Knowledge Enhancement Program Online Application : किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कृषकों को खेती में उन्नत तकनीकों के प्रयोग हेतु प्रेरित कर रही है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इच्छुक युवा किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को नई कृषि तकनीकों से अवगत कराने के लिए एक खास पहल की है। इसके तहत सरकार राज्य के 100 युवा एवं प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजने जा रही है। इसके लिए सरकार ने इच्छुक किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकार द्वारा तय मापदंडों को पूरा करने वाले किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से राजकिसान साथी पोर्टल पर 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दरअसल, राजस्थान में कृषि मानसून पर आधारित है, जिस कारण कृषि में नई तकनीकों का उपयोग होना बेहद आवश्यक है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम लागू करने का फैसला किया और प्रगतिशील कृषकों को उच्च तकनीक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न देशों में भेजने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम के पहले चरण में कुल सौ प्रगतिशील किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा, जहां कृषि क्षेत्र एवं पशुपालन के क्षेत्र में उच्च तकनीक के प्रयोग से नवाचार किए जा रहे हैं और कम जगह और लागत में अधिक फसल उत्पादित की जा रही है। पहले चरण के लिए राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।
नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत युवा प्रगतिशील किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृषक कृषि, उद्यान अथवा पशुपालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं। सरकार वर्ष 2024-25 के दौरान इस प्रोग्राम के प्रथम चरण में कुल सौ युवा किसानों को कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में उच्च तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजेगी। इसमें 80 कृषि क्षेत्र से और 20 पशुपालन क्षेत्र से चयनित होंगे। चयनित होने वाले किसानों में एसटी, एससी, महिला कृषक के साथ-साथ बीस प्रतिशत पशुपालकों को शामिल किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के तहत, सरकार द्वारा कुछ मापदंड तय किए गए है, जिसके अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले किसानों की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। साथ ही वैध पासपोर्ट होना भी आवश्यक है। उसके विरूद्ध पूर्व/वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। सामान्य कृषक के पास कम से कम एक हेक्टेयर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला कृषकों के पास 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि का भूस्वामित्व होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से लगातार खेती कर रहा हो, कृषक द्वारा उच्च कृषि तकनीक जैसे संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन, फर्टिगेशन, ऑटोमेशन, फार्म पोंड, डिग्गी आदि तकनीकों से खेती कर रहा हो। किसान को पहले जिला या राज्य स्तर पर पुरस्कार मिल चुका हो। इच्छुक आवदेक, दस सालों से किसानों से जुड़ी संस्था का सदस्य या एफपीओ का सदस्य हो।
पशुपालन के क्षेत्र में प्रगतिशील कृषकों के चयन हेतु, जिन मापदंडों को निर्धारित किया गया है। उनमें किसान या पशुपालक वास्तविक रूप से कम से कम 20 गाय या भैंस की डेयरी, 10 ऊंट या 50 भेड़- बकरी का स्वामित्व रखता हो। इच्छुक आवदेक पिछले 10 साल से डेयरी या पशुपालन कार्य पेशे से जुड़ा हुआ हो। उच्च पशुपालन या डेयरी तकनीक पशु पालक द्वारा अपनाई जा रही हो। पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन या डेयरी क्षेत्र में जिला या राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया हो। पशुपालक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए । चयन हेतु शेष अन्य मापदंड कृषक वाले लागू होंगे।
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