Horticulture Development Scheme : देश में संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा आए दिन नई-नई योजनाओं के अंतर्गत किसानों को पॉली हाउस, नेट हाउस और शेडनेट जैसे संरक्षित संरचना में फसलों की खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इन तकनीकों के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे उन पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े। इसी कड़ी में बिहार राज्य में भी संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार बागवानी विकास योजना के अंतर्गत पॉलीहाउस और शेड नेट लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी मुहैया करा रही है। इससे राज्य के किसानों की न सिर्फ आय बढ़ेगी बल्कि पॉलीहाउस और शेड नेट की मदद से वे बाजार मांग वाली फसलों की खेती किसी भी समय कर सकेंगे।
कृषि विभाग की जानकारी के अनुसार, बागवानी विकास योजना के अंतर्गत पॉलीहाउस और शेड नेट के लिए बिहार सरकार 50 प्रतिशित की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आइए, योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी और आवेदन से संबंधित जानकारी के बारे में जानते हैं।
बता दें कि पिछले कुछ सालों से राज्य में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान एवं कीट-रोगों से किसानों को खेती में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या से किसानों को राहत दिलाने के लिए सरकार राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार बागवानी विकास योजना लागू कर किसानों को पॉली हाउस व नेट हाउस पर आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है। कृषि विभाग बिहार सरकार की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार, बागवानी विकास योजना के अंतर्गत पॉलीहाउस और शेड नेट की मदद से फसलों की संरक्षित खेती करने के लिए सरकार 50 फीसदी की सब्सिडी किसानों को दे रही है।
योजना के प्रावधान के अनुसार, किसानों को पॉलीहाउस लगाने के लिए प्रति वर्ग मीटर की इकाई लागत 935 रुपए पर 50 प्रतिशत यानी 467 रुपए का अनुदान मिलेगा, जबकि शेड नेट पर प्रति वर्ग मीटर की इकाई लागत 710 रुपए पर 50 फीसदी यानी 355 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पॉली हाउस व शेड नेट पर किसानों को अनुदान देने का उद्देश्य उनकी आय को दोगुना करना है। साथ ही फसल को प्राकृतिक आपदाओं से होने आर्थिक नुकसान से किसानों को बचाना है।
बिहार सरकार किसानों के लिए संरक्षित खेती द्वारा बागवानी विकास योजना (Horticulture Development Scheme) के अंतर्गत पॉलीहाउस और शेड नेट की व्यवस्था के लिए सब्सिडी दे रही है। बिहार कृषि विभाग द्वारा इसके लिए राज्य में किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। योजना के तहत अनुदान के लाभ हेतु किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें किसानों को पॉलीहाउस और शेड नेट लगाने के लिए प्रति वर्ग मीटर की इकाई लागत पर 50 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को सबसे पहले उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको उद्यान निदेशालय अंतर्गत संचालित संरक्षित खेती योजना (RKVY) के लिए आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। योजना से संबंधित निर्धारित नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर जानकारी से सहमत वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी। साथ ही मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा। इस तरह आप पॉलीहाउस और शेड नेट पर मिल रही सब्सिडी के लाभ के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आगर आप बिहार के किसान हैं और पॉलीहाउस व शेड नेट तकनीक की मदद से संरक्षित खेती करना चाहते हैं, तो आप बागवानी विकास योजना के अंतर्गत पॉलीहाउस और शेडनेट के लिए सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहां आप योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर इस बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं।
पॉलीहाउस और शेड नेट तकनीक से फसलों की खेती करने से किसानों को कई लाभ होते हैं। इन तकनीकों के इस्तेमाल से किसान संरक्षित खेती कर सकते हैं। खेती करने में 90 प्रतिशत कीट आक्रमण में कमी आती है। इसमें आप सालभर फलों और सब्जी की बागवानी खेती आसानी से कर सकते हैं। पॉलीहाउस और शेड नेट में खेती के लिए ड्रिप सिंचाई द्वारा 90 फीसदी जल का बचाव होता है। इनमें खेती करने से किसानों की आय में दोगुना लाभ होता है। पॉलीहाउस और शेडनेट में खेती करने पर 70 से 80 किमी प्रति घंटा से चलने वाली तेज हवा पर भी फसलों को नुकसान नहीं होता है।
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