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स्माम किसान योजना: ट्रैक्टर सहित इन कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, जानें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

स्माम किसान योजना: ट्रैक्टर सहित इन कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, जानें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
पोस्ट -22 सितम्बर 2023 शेयर पोस्ट

स्माम किसान योजना : सरकार ट्रैक्टर सहित इन कृषि मशीनों पर दे रही 50-80 प्रतिशत की सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

Sub-Mission Plan on Agricultural Mechanization : कृषि एवं संबंधित क्षेत्र को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नई तकनीकों एवं कृषि उपकरणों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान खेती में ज्यादा से ज्यादा उन्नत कृषि मशीनों का प्रयोग कर सके, इसके लिए केंद्र सरकार कई तरह की सरकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इन्हीं में कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) योजना भी शामिल है। इस योजना को स्माम किसान योजना (Smam Kisan Yojana) के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनों एवं उपकरणों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। जिससे किसानों को खेती से जुड़े कृषि उपकरणों को खरीदने में कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। किसान कृषि उपकरणों को खरीद कर इनका प्रयोग फसलों की पैदावार बढ़ाने में कर सकते हैं। केंद्र की इस योजना का लाभ उठाकर देश के लाखों किसानों ने अपनी खेती को आधुनिक बनाया है। आईए इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में विस्तार से जानें?

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क्या स्माम किसान योजना? 

खेती करने के लिए आधुनिक कृषि मशीनों की जरूरत होती है, लेकिन इन मशीनों की कीमत बहुत अधिक होती है। जिसके कारण हर कोई किसान इन मशीनों को नहीं खरीद पाते हैं। किसानों को इन समस्याओं को दूर करने एवं कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को बोझ ने पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 से कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) योजना को लागू किया था। इस योजना के जरिए किसान खेती करने के लिए कृषि उपकरणों को सब्सिडी पर आसानी से खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत ट्रैक्टर सहित लगभग सभी कृषि मशीनों पर 50 से 80 तक की आर्थिक मदद सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। स्माम किसान योजना के तहत किसानों को 15,23,650 कृषि उपकरण और मशीनरी प्रदान किए गए हैं। इसमें ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर, स्व-चालित मशीनरी, ट्रैक्टर चलित/स्वचालित उपकरण, कृषि ड्रोन एवं पौध संरक्षण कृषि उपकरण और मशीनें शामिल हैं।  

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन  के तहत ट्रैक्टर पर 20-50 की सब्सिडी

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने के लिए योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिसमें किसानों को 35 एचपी से ऊपर के नए ट्रैक्टर खरीदने पर 20-50 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता के रूप में सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यह सब्सिडी किसान वर्ग के अनुसार उनके बैंक खाते में ट्रान्सफर की जाती। इस योजना के तहत सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जनसेवा केंद्र (PSC) से योजना में ऑफलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद आपको जन सेवा केंद्र या CSC से आवेदन की एक पर्ची प्राप्त होगी जो आपको भविष्य में आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने की अनुमति देगा। वहीं, देश की कई राज्यों की सरकारें सब्सिडी पर ट्रैक्टर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार करती है। हरियाणा में एस.बी.-89 स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को 35 एचपी से ज्यादा के ट्रैक्टरों पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए सब्सिडी राशि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा दी जाती है। 

स्माम किसान योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान

केंद्र सरकार द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) का संचालन किया जाता है। जिसमें आधुनिक कृषि यंत्रो की खरीद पर लाभार्थियों को 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान के तौर पर आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार की इन योजनान्तर्गत सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में अपने-अपने स्तर पर कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) लागू कर खेती में काम आने वाले लगभग हर प्रकार के कृषि उपकरणों एवं मशीनों पर सब्सिडी का लाभ देती है। योजना के अंतर्गत तय सब्सिडी प्रावधानों में अपने स्तर पर कम या ज्यादा करके सब्सिडी का लाभ लाभार्थी व्यक्ति को राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है। 

हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में स्माम योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए समय-समय पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तय लक्ष्य के विरूद्ध इच्छुक व्यक्तियों से कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति अनुदान का लाभ लेने के लिए अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या कृषि विभाग में जाकर SMAM योजना के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, SMAM योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://agrimachinery.nic.in/  से भी किसान यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

स्माम योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

स्माम योजना के तहत ही देश के किसानों को कृषि यंत्रों एवं ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसके तहत ट्रैक्टर (35 एचपी से ऊपर अधिकतम 70 एचपी तक), पैडी ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर, रोटरी टीलर, पॉवर टिलर (15 एच.पी. 8.71 एच.पी. तक), लेजर लैंड लेवलर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, रोटो कल्टीवेटर, सब सायलर, रीपर, रीपर बाइंडर, थ्रेशर, जीरो टिलेज/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल/मल्टी क्रम प्लांटर, हैपी सीडर जैसे विभिन्न यंत्रों पर किसान वर्ग के अनुसार 40 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जो इस प्रकार है- 

  • कृषक का आधार कार्ड
  • कृषि का निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • भूमि विवरण जोड़ते समय रिकॉर्ड करने के लिए भूमि का अधिकार (आरओआर)
  • बैंक की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाण प्रत्र (अगर आवेदक अनुसुचित जाति /जनजाति से है तो) 
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो

स्माम योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता क्या हैं?

  • भारत सरकार द्वारा संचालित स्माम योजना में केवल किसानों को ही लाभ दिया जाता है। 
  • इस योजना में देश के सभी वर्ग के किसान ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि मशीनों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 
  • योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि यंत्र और मशीन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ कृषि विभाग द्वारा उनके बैंक खाते में दिया जाता है। 
  • योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास खुद के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। 
  • विभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना चाहिए।  
  • योजना के तहत अनुसूचित जाति /जनजाति, छोटे और लघु सीमांत किसान, महिला, बीपीएल, अर्धमध्यम कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। 
  • योजना में केवल उन किसानों को ही लाभ दिया जाता है, जिन्हें आज तक केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ नही मिला है।  
  • योजना में केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जिसके परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है।

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