Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : देश में किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) की शुरूआत की गई। पीएमएफबीवाई (PMFBY) राज्यों की सरकारें फसल सीजन के लिए अधिसूचना जारी कर किसानों को उनके द्वारा बोई गई फसल के लिए बीमा की सुविधा प्रदान करती है। हालांकि इसके लिए किसानों को पीएमएफवाई (PMFBY) योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों के लिए निर्धारित बीमा प्रीमियम बीमा कंपनी या बैंकों को जमा करना होता है। जिसके एवज में किसानों को फसल खराब या नष्ट होने पर मुआवजा दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भी पीएम फसल बीमा योजना (PM Crop Insurance Scheme) के अंतर्गत फसल बीमा (Crop Insurance) का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है और साथ ही आपके पास आधार और पेन कार्ड लिंक बैंक खाता का होना भी जरूरी है। क्योंकि सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजे की राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। ऐसे में अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
पीएम फसल बीमा योजना (PM Crop Insurance Scheme) के तहत पंजीयन करवाकर अपनी बोई गई फसलों का बीमा करवाकर प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, बाढ़, बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, सूखा, कीट-रोग आदि कारणों से फसल नष्ट होने की स्थिति में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसान फसल मुआवजा (crop compensation) प्राप्त कर सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल खराबे से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन व आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना आदि है। पीएम फसल बीमा (PM Fasal Bima Yojana) से किसानों को फसल की अत्यधिक बर्बादी की स्थिति में सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे से आर्थिक मदद मिलती है, जिससे वे दोबारा उसी उत्साह के साथ खेती की तैयारी कर सकते हैं।
पीएमएफबीवाई (PMFBY) योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसलों के बीमा के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए किसानों को बोई फसल और क्षेत्रों का विवरण और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान रजिस्ट्रेशन के दौरान देना होगा। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा ने फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, किसान का पासपोर्ट साइज फोटो, किसान का निवास प्रमाणपत्र के लिए (ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड) आदि जरूरी दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया है। इसकी जानकारी कृषि विभाग हरियाणा सरकार ने एक एक्स पोस्ट के जरिए दी है। पीएमएफबीवाई (PMFBY) के तहत फसलों का बीमा लेने के लिए किसान को भूमि रिकॉर्ड, बोई गई फसलों का ब्यौरा और पहचान हेतु आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसे कोई भी अन्य दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के समय प्रस्तुत करने होंगे। वहीं, खेत किराये पर लेकर खेती करने वाले किसानों को खेत मालिक के साथ इकरारनामा की फोटो प्रति आवेदन के समय देनी होगी।
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत कवर की जाने वाली फसलों में धान, बाजरा, मक्का और कपास (खरीफ) और गेहूं, सरसों, चना, जौ (रबी) तथा रबी 2018-19 से सूरजमुखी को शामिल किया गया है और साल 2022 से मूंग को खरीफ में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तीन क्लस्टरों की संख्या बनाई गई, जिसमें क्लस्टर I और II में 7 जिले और क्लस्टर III 8 जिले शामिल हैं। योजना के तहत ग्राम स्तर (राजस्व राज्य) पर बीमा इकाई बनाई गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि (SI) का 2 प्रतिशत, रबी के लिए एसआई का 1.5 प्रतिशत और कपास के लिए एसआई का 5 प्रतिशत (वाणिज्यिक/वार्षिक फसल) प्रीमियम दर का भुगतान करना होता है। अधिक जानकारी के लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल https :// agriharyana. gov. in/ fasalbima पर विजिट कर सकते हैं।
विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अगर बीमित फसल में प्राकृतिक आपदा से नुकसान या फसल बर्बादी होती है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित बीमित किसानों को इसकी जानकारी 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग या संबंधित बीमा कंपनी को किसान क्रांप इंश्योरेंस ऐप या पीएम फसल बीमा पोर्टल हरियाणा पर देनी होती है। इसके अलावा किसान सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर फसल बर्बादी की जानकारी दे सकते हैं। किसान इस टोल फ्री नंबर पर बीमा लेने और बीमा संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि सूचना मिलने के बाद फसल में होने वाले नुकसान का आकलन कर राज्य सरकारें संबंधित इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा क्लेम के लिए पैसा जारी करने का आदेश देती है। संबंधित बीमा कंपनियों या बैंकों द्वारा जल्द से जल्द नुकसान का वेरिफिकेशन कर बीमा क्लेम की राशि बीमित किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
बता दें कि बीमित किसानों से सूचना मिलने के बाद फसल में हुए नुकसान का आकलन के लिए राज्य सरकारों द्वारा कृषि विभाग एवं संबंधित इंश्योरेंस कंपनियों को सर्वे करने का आदेश देती है। इसके बाद संबंधित बीमा कंपनियों, बैंकों या जिलाधिकारियों द्वारा नुकसान का वेरिफिकेशन कर फसल क्षति के लिए बीमा क्लेम राशि बीमित किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में बीमित फसल में प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर या फसल उत्पादन कम होने पर किसान बीमा का क्लेम कर सकता है। इस योजना के तहत अलग-अलग फसल के लिए अलग-अलग मुआवजा राशि तय की गई है, जिसमें कपास के लिए 36,282 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, धान की फसल के लिए 37,484 रुपए, बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपए, मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपए, मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपए की क्लेम राशि दी जाती है।
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