Selection Process through E-Lottery 2024 : खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग करके किसान अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई विभिन्न अनुदान योजनाओं के अंतर्गत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र एवं उपकरण खरीदने का मौका दिया जाता है। इस कड़ी में कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अलग-अलग कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसके अंतर्गत विभागीय पोर्टल पर प्राप्त आवेदन में से पात्र लाभार्थी कृषकों का चयन डीएम (जिलाधिकारी) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष किया जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए जनपद के 78 किसानों का ई-लॉटरी से चयन किया गया है। कृषि विभाग की ओर से कलक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति को मौजूदगी में किसानों का चयन किया गया और यंत्रों की सब्सिडी पर खरीद के लिए किसानों को टोकन दिए गए।
प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में इस अवसर पर वर्ष 2024-25 के लिए कृषि यंत्रीकरण की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एवं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की अनुदान पर खरीद के लिए विभागीय पोर्टल पर किसानों से आवेदन मांगे गए थे, जिसके अंतर्गत 3 दिसंबर 2024 को कलक्ट्रेट सभागार में सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने वाले 339 कृषकों में से 150 पात्र किसानों ने ई-लॉटरी में भागीदारी की, जिसमें ई-लॉटरी के माध्यम से 78 किसानों का चयन अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किया गया। इन चयनित सभी किसानों को कृषि विभाग की इन योजनाओं के तहत टोकन दिए गए।
कृषि जनपद मुरादाबाद उपनिदेशक संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि ई-लॉटरी के माध्यम से कुल 339 आवेदनकर्ता कृषकों के सापेक्ष 78 किसानों का चयन किया गया। 50 प्रतिशत आवेदनकर्ता किसानों की प्रतीक्षा सूची तैयार की गई और टोकन कंफर्म होने की सूचना किसानों के पंजीकृत मोबाइल पर पोर्टल के माध्यम से जारी की गई है। चयनित किसानों से अपील करते हुए उप निदेशक ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कृषि विभाग के पोर्टल पर अंकित सूचीबद्ध कंपनियों, निर्माताओं से तथा लेजर सीरियल नंबर वाले कृषि यंत्र खरीद कर बिल पोर्टल पर अपलोड कर दें। विक्रेता से क्रय किए गए यंत्र का विवरण (www.upyantratracking.in ) पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें, अन्यथा अनुदान देय नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को खेती में उपयोगी यंत्र और कृषि रक्षा उपकरण खरीदने के लिए सहायता दी जाती है। इसके लिए कृषि उपकरण सब्सिडी (Krishi Upkaran subsidy Yojana) योजना के अंतर्गत किसानों से ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग के पोर्टल पर मांगे जाते हैं। इस योजना में किसान कृषि उपकरणों की सब्सिडी दरों पर खरीदारी कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने के लिए मिलने वाली यह सब्सिडी डायरेक्ट लाभार्थी किसान के बैंक खाते में दी जाती है। कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के तहत समस्त कृषि यंत्रों के लिए लागत मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेंटर और हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40 फीसदी एवं फार्म मशीनरी बैंक पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान देय होता है।
योगी सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजनांतर्गत कृषि यंत्रों के लिए व्यक्तिगत किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से संबंधित हों एवं किसान उत्पादक संगठन (FPO) लाभार्थी होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर/हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग/फार्म मशीनरी बैंक के लिए एफपीओ का कंपनी/सोसाइटी एक्ट में कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकरण, विभाग के एफ.पी.ओ शक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं सक्रिय होना तथा सदस्य अंशधारकों की न्यूनतम संख्या 100 होनी चाहिए है।
अनुदान पर यंत्र खरीदने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग हेतु आवेदन किए जा सकते हैं। पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए 'यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक करना होगा। अनुदान वाले कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकेंगे। विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा, तो लाभार्थी को नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा।
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