फार्म पौंड बनाने के लिए सरकार से मिलेगी 70 प्रतिशत की सब्सिडी, यहाँ करें आवेदन

पोस्ट -10 जून 2024 शेयर पोस्ट

खेतों में तालाब बनाने के लिए सरकार दे रही 1.35 लाख रुपए मदद, जानें कैसे मिलेगा लाभ

PMKSY : गिरते भूजल स्तर की समस्या से जूझ रहे है, इलकों के किसानों को लिए फार्म पौंड योजना वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत राज्य सरकारों द्वारा अपने किसानों के खेतों में खेत तलाई (तालाब) बनावा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को इकाई  लागत पर अनुदान भी दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेकर किसान खेत में तालाब बना रहे है और वर्षा जल का संचयन कर उस पानी से अपने खेतों की पर्याप्त सिंचाई कर रहे हैं। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में भी फार्म पौंड योजना के तहत किसानों को खेतों में खेत तलाई बनाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे में किसान मानसून की बारिश शुरू होने से पहले अपने खेतों में तालाब निर्माण करवा सकते हैं और वर्षा जल से खरीफ मौसम की फसलों खेती कर गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, अपने खेतों के लिए बेहतर सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। राज्य कृषि विभाग की फार्म पौंड योजना में तालाब निर्माण पर मिलने वाले अनुदान को प्राप्त करने के लिए किसानों को इसमें आवेदन करना होता है। इस पोस्ट में इस संबंध में सभी जानकारी दी जा रही है, जिससे आपको योजना में आवेदन करने में मदद मिलेगी। 

फार्म पौण्ड बनाने के लिए किसानों को दिया जाएगा 70 प्रतिशत अनुदान (70 percent subsidy will be given to farmers for making farm ponds)

राज्य कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार द्वारा राज्य में राजस्थान फार्म पौंड योजना का लागू की गई है। इस योजना के तहत किसानों के खेतों में 1200 घन मीटर वाले कच्चे तथा प्लास्टिक लाइनिंग खेत तलाई निर्माण हेतु अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। यह अनुदान हर वर्ग के किसानों को दिया जाएगा। इस योजना में किसानों को फार्म पौण्ड बनाने के लिए 70 प्रतिशत तक अनुदान लाभ दिया जा रहा है। इसमें किसानों  को मात्र 30 प्रतिशत लागत अपनी जेब से लागनी होगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लघु एवं सीमांत कृषकों इकाई लागत पर 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500 रुपए कच्चे फार्म पौण्ड पर और 90 प्रतिशत या 1,35,000 रुपए की सब्सिडी प्लॉस्टिक राइजिंग फार्म पौंड के लिए दी जाएगी, जबिक अन्य सभी श्रेणी के किसानों को कच्चे फार्म पौण्ड पर 63 हजार रुपए तथा प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण के लिए 80 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। 

फार्म पॉन्ड लाभ हेतु क्या पात्रता तय की गई हैं? (What are the eligibility criteria for Farm Pond benefits?)

कृषि विभाग राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फार्म पॉण्ड लाभ के लिए योजना में कुछ पात्रता मांनदड का प्रावधानों किए गए है। इसे पूरा करने वाले कृषकों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थी को  न्यूनतम 400 घन मीटर आकार वाले फार्म पॉन्ड पर ही अनुदान दिया जाएगा। इससे कम आकर वाले खेत तलाई पर अनुदान देय नहीं होगा। किसान के नाम न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का होना अनिवार्य है, जहां वह खेत तलाई बनवाना चाहते हैं। संयुक्त खातेदारी की स्थिति में किसान तथ उसका सहायक दोनों की सहमति से प्रति कृषक 0.3 हेक्टर से अधिक भूमि होने पर एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत खेत तलाई का निर्माण कृषक स्वयं के खर्चे पर मजदूर, जेसीबी या ट्रैक्टर की सहायता से कराएगा। 

किसान फार्म पौंड के लिए कैसे करें आवेदन? (How to apply for Kisan Farm Pound?)

खेत-तलाई (फार्म पौंड) योजना के अंतर्गत एक कृषक एक खसरे पर एक बार ही अनुदान का लाभ उठा सकता है, हालांकि अलग अलग खसरों में तालाब निर्माण करें तो अलग अलग अनुदान देय होगा। लीज एग्रीमेंट की दशा में कृषकों को यह प्रमाण देना होगा की वे लीज भूमि पर कम से कम सात साल या इससे अधिक समय से खेती कर रहे है। खेत तलाई (फार्म पौण्ड) बनाने के लिए इच्छुक किसान ई-मित्र पर या स्वयं किसान की एसएसओ आईडी से राज किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य कृषि विभाग ने सिंचाई के लिए पाइपलाइन फव्वारा, कृषि यंत्र, पौध संरक्षण यंत्र, जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई योजना चला रखी है, जिसके तहत किसान ई-मित्र या सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में जाकर संपर्क कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

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