Irrigation Equipment Subsidy Scheme : देश में कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने हेतु राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किसानों को अनुकूलित फसल की खेती और प्रबंधन की तकनीकों पर सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में खेत की समृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्र क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं लागूकर किसानों को सिंचाई उपकरणों पर भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कई योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई यंत्रों एवं सहायक उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2024- 2025 के लिए 8 अप्रैल से 15 मई तक किसानों से पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कृषकों से प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी सम्पादित की जावेगी, जिसकी सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जाएगी। इच्छुक किसान योजना के अंतर्गत सिंचाई यंत्र/सिंचाई पंप और पाइप लाइन सेट जैसी अन्य सहायक सामग्री अनुदान पर प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सत्ताधारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करते हुए खेती को आधुनिक और समृद्ध बनाने के लिए हजार करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है ताकि राज्य में खेत की समृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया दिया जा सके। राज्य के किसानों को सिंचाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने और कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्यप्रदेश सरकार द्वारा साल 2024-25 के लिए अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी पर स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), रेनगन सिंचाई सिस्टम देने के लिए किसानों से पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
वर्ष 2024-25 हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित कर सिंचाई उपकरणों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिन सिंचाई उपकरणों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनके विवरण इस प्रकार है-
मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु निम्नलिखित योजनाओं अंतर्गत सिंचाई उपकरणों के लिए दिनांक 8 अप्रैल 2024 से ई-कृषियंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक किसान 15 मई 2024 तक पोर्टल पर अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम पंपसेट (डीजल/विद्युत), पाईप लाईन सेट रेनगन के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाओं के तहत सिंचाई उपकरणों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्गों के कृषकों और जोत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग अनुदान दर देने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत चयनित कृषकों को 40-55 प्रतिशत तक सब्सिडी सिंचाई यंत्रों पर प्रदान की जावेगी। सिंचाई यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी प्रतिशत की जानकारी ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध है। किसान यहां सिंचाई यंत्र एवं सहायक समाग्री लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी विवरण चेक कर सकते हैं।
राज्य के किसान अलग-अलग योजनाओं के तहत विभिन्न सिंचाई उपकरणों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत कृषक आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर अपने सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं, नए किसानों को आवेदन के लिए पहले बायोमैट्रिक आधार आथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन करवाना होगा। पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया आरंभ है। किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क कर सिंचाई यंत्र और पंपसेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सिंचाई उपकरणों के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक किसान के पास आधार कार्ड ,पासपोर्ट साइज फोटो, कृषि भूमि के कागजात, जाति प्रमाण प्रत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए), बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिल, आधार लिंक मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक (बैंक विवरण के लिए) आदि दस्तावेज का होना अनिवार्य हैं।
किसानों से प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी सम्पादित की जावेगी, जिसकी सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जाएगी। पोर्टल पर लॉटरी उपरांत जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे ऐसे चयनित किसानों को निर्धारित समयावधि में सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
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