Subsidy on agricultural equipment : कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्रों का उपयोग करें इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान लागत पर आधुनिक टेक्नोलॉजी से विकसित हर प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाते हैं। इस बीच में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 32 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। ताकि राज्य में अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्रों का उपयोग कर अपनी आय बढ़ा सके। अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा स्मैम (SMAM) व नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना (NFSM) के तहत आवेदन आमंत्रित किए है। इसके तहत राज्य के किसान 32 कृषि यंत्रों में से किसी भी दो प्रकार के कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए 15 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात किसानों का चयन लॉटरी प्रकिया के माध्यम से किया जाएगा। योजना के तहत जिन किसानों का अनुमोदन किया जाएगा। वे सभी किसान कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल भाव कर अपने पसंद के निर्माता से कृषि यंत्र अनुदानित दर पर खरीद सकते हैं।
सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि कृषि विभाग हरियाणा ने राज्य में स्मैम व एन. एफ. एस. एम स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान देने हेतु विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। लेकिन अब इन कृषि यंत्रों में ट्रैक्टर चलित पावर वीडर, रोटावेटर और आलू बिजाई मशीन को भी शामिल कर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 कर दी है। उन्होंने कहा कि एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम दो कृषि यंत्रों पर ही अनुदान प्राप्त कर सकता है, जिन किसानों ने 31 दिसंबर 2023 तक अनुदान पर दो कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर दिया था और अब वे नए शामिल कृषि यंत्रों पर अनुदान लेना चाहते हैं, तो वे चुने गए 2 कृषि यंत्रों में से ऑनलाइन अपडेट करके रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन तथा ट्रैक्टर चलित पावर वीडर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्मैम व एन. एफ. एस. एम स्कीम के तहत इन यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने स्मैम व एन. एफ. एस. एम स्कीम के तहत 32 प्रकार के कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे है। कृषि विभाग द्वारा इन कृषि यंत्रों में रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन एवं ट्रैक्टर चलित पावर वीडर शामिल करते हुए विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। स्कीम के तहत जिन 32 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा उनके नाम इस प्रकार है :-
कृषि यंत्रों की खरीद पर इतनी मिलेगी सब्सिडी
कृषि विभाग द्वारा अलग–अलग योजनाओं के तहत अलग-अलग वर्गों के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद करने पर 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। योजना का लाभ उन सभी किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने बीते 3 सालों में इन योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त नहीं किया है। आवेदन करने वाले किसानों में से लाभार्थी किसान का चयन ड्रॉ / लॉटरी के प्रक्रिया किया जाएगा। लॉटरी प्रक्रिया का आयोजन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। किसानों को अनुदान देने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल https://agriharyana.gov.in/ पर 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
कृषि यंत्रों पर अनुदान लाभ लेने के लिए आवेदन कहां करें?
स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान कृषि विभाग हरियाणा के ऑनलाइन पोर्टल https://agriharyana.gov.in/ पर अपने आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र या मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल या अपने ब्लॉक तथा ज़िले के कृषि कार्यालय में संपर्क भी कर सकते हैं।
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