कन्या सुमंगला योजना: केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी शिक्षा दर में वृद्धि करने के लिए कई तरह की हितग्राही योजनाएं संचालित की जा रही है। इनके तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक/सामाजिक उन्नयन के लिए स्थायी प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर अपना और अपने परिवार का अच्छे से पालन-पोषण कर सके। वहीं, इन केंद्रीय योजनाओं से प्रेरित होकर कई राज्य सरकारें भी अपने राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए इसी प्रकार की अलग-अलग योजनाओं का संचालन कर रही है। जिसके तहत गरीब श्रेणी के परिवारों को हर संभव मदद प्रदान की जाती है। उत्तरप्रदेश में भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला (MukhyaMantri Kanya Sumangala) नाम से एक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रदेश में बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक लाभ दिया जाता है, ताकि गरीब की बेटी डिप्लोमा डिग्री काेर्स प्राप्त कर अच्छा रोजगार हासिल कर सके। यूपी सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) के तहत बेटियों की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक रूप से कमजोर सभी परिवारों को 25 हजार रुपए की आर्थिक मदद 6 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहले यह सहायता राशि 15 हजार मिलती थी, जिसे राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ऐसे में जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, वे राज्य सरकार की इस योजना में आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। इस पोस्ट में इस संबंध में सभी जानकारी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Chief Minister Kanya Sumangala Yojana) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत यह सहायता राशि बालिकाओं की 12वीं तक शिक्षा के लिए मुहैया कराई जाती है। कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) के अंतर्गत 6 चरणों में कुल 25 हजार रुपए राशि का पैकेज राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। इससे पहले इस योजना के तहत बेटियों को छह अलग-अलग चरणों में 15 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद इस राशि को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ लेकर गरीब परिवार की बेटी शिक्षित होने के साथ-साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी। वहीं, राज्य की अन्य गरीब बालिकाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु शिक्षा की ओर प्रोत्साहित होगी। इससे राज्य में बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हो सकेगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Chief Minister Kanya Sumangala Yojana) में बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई के साथ ही शादी तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है।
राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत अप्रैल 2024 से बेटियों को 15 हजार के स्थान पर 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें बेटी के जन्म के समय पर उसके अभिभावक (माता-पिता) के खाते में 2 हजार के स्थान पर अब 5 हजार रुपए पहली किस्त के तौर पर हस्तांतरित किए जाते है। इसके बाद एक साल तक सभी टीकाकरण पूरा करने के बाद 2,000 रुपए, पहली कक्षा में दाखिले के समय 3,000 रुपए, छठीं कक्षा में आने पर 3,000 रुपए और नौवीं कक्षा में प्रवेश के समय 5,000 रुपए लाभार्थी को मिलेंगे। इसके बाद बेटी के 10वीं और 12वीं कक्षा का एग्जाम पास करके या दो साल के किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने पर उसके बैंक खाते में 7,000 रुपए की आर्थिक मदद ट्रांसफर की जाएगी। इस तरह इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की एक बेटी को कुल 25 हजार रुपए शिक्षा के लिए दिए जाएंगे। राज्य सरकार की इस योजना में पात्र गरीब परिवार की 2 बेटियों को लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से यह पैसा दिया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ी हुई सहायता राशि का लाभ केवल उत्तरप्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को ही मिलेगा। लाभार्थी बालिका के परिवार के सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। स्थायी निवास प्रमाण के लिए लाभार्थी परिवार को राज्य शासन द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली या पानी का बिल देना अनिवार्य होगा। लाभार्थी परिवार के पास आधार कार्ड से लिंक बैंक अकॉउंट होना चाहिए। इस योजना में एक परिवार से केवल 2 बालिकाओं को लाभ मिलेगा। अगर किसी परिवार द्वारा बालिकाओं को गोद लिया गया है, तो परिवार के पास गोद लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जबकि किसी महिला को दूसरी बार के प्रसव से जुड़वा बच्चों में तीसरी संतान में बेटी का जन्म होता है, तो इस स्थिति में भी उस बेटी को योजना के लाभ के लिए पात्र माना जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए लाभार्थी परिवार के पास बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, परिवार का आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बेटी की शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता पास बुक, अभिभावक मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर माता-पिता न हो) और निवास प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेज आवेदन के समय होना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रदेश में 17 लाख से अधिक बेटियों को फायदा मिल चुका है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों की बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर आप नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal) के ऑप्शन पर क्लिक करके योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जो आवेदक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे बीडीओ / एसडीएम / प्रोबेशनरी अफसर के कार्यालय में अपना ऑफलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद लाभार्थी को अगर एक बेटी के लिए फॉर्म भरना है तो उसे गर्ल चाइल्ड-1 पर यदि दूसरी बालिका का आवेदन फॉर्म भरना है, तो आवेदक को गर्ल चाइल्ड-2 पर क्लिक करना होगा।
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