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50 चूजे का मुर्गी पालन फार्म खोलने पर मिलेगी 3 हजार रुपए की सब्सिडी, जानें कैसे ले लाभ

50 चूजे का मुर्गी पालन फार्म खोलने पर मिलेगी 3 हजार रुपए की सब्सिडी, जानें कैसे ले लाभ
पोस्ट -07 जून 2024 शेयर पोस्ट

50 चूजे से मुर्गी पालन करने के लिए मिलेगी 3 हजार रुपए सब्सिडी, यहां जान लें पूरा प्लान

Poultry Farming : अंडे का उत्पादन बढ़ाने एवं किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ब्रॉयलर मुर्गी, देसी मुर्गी और लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए किसानों को कई योजनाएँ के अंतर्गत पोल्ट्री फार्म की इकाई लागत पर अपने प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी लाभ दिया जाता है। वहीं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थानों द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन कर इच्छुक लाभार्थी को पोल्ट्री पालन (Poultry Farming) के सभी क्षेत्रों में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में पशुपालन व‍िभाग उत्तर प्रदेश सरकार भी मुर्गी पालन (Poultry Farming) को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रीत कर रहा है, जिसके लिए विभाग द्वारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत पोल्ट्री फार्म इकाई खोलने/स्थापित करने हेतु मुर्गी पालन योजना चलाई जा रही है। इस स्पेशल योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 200 पोल्ट्री यून‍िट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को मुख्य रूप से लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर महिला और पुरुषों का चयन कर उन्हें कम खर्च में 50 चूजे प्रति लाभार्थी दिया जाएगा। इसके ल‍िए सरकार उन्हें 3 हजार रुपए की मदद भी दे रही है। इस योजना का लाभ राज्य में लगभग 15 हजार लोगों को द‍िया जानें का प्रावधान किया गया है। 

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क्या हैं योजना का उद्देश्य? (What are the objectives of the scheme?)

राज्य सरकार की विशेष घटक योजना के अंतर्गत संचालित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करना है। साथ ही उनके पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के तहत पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए चूजे, छप्पर की व्यवस्था, आहार, परिवहन पर खर्च और प्रशिक्षण (Training) के ल‍िए पूरा अनुदान है, जो कि लाभुक को न‍िशुल्क दिया जाएगा। इसकी वसूली लाभार्थी से नहीं की जाएगी। मुर्गी पालन व्यवसाय एक मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है, इसल‍िए प्रदेश सरकार इसे बढ़ावा दे रही है, जिससे क्षेत्र के लोग रोजगार मिल रहा है और वे इससे काफी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (CARI) के वैज्ञानिकों द्वारा मुर्गी पालन से युवाओं और किसानों को जोड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Program) के तहत मुर्गी पालन की ट्रेनिंग और अंडा उत्पादन (Egg Production) प्रबंधन सिखाया जाता है। 

क्या है योजना की विशेषता (What are the features of the plan)

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के कुपोषण को दूर करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण अंचलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति के परिवारों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत 50 चुजे का मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए लाभार्थी को 3 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही संबंधित मद के खर्च के लिए भी अनुदान लाभ लाभार्थी परिवार को दिया जाएगा। इस योजना के बारे में अध‍िक जानकारी हेतु उत्तर प्रदेश के उप निदेशक (कुक्क्कुट रोग निदान), पशुपालन विभाग व‍िभाग से संपर्क भी क‍िया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेकर अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से निर्बल महिला और पुरुषों कम खर्च पर स्वयं का पोल्ट्री फार्म स्थापित कर पैसा कमा सकते हैं। इस योजना के तहत कुल 15 हजार परिवारों को लाभ देने का प्रावधान किया गया है। 

कैसे किया जाएगा लाभार्थीं का चयन? (How will the beneficiaries be selected?)

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में अनुसूचित जाति के कमजोर आय वर्ग की महिला और पुरुष ही लाभ के पात्र होंगे। योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए ग्राम प्रधान इस श्रेणी के परिवारों के लोगों की सूची तैयार करेगा। ग्राम प्रधान द्वारा दी गई चयनित सूची का परीक्षण संबंध‍ित पशुचिकित्सा अधिकारी और पोल्ट्री प्रोग्राम आफिसर करेंगे।  इसके बाद जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी लाभार्थियों के चयन को अंतिम रूप देंगे।  

योजना के तय पैरामीटर क्या हैं? (What are the fixed parameters of the scheme?)

विभाग द्वारा इस योजना के लिए कुछ कुछ पैरामीटर तय क‍िए गए हैं, जिसमें  इस योजना के तहत लाभार्थी अनुसूचित जाति के निर्बल वर्ग के लोग ही होंगे। योजना में प्रावधान किया गया है कि लाभार्थियों का चयन ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान के माध्यम से ही किया जाएगा। जिस गांव में मुर्गी पालन (पोल्ट्री फार्म) खोलना या शुरू करना है, लाभार्थी उसी ग्राम पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए। लाभार्थी के पास अपने रहने की व्यवस्था हो और कुक्कुट पालन प्रबंधन में रुच‍ि हो तथा कुक्कुट पालन प्रबंधन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।  लाभार्थियों का चयन कर नजदीक के पशु चिकित्सालय पर उन्हें कुक्कुट पालन का एक सप्ताह का प्रबंधन  प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाएगा।  

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