Agricultural Machinery Subsidy Scheme 2024 : कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई के बाद खेतों में शेष बचे फसल अवशेषों को किसान खेतों में ही जला देते है, जिससे सल्फर डाई ऑक्साइड, कॉर्बन मोनो ऑक्साइड, कॉर्बन डाई ऑक्साइड गैस निकलती है, जो वातावरण को प्रदूषित करती है साथ ही खेती में फसल अवशेषों को जलाने से भूमि की उपज शक्ति भी घटती है। गेहूं की फसल अवशेषों को खेतों में जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों की मदद से जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्यों में कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों पर अलग-अलग योजनाओं के तहत भारी सब्सिडी भी किसानों को दी जा रही है।
इस बीच गेहूं की कटाई के बाद अगली फसलों की बुवाई और फसल अवशेषों के सही ढंग से प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्र ट्रैक्टर रोटावेटर (Rotavator) पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इच्छुक किसान ट्रैक्टर रोटावेटर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित किसानों को राज्य कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर रोटावेटर पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 30 हजार रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आइए, कृषि यंत्र ट्रैक्टर रोटावेटर (Rotavator) के लिए आवेदन कैसे करें संबंधी सभी जानकारी जानते हैं।
राज्य में किसान आगामी खरीफ सीजन 2024 में फसल की बुवाई की तैयारी सही ढ़ग से कर सके, इसके लिए राज्य कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अलग-अलग कृषि यंत्रों की खरीद लागत पर अनुदान दिया जा रहा है। इसमें कृषि यंत्र ट्रैक्टर चालित रोटावेटर/रोटरी टीलर की खरीद पर किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी विभाग की ओर से मिल रही है। इसके लिए राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत किसान, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान व महिला किसानों को 20 बीएचपी से लेकर अधिकतम 35 बीएचपी की क्षमता तक के रोटावेटर/रोटरी टीलर की खरीद पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 25 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, सामान्य श्रेणी के किसानों को इन यंत्रों पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार रुपए की सब्सिडी विभाग की ओर से मिलेगी। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा 35 बीएचपी से अधिक बीएचपी की क्षमता तक के रोटावेटर (Rotavator) या रोटरी टिलर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 60 प्रतिशत, अधिकतम 30,000 रुपए और सामान्य वर्ग के किसानों को 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि यंत्र ट्रैक्टर रोटावेटर मिट्टी को भुरभुरा बनाने वाला और फसल अवशेषों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिलाने वाला एक आधुनिक कृषि यंत्र है, जिसे ट्रैक्टर से अटैच कर संचालित किया जाता है। रोटावेटर को 35 HP या इससे ऊपर के हॉर्स पावर के डुअल और डबल क्लच के ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल खेत की पहली जुताई के पश्चात मिट्टी को भुरभुरी बनाने व भूमि में नमी को बनाए रखने में किया जाता है। रोटावेटर या रोटरी टिलर का उपयोग फसल के बीजों को मिट्टी में मिलाने के लिए भी किया जाता है। इसकी मदद से खेतों से फसल के अवशेषों को हटाया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से कठोर या मुलायम भूमि पर गहरी और हल्की जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना सकते हैं। आज बाजारों में महिंद्रा, स्वराज, करतार, एग्री स्टार, सॉलिस, केएम डब्ल्यू किर्लोस्कर (KMW Kirloskar), गरुड (Garuda), शक्तिमान (Shaktiman), मास्कीओ गास्पार्दो (Maschio Gaspardo), मलकित (Malkit), फील्डकिंग (Fieldking) कंपनी के विभिन्न रोटावेटर (Rotavator) मॉडल उपलब्ध है। जिनकी कीमत 13,300 रुपए से लेकर 1.68 लाख रुपए तक हो सकती है। कई राज्यों की सरकारें इन पर अपने प्रावधानों के अनुसार किसानों को सब्सिडी भी प्रदान करती है।
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर रोटावेटर (Rotavator) के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय किसानों को निम्न निर्धारित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। जो इस प्रकार है-
कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण सब्सिडी योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र रोटावेटर पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप बिहार से और ट्रैक्टर चालित रोटावेटर (Rotavator) पर अनुदान लेने चाहते हैं, तो अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर OFMAS सॉफ्टवेयर पर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिला के उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। रोटावेटर सब्सिडी पर खरीदने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पोर्टल कृषि विभाग बिहार सरकार पर पहले से पंजीकृत किसान आईडी नंबर से सीधे लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए किसानों को आईडी नंबर लेने के लिए पहले डीबीटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद OFMAS सॉफ्टवेयर पर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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