Jharkhand Budget Year 2024 : लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड सरकार ने राज्य के लोगों के लिए खजाना खोल दिया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024 - 25 के लिए एक लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इसे पीपुल्स यानी लोगों का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह चंपई सरकार का पहला और गठबंधन सरकार का अंतिम बजट है, क्योंकि अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं। बजट (Budget) पेश करते हुए वित्त मंत्री ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने किसानों राहत देने के लिए ऋण माफी (Loan waiver) की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इसके साथ ही एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग) खाता धारक किसानों को भी इस योजना में शामिल करने का ऐलान किया है। सरकार ने अपने बजट में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के लिए 40606.57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने 27 फरवरी को झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चंपई सोरेन सरकार का पहला और गठबंधन सरकार का अंतिम बजट (Budget) पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वार्षिक वित्तीय बजट से 10 प्रतिशत से अधिक है। झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। यह बजट गरीब नागरिकों, किसानों, आदिवासियों एवं महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और राज्य के समग्र विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने योजनाओं पर 62 प्रतिशत और स्थापना खर्च पर 38 प्रतिशत राशि खर्च करने का फैसला किया है।
झारखंड सरकार ने सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस बजट में किसानों का विशेष ख्याल रखा गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने किसानों की ऋण माफी (Loan waiver) की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है और अब एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में किसानों को आर्थिक मदद देने और उनके आर्थिक बोझ कम करने के लिए कृषि ऋण माफी योजना झारखंड लागू की। इस योजना के तहत किसानों का 50 हजार रुपए तक का ऋण माफ कर राहत प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने बजट में इस योजना का दायरा बढ़ाया है, जिसके तहत अब किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ (Agricultural Loan Waiver) किया जाएगा। राज्य सरकार की इस योजना में उन किसानों को लाभ दिया जाएगा, जिनका खाता किसी कारणवश एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) घोषित कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में ऐसे करीब 4 लाख किसानों की संख्या है, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत सहकारी बैंक और अधिसूचित प्राइवेट बैंक से खेती एवं संबंधित कामों के लिए अल्पावधि फसल ऋण (Crop Loan) ले रखा है और किसी कारणवश वे ऋण का भुगतान नहीं कर पाए हैं। इस कारण उनका खाता एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) घोषित हो गया है। ऐसे सभी 4 लाख किसानों को इस योजना का लाभ सही तरीके से मिले, इसके लिए कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैंक के अधिकारियों की एक बोर्ड स्तर की बैठक भी हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 4.14 लाख से ज्यादा किसानों का ऋण माफ किया, जिसके लिए कुल 1818 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई।
झारखंड सरकार राज्य में किसानों को राहत देने के लिए उनके पुराना ऋणों को माफ करने हेतु पूरे राज्य में कृषि ऋण माफी योजना (Agricultural Loan Waiver Scheme) चला रही है। इसके तहत राज्य सरकार रैयत और गैर रैयत किसानों का पुराने कर्ज को माफ करेगी, चाहे वह किसी भी बैंक से लिया गया है। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 2 लाख रूपए तक की बकाया राशि माफ की जाएगी। इससे पहले इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों का रैयत और गैर रैयत के 50,000 रुपए तक के कृषि कर्ज को माफ करती थी। 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋणी राज्य सरकार की इस योजना में लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ऋणी किसानों को योजना के वेब पोर्टल के माधयम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य में छोटे और सीमांत किसानों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य के उन सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ ( Loan waiver) किया जाएगा, जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक राज्य के वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक से अल्पावधि फसल ऋण लिया था और उनका खाता एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग) घोषित कर दिया गया है। योजना के तहत ऐसे सभी किसानों का केसीसी कार्ड ऋण विवरण सहकारी बैंक और अधिसूचित प्राइवेट बैंकों द्वारा कृषि ऋण माफी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। लाभार्थी किसान इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक द्वारा बहुत ही सरलता से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। डीबीटी (DBT) प्रोसेस के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी की जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा।
झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का होना अनिवार्य है। झारखंड (Jharkhand) में पारंपरिक फसल, गन्ने और फलों की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना में लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ झारखंड का स्थानीय निवासी किसान ही उठा सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत ऋण माफी (Loan waiver) के लिए एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता संख्या होनी चाहिए। फसल ऋण झारखंड स्थित अर्हत्ताधारी बैंक से निर्गत होना चाहिए। ऋण माफी योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि ऋण माफी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
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