पीएम फसल बीमा योजना 2024-25 : देश के अधिकांश राज्यों में रबी फसलों की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है, तो कई क्षेत्रों में गेहूं, सरसों, चना सहित अन्य रबी फसलों की बुवाई का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत रबी सीजन 2024-25 के लिए बीमा पंजीयन की शुरुआत हो चुकी है। पीएमएफबीवाई (PMFBY) योजना के तहत आगामी 31 दिसंबर तक किसान अपनी फसलों का बीमा लेने के लिए अपना पंजीयन करवा सकते हैं। इस योजना के तहत रबी 2024-25 में फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान और बंटाईदार किसानों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। इस कड़ी में मध्यप्रदेश के कटनी जिले के उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि ने कहा कि इच्छुक किसान उक्त अंतिम तिथि के पूर्व अपने पटवारी हल्के में अधिसूचित फसलों का बीमा लाभ लेने के लिए पंजीयन करा सकते है। योजना के अंतर्गत अधिसूचित सभी रबी फसलों (Rabi Crops) के लिए बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 तक तय की गई है। रबी मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों के लिए प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत केवल कृषक को देना होगा। शेष प्रीमियम केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आइए, जानते हैं फसल बीमा करने के लिए किन दस्तावेजों की जरुरत है और योजना से किसानों को क्या फायदे मिलते हैं।
उपसंचालक कृषि विकास ने बताया कि, पीएम फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत रबी 2024-25 के लिए अधिसूचित की गई फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक अपने निकट के केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, डाकघर, अधिसूचित बीमा कंपनी के एजेंट अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से करा सकेंगे। वहीं ऋणी कृषकों ने जिस बैंक से फसल ऋण लिया है वे उस बैंक में अपना बीमा पंजीयन करवा सकते हैं।
फसल बीमा योजना में बीमा पंजीयन कराने के लिए कृषकों को घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन सिकमी होने पर इसका शपथ पत्र, ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण, बुवाई प्रमाण पत्र जैसे कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर जाना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की गई है। यह योजना पूर्णतया स्वैच्छिक है। इस योजना से अलग रहने वाले ऋणी किसानों को 24 दिसंबर तक घोषणा पत्र संबंधित वित्तीय संस्था में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनको इस योजना में शामिल माना जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत रबी 2024-25 में फसली लोन लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान और बंटाईदार किसानों की फसलों का बीमा पंजीयन किया जा रहा है। रबी सीजन 2024-25 में अधिसूचित फसलों का प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत, उद्यानिकी व वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत ही किसानों द्वारा वहन किया जाएगा। बाकी प्रीमियम राशि 50-50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एमपी के कटनी जिले में रबी वर्ष 2024-25 में गेहूं सिंचित की बीमित राशि 36 हजार रुपए है, जिसमें कृषक को प्रीमियम राशि 1.5 प्रतिशत 540 रुपए प्रति हेक्टेयर देना होगा। चना हेतु बीमित राशि 37 हजार 300 प्रति हेक्टेयर तथा प्रीमियम राशि 560 रुपए किसान को देना होगा। मसूर हेतु 26 हजार 400 रुपए बीमित राशि है, इसमें किसानों को प्रीमियम राशि मात्र 393 रुपए देना होगा, जबकि राई व सरसों हेतु बीमित राशि 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, जिसमें से किसान को 300 रुपए प्रीमियम राशि देना होगा। जिला उप संचालक कृषि विकास ने कृषकों से अपनी अधिसूचित फसल का बीमा कराने की अपील की है, जिससे असामान्य परिस्थितियों में फसलों में होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति की जा सके।
राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत रबी 2024-25 के लिए चना, जीरा, सरसों, तारामीरा और गेहूं फसलें अधिसूचित की गई है। कृषक अधिसूचित अपनी फसलों का बीमा 31 दिसम्बर तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, डाकघर, अधिसूचित बीमा कम्पनी के एजेंट या कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) के माध्यम से करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत गेहूं के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 71,411 रुपए है। इसमें किसान के लिए 1,071.17 रुपए प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। जौ के लिए बीमित राशि 52,016 रुपए है, जिसमें से किसान को 780.24 रुपए प्रीमियम प्रति हेक्टेयर देना होगा। इसी प्रकार चना के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 53,313 रुपए है, इसमें से किसान को 799.70 रुपए प्रीमियम राशि देना होगा। फसल सरसों के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 95,781 रुपए तथा प्रीमियम राशि 1436.72 रुपए के अलावा, फसल तारामीरा के लिए बीमित राशि 38,092 रुपए प्रति हैक्टेयर है, इसमें से किसान को 571.38 रुपए प्रीमियम देना होगा। वहीं, फसल जीरा के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 1,29,165 रुपए है, जिसमें से कृषक के लिए 6,458.25 रुपए प्रीमियम राशि निर्धारित है।
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