Fertilizer-seed distributor license : केंद्र सरकार एवं राज्यों की सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए कृषि से जुड़े अलग-अलग व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों एवं युवाओं को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग और वित्तीय सहायता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इस बीच बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खाद- बीज डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका है। दरअसल, बिहार सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में नए बीज डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए लोगों की मदद की जा रही है। खाद और बीज स्टोर खोलने के लिए किसानों को राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। इसके लिए बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा बीज डिस्ट्रीब्यूटर (Seed Distributor) के चयन के लिए लक्ष्य जारी कर लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है। राज्य के इच्छुक व्यक्ति जो गांव में रहकर कम निवेश में कृषि से जुड़े स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो वे राज्य बीज निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराकर खाद और बीज स्टोर का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आईए, जानते हैं कि खाद- बीज डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कम निवेश में लाखों रुपए का मुनाफा कमाने के लिए खाद और बीज स्टोर की शुरूआत करना सबसे बेस्ट है। हालांकि इसके लिए किसानों को लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा खाद-बीज के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इसके लिए बीज निगम ने राज्य के इच्छुक व्यक्ति से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। निगम द्वारा उर्वरक व खाद लाइसेंस के लिए 21 दिन का विशेष डिप्लोमा करवाकर लाइसेंस दिया जा रहा है।
इससे पहले खाद और दवा के लाइसेंस के लिए आवेदक को BSC-रसायन विज्ञान से डिग्री का होना जरूरी था। कीटनाशक लाइसेंस की मदद से आवेदक किसान अपनी खुद की कीटनाशक या खेती की दवाई की दुकान खोल सकते हैं। वहीं, बीज लाइसेंस के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए 10 वीं पास हर कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
खाद बीज स्टोर खोलने के इच्छुक किसानों को लाइसेंस आसानी से मिल सकें। इसके लिए कृषि विभाग बिहार ने खाद-बीज लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पहले से और अधिक आसान बनाया है और राज्य में खाद-बीज लाइसेंस बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में राज्य के इच्छुक किसान खाद-बीज के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस बनवा सकते हैं और खाद-बीज और कीटनाशी दवा का व्यवसाय करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। बिहार कृषि विभाग ने लाइसेंस के लिए समय-सीमा के निर्धारण के बाद अब ऑटो फारवर्ड सिस्टम भी लागू किया है। इस सिस्टम में यह व्यवस्था की गई है कि खाद बीज ऑनलाइन लाइसेंस जारी होने की पूरी प्रक्रिया में किस अधिकारी को पूर्व निर्धारित समय में आवेदन फाइल पूरी कर आगे बढ़ानी होगी। साथ ही ऑटो फारवर्ड में इसके लिए दिन भी तय कर दिए गए हैं।
बता दें कि राज्य कृषि विभाग द्वारा पिछले साल दिसंबर में ऑटो फारवर्ड व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत खाद-बीज और कीटनाशक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन बीस दिनों के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस आवेदन अगले लेवल पर ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। खाद-बीज लाइसेंस बनवाने के इच्छुक किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या सहज वसुधा केंद्र पर जाकर राज्य कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन के लिए सबसे पहले आपको बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको खाद बीज लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक ऑनलाइन ई-लाइसेंस (Online E-Licence) का एक नया पेज (New Page) खुलेगा। इस पेज में लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद अपने आधार कार्ड के माध्यम से ओटीपी सत्यापित (वेरिफिकेशन) करना होगा। इसके बाद मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा। लाइसेंस के लिए अधिक जानकारी हेतु इच्छुक व्यक्ति ज़िला कृषि पदाधिकारी से संपर्क भी कर सकता है।
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