कृषि यंत्र सब्सिडी : किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही सरकार

कृषि यंत्र सब्सिडी : किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही सरकार
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कृषि यंत्रिकरण योजना : 75 प्रकार के यंत्रों पर अनुदान दे रही सरकार, इस दिन से कर पाएंगे आवेदन

Custom Hiring Center Scheme  : खेती और इससे संबंधित कामों को कम श्रम लागत एवं समय से पूरा करने में कृषि यंत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेती में बुवाई से लेकर फसलों की उत्पादकता बढ़ाने तक के लिए निराई-गुड़ाई सहित हर छोटे-बड़े कार्य को आसानी से पूरा करने के लिए मैन्युअल कृषि उपकरण जैसे खुरपी, कुदाल, विडर, दांतेदार हसिया सहित ट्रैक्टर जैसे कृषि यंत्रों (agricultural machinery) की जरूरत किसानों को पड़ती है। हालांकि, अधिकतर किसानों आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वे इन महंगे कृषि यंत्रों/उपकरणों (Agricultural machinery / equipment ) को खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे में केंद्रीय क्षेत्र की मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) के माध्यम से कई राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग नाम से कृषि यंत्र अनुदान योजना लागू कर कृषि यंत्रों और मशीनों पर अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में बिहार राज्य सरकार की ओर से राज्य में बिहार कृषि यांत्रिकीकरण योजना का संचालन किया जा रहा है। 

इसके तहत सरकार किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद, फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करने का मौका दे रही है। योजना के तहत बिहार के किसानों को 75 प्रकार के अलग-अलग यंत्रों पर 40 से लेकर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) के तहत जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कृषि मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान देने का मुख्य मकसद किसानों को महंगे और आधुनिक यंत्र किराये पर उपलब्ध कराना है,  ताकि वे खेती में यंत्रीकरण को अपनाकर उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सके।

फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए दी जाएगी सब्सिडी

राज्य के किसानों को महंगे कृषि यंत्र /उपकरण किराये पर उपलब्ध करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एस.एम.ए.एम. (SMAM) यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल मैकेनाईजेशन योजना (Sub Mission on Agricultural Mechanization Scheme) के तहत 2024-25 में राज्य के सभी जिलों में 257 कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) स्थापित किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए बिहार सरकार ने 10 लाख रुपए लागत निर्धारित की है, जिसके तहत व्यक्तिगत किसान,  किसान उत्पादक संगठनों और क्रय-विक्रय तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों (केवीएसएस और जीएसएस) को फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा 1068.00 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। इन कस्टम हायरिंग सेंटरों (Custom Hiring Center) से किसान सस्ते दर से खेती में काम आने वाले विभिन्न औजार और यंत्र किराये पर प्राप्त कर सकते हैं। 

लाभार्थियों को इन यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान

बिहार में कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना (2024-25) में कुल 75 प्रकार के अलग-अलग कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा, जिसमें खेत की जुताई, बुआई, निराई-गुडाई, सिंचाई, कटाई और दौनी इत्यादि तथा उद्यान से संबंधित कृषि मशीन शामिल होंगे। वहीं, कृषि यांत्रिकीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) के तहत अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्र जैसे हैप्पी सीडर (Happy Seeder), स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (Straw Management System), सुपर सीडर (Super Seeder) आदि कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से लाभार्थियों को अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत अनुदानित रेट पर कृषि यंत्र खरीदने के राज्य के इच्छुक प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, ग्राम संगठन और कलस्टर फेडरेशन अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को यह ध्‍यान रखना होगा कि वो पहले कृषि यंत्र बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए अनुदान न पाए हों। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसान यंत्र कीमत से अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान करके बिहार कृषि यंत्र योजना के तहत संबंधित विक्रेता से यंत्र क्रय कर सकेंगे और अनुदान की राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माण के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

5 अप्रैल से कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

बिहार सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) के तहत राज्य के किसानों को महंगे कृषि यंत्र की खरीद पर 40 से 80 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। बिहार सरकार की इस योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को इन कृषि यंत्र की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट https:// farmech. bih. nic. in/ FMNEW/ Homenew. aspx# पर 5 अप्रैल से दोपहर 2.00 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। किसान अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मई 2024 निर्धारित की गई है। इसके बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे।

इस तरह किया जाएगा आवेदक का चयन

बिहार सरकार के कृषि यांत्रिकीकरण की वेबसाइट https:// farmech. bih. nic. in/ FMNEW/ Homenew. aspx# पर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कृषि विभाग, बिहार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल (DBT Portal) https:// dbtagriculture. bihar. gov. in/ पर आवेदक को Registration करना अनिवार्य होगा। बिना Registration नंबर के सॉफ्टवेयर OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसानों से प्राप्त योग्य आवेदन में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन किया जाएगा। लॉटरी की तिथि को ही परमिट जारी किया जाएगा, जिसकी वैद्यता 21 दिनों की होगी। बिहार यांत्रिकीकरण योजना के तहत जिलों के लिए तय राशि का कम से कम 18 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के किसानों को दिया जाएगा।  बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित सूचीबद्ध कृषि यंत्रों पर अनुदान दर प्रतिशत और अनुदान दर की अधिकतम सीमा में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर कृषकों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, किसी भी परिस्थिति में अनुदान दर यंत्र की कीमत के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 

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