10वीं पास युवाओं के लिए खाद-बीज वितरक बनने मौका, जानें, आवेदन प्रक्रिया

10वीं पास युवाओं के लिए खाद-बीज वितरक बनने मौका, जानें, आवेदन प्रक्रिया
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खाद-बीज बिजनेस : 10वीं पास युवा खाद- बीज की दुकान के लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन

Fertilizer Seed Shop : अगर आप 10वीं पास हैं और खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप खाद-बीज की दुकान खोल सकते हैं। इसके लिए राज्य बीज निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर खाद-बीज की दुकान (Fertilizer Seed Shop ) के लाइसेंस (License) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। 

ग्रामीण इलाकों में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक-युवतियों को कृषि सेक्टर से जुड़े रोजगार शुरू करने के लिए सरकार कई योजनाओं का संचालन कर उन्हें आर्थिक सहायता सहित कौशल प्रशिक्षण दे रही है। गौरतलब है कि सरकार कृषि से संबंधित बिजनेस के प्रति किसानों और युवक-युवतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। अगर आप भी गांव में रहकर स्वयं का कृषि से जुड़ा बिजनेस खाेलने के बारे में सोच-विचार रहे हैं, तो आप खाद-बीज की दुकान खोल सकते हैं। गांव में खाद-बीज वितरक की दुकान खूब चलेगी। क्योंकि फसल सीजन के दौरान खाद-बीज, कीटनाशक और उवर्रक जैसे कृषि इनपुटों की मांग जबरदस्त होती है। इन्हें लेने के लिए किसानों को गांव से दूर शहरों में जाना पड़ता है।

हालांकि, खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए आपको लाइसेंस की जरुरत पड़ती है। सरकार द्वारा इच्छुक नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने पर खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस दिया जाता है। इसके लिए आवेदित व्यक्ति को निर्धारित नियम व शर्तों को पूरा करना होता हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, तो खाद-बीज वितरक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए, इस पोस्ट की मदद से जानें कि खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे लें। लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज और पात्रता क्या है?

खाद-बीज वितरक की दुकान खोलने के लिए पात्रता

राज्य सरकार खाद-बीज वितरक की दुकान खोलने का सुनहरा मौका दे रही है। अगर आप खाद व बीज की दुकान के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। हालांकि, पहले के समय कोई भी व्यक्ति बीज-खाद की दुकान खोलकर वितरक बन सकता था। राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार आपके पास डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार इनपुट डीलर का प्रमाण होना चाहिए। इस डिप्लोमा के आधार पर आप किसी भी राज्य में बीज, खाद एवं कीटनाशकों के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी हैं, तो भी आप खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

बीज-खाद वितरक बनने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?

बीज-खाद वितरक लाइसेंस देने के लिए सभी राज्यों की सरकारों ने अपने-अपने राज्य में अलग-अलग प्रावधान निर्धारित कर रखे हैं। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको निम्नलिखत दस्तोवजों की आवश्यकता हाेगी। बीज वितरक (Seed Distributor) के चयन के लिए आवेदक को आवेदन का विहित प्रपत्र (केवल हस्तलिखित) 1500 रुपए आवेदन शुल्क के साथ राज्य बीज निगम लिमिटेड को देना होगा। आवेदन के बाद  प्रतिभूति (जमानत) राशि (ब्याज मुक्त) जमा करवानी होगी।  इसके अलावा, साल का आयकर रिटर्न प्रतिवेदन की छाया प्रति, जीएसटी (GST) अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति,पैन कार्ड की छाया प्रति, आवेदक का आधार कार्ड, जिला कृषि पदाधिकारी या अन्य सक्षम स्तर से निर्गत बीज अनुज्ञप्ति की फोटोकापी, दो हजार क्विंटल क्षमता का गोदाम का पूर्ण विवरण, खुद की स्थिति में कागजात की छाया प्रति एवं भाड़ा / लीज की स्थिति में अनुबंध कागजात की छाया प्रति, परिवहन संबंधित स्वामित्व प्रमाण-पत्र या अनुबंध कागजात की छाया प्रति, पुलिस अधीक्षक स्तर पर निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, 500 रुपये स्टाम्प पेपर पर निम्न बिंदु का शपथ पत्र ( निगम के निर्धारित नियम और शर्तो का पालन करूँगा एवं अवहेलना करने पर डीलरशीप को निलंबित/ रद्द किया जा सकता है।) आदि देना होगा। इसके अलावा, अगर बीज अनुज्ञप्ति 3 वर्ष के अंदर निलंबित / रद्द नहीं हुई है। प्रतिष्ठान पर कभी भी आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C Act.) के अंतर्गत कोई करवाई नहीं की गई है तथा  मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य एवं सही है का लिखित प्रपत्र देना होगा।

खाद-बीज वितरक की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?

खाद व बीज वितरक की दुकान खोलने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं, दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 14 जिलों में बीज वितरक (Seed Distributor) चयन का लक्ष्य जारी किया हुआ है। ऐसे में अगर आप बीज वितरक लाइसेंस के लिए सभी आवश्यक  शर्तों को पूरा करते हैं, तो बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की वेबसाइट https://brbn.bihar.gov.in/Home/Demand  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रतिष्ठान / व्यक्ति अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क भी कर सकते हैं।

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