ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम: किसानों के लिए बड़ी खबर है। कृषि सेक्टर में ट्रैक्टर की बढ़ती उपयोगिता ध्यान में रखते हुए हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए एस.बी.- 89 स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों से सरल पोर्टल पर 20 जनवरी 2023 तक आवेदन करने को कहा गया था। राज्य के जिन किसानों द्वारा 20 जनवरी 2023 तक एस.बी.- 89 स्कीम के तहत इस पोर्टल पर सब्सिडी पर ट्रैक्टर के लिए ड्रॉ रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। ऐसे वेरिफाइड किसानों की लाभार्थी सूची हाल ही में विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। वेरिफाइड लाभार्थी किसानों को सरकार एस.बी.- 89 स्कीम के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ दे रही है। जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा चयनित लाभार्थी एस.बी.- 89 स्कीम के तहत तय की गई पैनल एजेंसी से अपनी पसंद का कोई भी 35 एचपी से ज्यादा का ट्रैक्टर सब्सिडी पर खरीद सकते हैं। वहीं, एस.बी.- 89 स्कीम में आवेदन करने वाले अन्य किसानों की लिस्ट भी जल्द जारी की जाएगी। आइए, इस पोस्ट की मदद से इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
हरियाणा के कृषि वं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक, राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपने स्वयं के पैसे से ट्रैक्टर खरीद सकें। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। जिनका लाभ किसानों को दिया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने राज्य में बड़़ी पहल करते हुए अनुसूचित जाति के किसानों को सशक्त बनाने और खेती की मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में एस.बी.-89 स्कीम को लागू किया हुआ है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों 35 एचपी से ज्यादा के ट्रैक्टरों पर 3 लाख रुपए या अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रति ट्रैक्टर दी जा रही है। इस योजना के तहत जिन किसानों ने सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन किया है। उन लाभार्थी किसानों का चयन एस.बी.-89 स्कीम के तहत लघु सचिवालय में ऑनलाइन ड्रा के तहत किया गया है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के 660 किसानों को इस स्कीम के तहत ट्रैक्टर देने के लिए ड्रा निकालने की प्रक्रिया चल रही है। एस.बी.-89 स्कीम के तहत राज्य में पानीपत, सोनीपत व भिवानी सहित अन्य जिलों में ड्रा निकालकर किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी दी जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के मुताबिक इस स्कीम पर लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है। राज्य के हर एक जिले में करीब 30 किसानों को स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा एस.बी.- 89 स्कीम के तहत पानीपत जिले में अनुसूचित जाति के किसानों से 10 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। जिसमें हजारों की संख्या में किसानों ने आवेदन किए। इनमें केवल 295 आवेदन सही पाए गये थे। जिन किसानों द्वारा यह प्रक्रिया पूरी की गई थी उन किसानों के नाम पंजीकृत किए गए थे। डीआरओ राजकुमार भोरिया व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक वजीर सिंह का कहना है कि पानीपत में अनुसूचित जाति के 25 किसानों का चयन जिला स्तरी कमेटी द्वारा लकी ड्रा के माध्यम से किया गया है। चयनित सभी 25 किसानों को सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा एस.बी.- 89 स्कीम के तहत राज्य के सभी जिलों में 35 हॉर्स पावर से ऊपर के ट्रैक्टरों पर सब्सिडी के लिए लक्ष्य आवंटित किए थे। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जाति के किसानों को 35 हॉर्स पवार से ऊपर के नए ट्रैक्टर खरीदने पर एसबी 89 स्कीम के तहत 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत हरियाणा के पानीपत जिले में जिला स्तरीय कमेटी ने प्राप्त आवेदन को जांच कर वेरिफाइड लाभार्थी किसानों की लिस्ट जारी कर दी है। वेरिफाइड लाभार्थी किसानों की लिस्ट में जिला के 25 किसानों का चयन लक्की ड्रा के माध्यम से किया गया। जिनमें फूलवती उझा, धर्मपाल नवादा, अनिता नामुंडा, जसमेर दीवाना, पवन बड़ौली, भूपसिंह कवी, अजीत कवी, महावीर महदनीपुर थराना, सोमनाथ राकेश कुमार दरियापुर, गोविंद बाल जाटान, रवींद्र भलौर, महासिंह कुराना, किशनचंद रजापुर, विनोद उग्राखेड़ी दरियापुर, राजकुमार बुड़शाम, मुकेश सिवाह, भूपेंद्र बापौली, अंकुश उरलाना कलां, राजरानी नामुंडा, साहिल कवी, वेदपाल ग्वालड़ा, सतनारायण कवी, सुभाष उरलाना कलां व सूरजभान आसन कलां के नाम शामिल है। इन किसानों को सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ देगी।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसुचना के मुताबिक सब्सिडी पर खरीदे गए इन ट्रैक्टरों को किसान अगले 5 सालों तक बेच नहीं सकते हैं। अगर किसान सब्सिडी पर हासिल किये गए इन ट्रैक्टरों स्कीम के तय प्रावधानों के अनुसार 5 साल से पहले बेचे देता है, तो विभाग लाभार्थी किसान से ब्याज सहित सब्सिडी राशि वूसल करेगा। वहीं, भविष्य में ऐसे किसनों को विभाग द्वारा संचालित किसी भी अनुदान योजना लाभ नही दिया जाएगा। इसके अलावा विभाग की इस स्कीम का लाभ वे अनुसूचित जाति के किसान ले सकते हैं, जो मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं।
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