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पीएम कृषि सिंचाई योजना : सिंचाई उपकरणों और बोरिंग के लिए मिल रही सब्सिडी

पीएम कृषि सिंचाई योजना : सिंचाई उपकरणों और बोरिंग के लिए मिल रही सब्सिडी
पोस्ट -21 अगस्त 2023 शेयर पोस्ट

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : किसानों को मिलेगी सिंचाई उपकरणों और बोरिंग के लिए सब्सिडी

खेती में सिंचाई का बड़ा महत्व है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और सिंचाई सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई उपकरणों पर अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत सिंचाई सुविधाएं भी लगातार विकसित की जा रही है। ड्रिप सिंचाई उपकरण, तालाब निर्माण और नहरों के निर्माण से किसान इस योजना के तहत काफी लाभान्वित हो रहे हैं। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। जिससे किसानों की मदद की जाएगी। सरकार का लक्ष्य देश के हर जिले और हर गांव तक पानी पहुंचाना है। इसके तहत कृषि सिंचाई उपकरणों पर जैसे स्प्रिंकलर, पाइप, मोटर, पंप आदि की खरीद के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 

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ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट में पीएम किसान सिंचाई योजना के बारे में, योजना के लक्ष्य, योजना की पात्रता शर्तें, योजना के लाभ, लाभ लेने की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।

क्या है पीएम कृषि सिंचाई योजना

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में लगातार हो रही पानी की कमी एक चिंता का विषय है। क्योंकि बिना सिंचाई के खेती किया जाना नामुमकिन है। यही वजह है कि देश में किसानों के लिए सरकार लगातार सिंचाई सुविधा विकसित करने पर कार्य कर रही है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार नए नए कदम उठा रही है। बाढ़ और सूखे के कारण होने वाली क्षति को कम कर किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्रदान करने की कोशिश के लिए ही इस योजना को लाया गया है। इस योजना के तहत सरकार देश में उपलब्ध जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने पर कार्य कर रही है और इस पर बल दे रही है। 

क्या है योजना का उद्देश्य

योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा नहरों का निर्माण किया जाएगा। ताकि जिन क्षेत्रों में ज्यादा पानी है, नदियां है, उसे नहरों के माध्यम से जोड़कर सूखा प्रभावित इलाकों में लाया जाए। क्योंकि भारत में कई राज्यों में इतना पानी है, जिससे समय-समय पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। बाढ़ प्रभावित और सूखा प्रभावित इलाकों को आपस में जोड़कर पानी की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस योजना के तहत किसानों को वर्षा जल के संचय के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा ड्रिप सिंचाई के लिए या फव्वारों वाली सिंचाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है और अनुदान भी दिया जाता है। इस तरह किसानों को बाढ़ और सूखे से होने वाली क्षति का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसानों को अच्छी उपज मिलेगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

कितना और किसे मिलेगा अनुदान

इस योजना के तहत भारत के सभी राज्य के किसानों को अनुदान मिलता है। अनुदान की राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देती है। कृषि सिंचाई उपकरण पर कुछ राज्यों में 80% तो कुछ राज्यों में 90% तक भी अनुदान मिल जाता है। बिहार सरकार किसानों को ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90% का अनुदान दे रही है।

योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों, ट्रस्टों, सरकारी समितियों, निगमित कंपनियों और किसान उत्पादक संगठनों के अलावा व्यक्तिगत किसानों भी लाभ प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने इस योजना के तहत 50 हजार करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की है।

आवश्यक दस्तावेज

पीएम कृषि सिंचाई अनुदान योजना के तहत आवेदन के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं।

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • ड्रिप सिंचाई उपकरण की खरीदी रसीद
  • मोबाइल नंबर
  • किसान पंजीकरण संख्या
  • इमेल आईडी ( यदि हो )

लाभ लेने की प्रक्रिया

पीएम किसान सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए किसान को राज्य स्तर पर कृषि विभाग में आवेदन करना होगा। योजना में लाभ लेने या पंजीकरण करने के लिए राज्य कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। अगर आप बिहार के किसान हैं तो डीबीटी एग्रीकल्चर www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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