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ग्रीनहाउस - शेडनेट एवं प्लास्टिक मल्चिंग पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

ग्रीनहाउस - शेडनेट एवं प्लास्टिक मल्चिंग पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी, यहां करें आवेदन
पोस्ट -20 अगस्त 2022 शेयर पोस्ट

संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है सरकार, किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, जानें संरक्षित खेती के फायदे 

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसके कारण यहां बड़े पैमाने पर कृषि का कार्य होता है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग कृषि करके अपना जीवन यापन करता है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल करना, जिससे फसल उत्पादन पर कोई असर न पड़े और अच्छा उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी आशय से केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में चालू योजनाओं को आय संवर्धन के साथ जोड़ने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है जैसे कि उत्पादकता बढ़ोतरी से उत्पादन में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं बागवानी के समेकित विकास के लिए गठित मिशन के क्रियान्वन पर बल दिया जा रहा है। देश में सरंक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देती है। जिससे किसान ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, पॉली हाउस आदि लगाकर बाजार मांग के अनुसार उसमें खेती कर सकें। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार राज्य में संरक्षित खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने राज्य के किसानों से ग्रीन हाउस ढांचा, शेड नेट हाउस प्लास्टिक मल्चिंग एवं उच्च कोटि की सब्जियों की खेती पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में इनके निर्माण पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इच्छुक किसान योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से संरक्षित खेती के लिए मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य के किसानों से ग्रीन हाउस ढांचा, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग एवं उच्च कोटि की सब्जियों की खेती, पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के निर्माण पर दी जाने वाली सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया एवं पात्रता के बारे में जानते हैं। 

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ग्रीन हाउस ढांचा, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग पर सब्सिडी 

किसान द्वारा ग्रीन हाउस ढांचा, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग एवं उच्च कोटि की सब्जियों की खेती, पॉली हाउस/शेड नेट हाउस निर्माण का हिस्सा राशि संबन्धित जिला हॉर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसाइटी को जमा करवाई जाएगी। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत कृषक द्वारा कार्यलय को दी गई सूचना के 7 दिवस के अंदर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ग्रीन हाउस ढांचा, शेड नेट हाउस प्लास्टिक मल्चिंग पर किसान का नाम, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदानित लिखवाना होगा। कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। लेकिन लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कृषकों को 20 प्रतिशत  अनुदान राज्य योजना मद से देय है। यानी कि इन किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। अलग अलग राज्यो में अनुदान अलग अलग हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक प्रदेश के निदेशक, उद्यान और जिला उद्यान अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

ग्रीन हाउस ढाँचा (पॉली हाउस) निर्माण पर सब्सिडी 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एव् बागवानी मिशन के तहत मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य के किसानों को 500 से 1008 वर्ग मीटर तक के ग्रीन हाउस ढाँचा (पॉली हाउस) पर निर्धारित इकाई लागत जो 935 रुपए/वर्ग मीटर है, पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। वहीं 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक के ग्रीन हाउस ढाँचा (पॉली हाउस) पर निर्धारित इकाई लागत जो 890 रुपए/वर्ग मीटर है, पर इकाई लागत 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। 2080 से 4,000 वर्ग मीटर तक के ग्रीन हाउस ढाँचा (पॉली हाउस) पर निर्धारित इकाई लागत जो पर 844 रुपए/वर्ग मीटर है, पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 

रोपण सामग्री पर भी दिया जाएंगा अनुदान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं बागवानी मिशन के अंतर्गत संरक्षित खेती योजना के तहत किसानों को पॉली हाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए रोपण सामग्री पर भी अनुदान दिया जाता है। जो अधिकतम 4000 वर्ग क्षेत्र के लिए देय होता है। जिसकी निर्धारित इकाई लागत 140 रुपए वर्ग/मीटर पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। संरक्षित खेती नए युग की ऐसी नवीनतम कृषि प्रणाली है, जिसके माध्यम से किसान फसलों की मांग के अनुसार वातावरण को नियंत्रित करते हुए मंहगी फसलों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करते हैं, जहां पर धूप, छांव, गर्मी व ठंडक का अधिक प्रभाव न हो।  

शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग पर सब्सिडी 

सरकार द्वारा किसानों को अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर तक के शेड नेट हाउस के लिए अनुदान दिया जाता है। जिसमें किसानों को निर्धारित इकाई लागत पर 710 रुपए/वर्ग मीटर पर अनुदान देय होता है। शेड नेट हाउस सरकार द्वारा इकाई लागत का 50 फीसदी अनुदान दिया जाता है। मध्य प्रदेश उद्याानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संरक्षित खेती योजना के तहत प्लास्टिक मल्चिंग के लिए अधिकतम 2 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जाता है। जिसमें निर्धारित इकाई लागत रूपये 0.32 लाख/वर्ग हेक्टेयर पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।  

इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा सरंक्षित खेती तकनीक की सरंक्षित संरचनाएं, कीट अवरोधी नेट हाउस, ग्रीन हाउस, नवीनतम् तकनीक से लैस पॉलीहाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि के लिए सामान्य एवं अनुसूचित जाति के कृषक वर्ग के लिए लक्ष्य जारी किए है। इस लक्ष्य के विरूद्ध मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने अभी 500 से 1008 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस के लिए दतिया, राजगढ़, इंदौर एवं मंदसौर जिलों के सामान्य एवं अनुसूचित जाति के कृषक वर्ग से आवेदन मांगे हैं, तो वहीं 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस के लिए मंडला, रायसेन, राजगढ़, इंदौर, रतलाम मंदसौर एवं जबलपुर जिलों के सामान्य वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे हैं, तो वहीं रतलाम जिले के अनुसूचित जनजाति के किसान भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2080 से 4,000 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस के लिए उज्जैन, गुना, खरगौन, खंडवा एवं आगर मालवा के सामान्य वर्ग किसान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 40 जिलों के सभी कृषक वर्ग के लक्ष्य जारी 

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शेड नेट हाउस के लिए सिहोर, दतिया, इंदौर, खरगौन, खंडवा, आगर-मालवा, टीकमगढ़, धार, उज्जैन, जबलपुर एवं झाबुआ जिलों के सामान्य वर्ग के किसान एवं बैतूल जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं, तो वहीं संरक्षित खेती योजना के तहत पॉली हाउस/शेड नेट हाउस में रोपण सामग्री प्राप्त करने के लिए होशंगाबाद, दतिया, उज्जैन, रायसेन, गुना, इंदौर, देवास, रतलाम, मंदसौर एवं आगर मालवा के किसान आवेदन कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग के लिए राज्य के 40 जिलों के सभी वर्गों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। 

पॉली हाउस/शेडनेट हाउस एवं प्लास्टिक मल्चिंग पर अनुदान के लिए जरूरी डॉक्यूमेन्ट्स

  • आवेदक का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र

  • स्थाई निवासी प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाईल नम्बर 

  • बैक पास बुक

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • पॉली हाउस/शेडनेट हाउस एवं प्लास्टिक मल्चिंग संरचना बनाई जानी है वहां के क्षेत्र या खेत का नक्शा।

  • पॉली हाउस/शेडनेट हाउस एवं प्लास्टिक मल्चिंग संरचना निर्माण के लागत की कोटेशन, जिसे संबन्धित कम्पनी या फर्म द्वारा दिया जायेगा।

  • लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, यदि लागू होता है।

सब्सिडी के लिए कैसें करें आवेदन

मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने राज्य के किसानों से ग्रीन हाउस ढांचा, शेड नेट हाउस प्लास्टिक मल्चिंग एवं उच्च कोटि की सब्जियों की खेती पॉली हाउस/शेड नेट हाउस, के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए राज्य के किसानों से ऑनलाइन आवेदन माँगे है। राज्य के इच्छुक किसान मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। जानकारी के बता दें कि ग्रीन हाउस ढाँचा, शेड नेट हाउस प्लास्टिक मल्चिंग एवं उच्च कोटि की सब्जियों की खेती पॉली हाउस/शेड नेट हाउस पर सब्सिडी के लिए विभाग द्वारा योजना के तहत 16 अगस्त 2022 से आवेदन शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की वेबसाइट/ जिला विकासखंड/जिला उद्याानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

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