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ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के लिए किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत का अनुदान, यहाँ करें आवेदन

ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के लिए किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत का अनुदान, यहाँ करें आवेदन
पोस्ट -10 दिसम्बर 2023 शेयर पोस्ट

सरकार ग्रीन हाउस एवं पॉली हाउस के लिए देगी अनुदान, जानें कैसे करना है आवेदन 

Protected Farming Program : देश में आए दिन हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में जोखिम बढ़ता जा रहा है, जिससे पारंपरिक फसलों की खेती करना एक चुनौती पूर्ण कार्य बनता जा रहा है। दिन-प्रतिदिन हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश, सूखा और ओलावृष्टि समेत कीट-रोग एवं तापमान में वृद्धि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से खेती में काफी नुकसान हो रहा है। यहां तक कि खेती में लागत बढ़ती जा रही है और उपज घटती जा रही है। ऐसे में पारंपरिक खेती में हर साल हो रहे नुकसान से बचने का एक मात्र साधन संरक्षित खेती है। किसान हाई वैल्यू औषधीय पौधें, फल-फूल एवं सब्जी फसलों की खेती ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस में उच्च तकनीक से कर बेहतर उत्पादन के साथ ज्यादा लाभ आसानी से कमा सकते हैं।

New Holland Tractor

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार देशभर में किसानों को संरक्षित खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए  “एकीकृत बागवानी विकास मिशन” योजना के तहत सरकार देशभर में किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, पॉली हाउस, प्लास्टिक लो-टनल, प्लास्टिक हाई-टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में भी किसानों को सरकार द्वारा पॉली हाउस, शेड नेट हाउस में खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है। विधानसभा में इस संबंध में पूछे गये प्रश्न के जवाब में प्रदेश के उद्यान विभाग के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई है। आईए इस पोस्ट की मदद से इस विस्तृत जानकारी के बारे में जानें। 

किसानों को अनुमानित इकाई लागत खर्च का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा

राज्य के उद्यान विभाग के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में केंद्र सरकार की किसान कल्याण योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत सभी जनपदों में संरक्षित खेती कार्यक्रम मिशन चला रही है। जिसके तहत किसानों को ग्रीन हाउस (नेचुरली वेंटीलेटेड ट्यूबलर स्ट्रकचर) हेतु, क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से 4 हजार वर्ग मीटर तक कुल अनुमानित इकाई लागत खर्च का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। बता दें कि प्रदेश में मौसम परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को साल-दर-साल रबी मौसम और खरीफ मौसम में खेती में भारी नुकसान हो रहा है। कृषि में होने वाले इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार अपने राज्य में केंद्र की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को ग्रीन हाउस, पॉली हाउस एवं शेड नेट हाउस में सब्जी एवं फलों की तकनीकी खेती करने के लिए भारी सब्सिडी तथा तकनीकी कृषि यंत्र भी प्रदान करती है।

योजना के तहत विभिन्न साइज के ग्रीन हाउस की अनुमानित लागत

योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उद्यान मंत्री बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सरंक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरंक्षित खेती कार्यक्रम चला रही है,जिसके अंतर्गत सरकार किसानों को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, पॉली हाउस, प्लास्टिक लो-टनल, प्लास्टिक हाई-टनल, प्लास्टिक मल्चिंग समेत ड्रिप सिंचाई सिस्टम कुल अनुमानित इकाई लागत पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है। किसान यह सब्सिडी अपने-अपने जनपदों के कृषि विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर संरक्षित खेती संरचना पर अनुदान का लाभ लिया जा सकता है।

ग्रीन हाउस का क्षेत्रफल कुल अनुमानित इकाई लागत का  50 प्रतिशत
(रुपए में प्रति वर्ग मीटर)
500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक 1060 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर
1008 वर्ग मीटर से 2080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक 890 रुपए/वर्ग मीटर
क्षेत्रफल 2080 वर्ग मीटर से 4,000 वर्ग मीटर तक

844 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अधिकतम 50 प्रतिशत का अनुदान

शेडनेट हाउस पर अधिकतम अनुमानित इकाई लागत

उद्यान विभाग के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत सभी जनपदों में किसानों को शेडनेट हाउस पर (ट्यूबलर स्ट्रक्चर) क्षेत्रफल 4 हजार वर्ग मीटर के लिए अधिकतम अनुमानित इकाई लागत 710 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर 50 प्रतिशत अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त, पाली हाउस एवं शेड नेट में सब्जी तथा फूल की संरक्षित खेती करने पर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए उद्यान विभाग द्वारा फूल तथा सब्जी की खेती पर अधिकतम अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत किसान अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

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