उपलब्ध है।

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