कृषि अनुदान योजना: डिग्गी निर्माण हेतु सरकार दे रही 3.40 लाख रुपए की सब्सिडी

कृषि अनुदान योजना: डिग्गी निर्माण हेतु सरकार दे रही 3.40 लाख रुपए की सब्सिडी
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डिग्गियों के निर्माण पर किसानों को मिलेगा 3.40 लाख रुपए का अनुदान, जानें आवेदन कैसे करें

Agricultural Subsidy Scheme : जून महीने के दूसरे सप्ताह से देश के कई राज्यों में मानूसन सीजन की शुरूआत हो जाएगी। मानसून प्रारंभ होने पर किसान खरीफ के मौसम में धान की फसल के साथ अन्य फसलों की रोपाई और बुवाई करेंगे। ऐसे में किसानों को खरीफ फसल की सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार अपने राज्य में पहले से ही सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करने में जुट गई है, जिससे किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सके। 

इस बीच राजस्थान राज्य में डिग्गी अनुदान योजना 2024 लागू की गई। इसका उद्देश्य नहरी क्षेत्रों में डिग्गी का निर्माण कर वर्षा जल का संचयन कर सिंचाई की सुविधा को बढ़ावा देना है। इससे भूमि का जल स्तर बढ़ने के साथ ही किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध रहेगा। इस योजना में आवेदन कर किसान अपने खेतों में डिग्गी बनाने के लिए 3.40 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार किसानों को इन डिग्गियों का निर्माण कराने में मदद करने के लिए लागत पर 75 से 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। डिग्गी निर्माण के लाभ के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आइए जानें कि किसान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कौन पात्र है? 

क्या है डिग्गी अनुदान योजना? (What is Diggi Anudan Yojana?)

राज्य कृषि और उद्यान विभाग की विभिन्न कृषि अनुदान योजनाओं में किसानों को अच्छी-खासी आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार की कृषि अनुदान योजना में डिग्गी अनुदान योजना भी शामिल है। इस योजना के जरिए खेतों में सिंचाई डिग्गी के निर्माण खर्च पर किसानों को 75 से 85 प्रतिशत का अनुदान सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है, ताकि डिग्गी बनाने के लिए किसान पर अधिक आर्थिक भार नहीं पड़े। राजस्थान सरकार की यह पहल जलसंकट के कारण किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं का समाधान करती है, जिससे फसल की बेहतर पैदावार को बढ़ावा मिलता है। बता दें कि राज्य में खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर किसान और सरकार दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी है। फसल सीजन में किसानों को पानी की कमी के कारण सिंचाई को लेकर किसी तरह की जल चुनौतियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए किसानों के खेतों में सिंचाई डिग्गी के निर्माण के लिए आर्थिक मदद की जा रही है। इससे किसान फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। 

डिग्गी निर्माण के लिए कितना मिलेगा अनुदान? (How much grant will be given for construction of Diggy?)

राज्य कृषि विभाग के अनुसार, डिग्गी (सिंचाई खाई) अनुदान योजना 2024 के तहत किसान वर्ग के आधार पर अलग-अलग अनुदान राशि देने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत, लघु व सीमांत किसानों को लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख 40 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अन्य किसानों को लागत पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए की सब्सिडी डिग्गी निर्माण के लिए मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत, डिग्गी निर्माण के लिए मिलने वाली सब्सिडी राशि को 45 दिनों के भीतर सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में  जमा कराई जाएगी। 

डिग्गी अनुदान योजना में किन किसानों को मिलेगा लाभ? (Which farmers will get benefit under Diggi Grant Scheme?)

राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना 2024 (Diggi Grant Scheme 2024) के अंतर्गत, राज्य के सभी श्रेणियों के किसानों को सिंचाई डिग्गी का लाभ दिया जा रहा है। 2024 में राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना में केवल वहीं किसान पात्र है, जिनके पास न्यूनतम 0.5 (आधा) हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि है। वहीं,  डिग्गी बनाने के बाद अतिरिक्त किसानों को अपने खेत में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप, माइक्रो स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई सेट  स्थापित करना अनिवार्य है।  इसके बाद डिग्गी अनुदान योजना के निर्धारित मापदंडों के अनुसार, डिग्गी निर्माण करने पर अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कृषक द्वारा न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर अनुदान देय है।

डिग्गी अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? (What is the application process for Diggi Anudan Yojana?)

राजस्थान कृषि डिग्गी अनुदान योजना के तहत इस साल 2024 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अंतिम निर्धारित तिथि 15 मई तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होते ही चयनित कृषक को योजना का लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद योजना में किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर राजस्थान सरकार की आधिकारिक बेवसाइट राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही मिलेगी। आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज जैसे जनाधार कार्ड/आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी नही हो) की स्कैन कॉपी देनी होगी।

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