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किसानों को ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम पर 55 प्रतिशत सब्सिडी

किसानों को ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम पर 55 प्रतिशत सब्सिडी
पोस्ट -07 सितम्बर 2022 शेयर पोस्ट

सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर सरकार किसानों को दे रही है अनुदान, जानें कब शुरु हो रहे हैं आवेदन 

दरअसल पिछले कुछ पिछले कुछ दशकों से मौसम में होने वाले बदलाव के कारण हर साल मानसूनी बारिश में कमी देखने को मिल रही है। जिसके परिणाम स्वरूप देश में कई राज्य भूमिगत जल के गिरते स्तर से चिंतित है। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और मध्यप्रदेश जैसे राज्य शामिल है। मध्यप्रदेश जैसे राज्य में इस वर्ष बारिश की कमी एवं भूमिगत जल के लगातार दोहन के कारण जल स्तर नीचे चला गया है, जिसके चलते खेती के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है। पानी की कमी के कारण फसलों की सिंचाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अलाम यह है की यहां सूखा की स्थिति पैदा हो गई है जिसके चलते यहां के कई जिलों के किसानों को सिंचाई के पर्याप्त जल भी नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि फसलों की सिंचाई के लिए नए उपाय और नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश की सरकार भी अटल भूजल योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश उद्यान विभाग की तरफ से ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए किसानों को 55 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत अनुदान की राशि सीधा लाभार्थी किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तो चलिए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक एवं इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

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इस योजना के तहत किसानों को मिलेगी सब्सिडी 

कृषि के क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन कम हो और कम पानी से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके और पानी की एक-एक बूंद का सही इस्तेमाल हो सके। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई (अटल भूजल) योजना की शुरूआत वर्ष 2015 में गई थी। योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए उपकरण खरीद पर होने वाले खर्च पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। केन्द्र सरकार इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य जारी किए है। इन सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियों को अपनाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार किसानों को उचित दरों पर सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके सिंचाई उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।       

किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर सब्सिडी योजना के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित अटल योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्गों के किसानों को अलग-अलग दरों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति जैसे सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर किसानों को लागत का 55 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा। लघु या सीमांत वर्ग के किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण की कुल लागत का 55 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के सभी किसानों को इस योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण की कुल लागत का 45 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा। 

ये किसानो होगे अनुदान के पात्र

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर सब्सिडी के लिए राज्य में लक्ष्य जारी किए हैं। इन लक्ष्यों के विरुद्ध उद्यानिकी विभाग द्वारा जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन के लिए मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने आर्थिक अनुदान के लाभार्थी किसानों के लिए पात्रता भी निर्धारित की है। इस योजना के तहत सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, बल्देवगढ़, पलेरा, अजयगढ़ और निवाड़ी समेत 6 जिले और 9 विकास खंडों को प्राथमिकता दी जायेगी। योजना में केवल वही कृषक आवेदन कर सकता है जिसके पास स्वयं की कृषि भूमि एवं जल स्त्रोत उपलब्ध है। योजना का लाभ ऐसे लाभार्थियों/संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा, जो संविदा खेती (कान्टै्क्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करता  हैं। लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने के लिए सक्षम व सहमत हों। योजना का लाभ सहकारी समिति के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी मिलेगा। 

इन सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यंत्रों पर दी जाएंगी सब्सिडी

  • ड्रिप सिंचाई सिस्टम 

  • मिनी स्पिंकलर सिस्टम 

  • पोर्टेबल स्पिंकलर सिस्टम

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर सब्सिडी हेतु दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड 

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • आवेदक की कृषि भूमि के कागज़ात

  • जमीन की जमा बंदी (खेत की नकल)

  • मोबाइल नंबर

  • निवास प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए)

  • बैंक अकाउंट पासबुक

  • बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिल

कब और कैसें करे आवेदन

  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत अटल भूजल योजना के तहत मध्यप्रदेश उद्याानिकी विभाग ने  6 जिले और 9 विकास खंडों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्रों के लक्ष्य जारी किए है। इन लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। मध्य प्रदेश के इच्छुक किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर सिंचाई पर सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं।

  • योजना में आवेदन करने से पहले इच्छुक किसानों को विभिन्न सिंचाई पद्धति पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद 10  प्रतिशत तक आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे।

  • आधिकारिक वेबसाइट फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियों के लिए आवेदन की प्रोसेस 9 सितंबर 2022 समय सुबह 11ः00 बजे से शुरू की जायेगी। 

  • 9 सितंबर 2022 से आधिकारिक वेबसाइट फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियों पर अनुदान के लिए किसान अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। 

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