Tractor Distribution Scheme On Subsidy : केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत कई राज्य सरकारें खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। अलग-अलग राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों एवं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि उपकरणों पर अलग-अलग अनुदान लाभ किसानों को प्रदान करती है। इस प्रकार झारखंड में सरकार किसानों की आय बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार खेती में कृषि मशीनरी के उपयोग हेतु किसानों को प्रेरित कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर समेत कई एग्रीकल्चर यंत्रों पर अनुदान लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत किसानों को 50 फीसदी की सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जाएंगे। सरकार ने राज्य के सभी जिलों में योजना के तहत ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा है। इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन करके आधी कीमत पर नया ट्रैक्टर (New Tractor) खरीद सकते हैं। योजना का उद्देश्य राज्य में छोटे किसानों को अनुदान पर नया ट्रैक्टर उपलब्ध कराकर उन्हें आधुनिक खेती करने में सक्षम बनाना और आय में वृद्धि करना है।
किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से झारखंड में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जाएंगे। राज्य कृषि विभाग की इस योजना में किसान अगर ट्रैक्टर के साथ और दो कृषि उपकरणों की एक इकाई खरीदते हैं, तो उन्हें ट्रैक्टर पर 50 फीसदी और कृषि उपकरणों पर 80 फीसदी का अनुदान लाभ दिया जाएगा। विभाग द्वारा इसमें प्रति किसान को 10 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा, जिसमें एक ट्रैक्टर और दो अन्य कृषि उपकरण किसान को खरीदने होंगे। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के पहले चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए 80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दो साल में इस योजना के तहत राज्य में 1100 से अधिक ट्रैक्टर का वितरण किया जाएगा।
झारखंड कृषि विभाग ने इससे संबंधित राज्यादेश भी जारी कर दिया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, सरकार ने जिलावार ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा है। इसके तहत राज्य के देवघर और दुमका जिले में सबसे अधिक ट्रैक्टर सब्सिडी पर वितरण किए जाएंगे। कृषि विभाग ने इस योजना के तहत एक ट्रैक्टर और दो कृषि यंत्रों की एक यूनिट पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। योजना के तहत विभाग लाभार्थियों को ट्रैक्टर पर अधिकतम 50 प्रतिशत और कृषि मशीनों पर अधिकतम 80 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगा। योजना के तहत ट्रैक्टर की लागत कीमत पर ही किसानों को अनुदान लाभ दिया जाएगा, जबकि ट्रैक्टर पर लगने वाले अन्य शुल्क जैसे -रजिस्ट्रेशन शुल्क, रोड टैक्स और जीएसटी का भुगतान किसानों को स्वयं करना होगा।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs), जल पंचायत, जलछापन समितियां, लैंपस, किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) और अन्य कृषि संगठनों से जुडे किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जाएंगे। जो किसान इस ट्रैक्टर वितरण योजना में अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपने जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर आवेदन फार्म भर सकते हैं। योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसान भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तीन जुलाई निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान को इस अंतिम तिथि से पहले जिला स्तरीय समिति से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर निर्धारित फॉर्मेट में भरकर उसे जमा करना होगा। समिति लाभार्थियों की सूची तैयार करेगी, जिसके बाद चयनित किसान को योजना में लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के वितरण में ऐसे समूहों व व्यक्तिगत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास कम से कम दस एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि है। साथ उस किसान के पास ट्रैक्टर चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। इस योजना में राज्य के सभी किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र पर भरपूर अनुदान दिया जाएगा। राज्य के किसानों इस योजना में ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत का अनुदान और कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी लाभ मिलेगा। लाभार्थी के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, खेत के दस्तावेज, आधार लिंक मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आदि जरूरी दस्तावेज का होना अनिवार्य है। ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा कराई जाएगी।
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