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किसानों को डीजल और बिजली चलित पंप सेट पर मिलेगी सब्सिडी, अभी करें आवेदन

किसानों को डीजल और बिजली चलित पंप सेट पर मिलेगी सब्सिडी, अभी करें आवेदन
पोस्ट -17 अप्रैल 2024 शेयर पोस्ट

किसानों को सिंचाई के लिए विभिन्न यंत्रों पर मिल रहा 55 प्रतिशत अनुदान, जानें आवेदन प्रक्रिया

Irrigation Equipment Subsidy Scheme : खेती में समृद्धि एवं कम पानी में फसलों से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए कृषि में नई-नई तकनीकी पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों को विभिन्न सिंचाई यंत्रों और सहायक सामग्री पर सरकार द्वारा भारी अनुदान दिया जाता है, ताकि किसान समय पर फसलों की अच्छे से सिंचाई के लिए प्रेरित हो सकें। इसी कड़ी में फसलों के उत्पादन में सिंचाई की अहमियत को देखते हुए कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य के किसानों से अलग-अलग योजनाओं के तहत स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), रेनगन सिंचाई यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किसान निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पोर्टल पर डीजल/विद्युत सिंचाई पंपसेट के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए, जानते हैं किसान सिंचाई यंत्रों पर अनुदान के लिए कैसे आवेदन कर सकेंगे।

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सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी : इस तिथि तक कर सकेंगे आवेदन (Subsidy on irrigation equipment: You can apply till this date)

मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कई योजनाओं अंतर्गत अलग-अलग जिलों के लिए सिंचाई यंत्रों और सहायक सिंचाई उपकरणों पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश ने विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन मांगे है, जिसके तहत किसान इन सिंचाई उपकरणों के लिए 8 अप्रैल से 15 मई 2024 तक पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। कृषकों से प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी सम्पादित की जावेगी, जिसके बाद चयनित किसानों को सिंचाई यंत्र/सिंचाई पंप और पाइप लाइन सेट पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इच्छुक किसान विभिन्न योजनाओं के तहत डीजल एवं विद्युत चालित पंपसेट पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार चयनित किसान पंपसेट लागत पर सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न फसलों की सिंचाई के लिए अन्य यंत्रों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 

इन सिंचाई उपकरणों पर दी जाएगी सब्सिडी (Subsidy will be given on these irrigation equipment)

शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र देने के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर की अलग-अलग योजनाएं लागू की गई, जिसके अंतर्गत अलग-अलग जिलों के किसानों को अलग-अलग सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें किसानों को राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन (National Mission on Edible Oil Oilseeds) के तहत स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, डीजल और विद्युत पंपसेट की लागत पर कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन) के तहत स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी के लाभ के लिए किसान आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं के तहत स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल / विद्युत), रेनगन सिस्टम के लिए चयनित किसानों को अनुदान दिया जाएगा। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान हेतु पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन के लिए स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) सिंचाई यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा के तहत किसानों को स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट पर अनुदान दिया जाएगा। 

डीजल एवं बिजली चालित पंपसेट पर कितना मिलेगा अनुदान? (How much subsidy will be given on diesel and electric pumpset?)

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मध्यप्रदेश में किसानों को निम्नलिखित योजनाओं के किसान वर्ग और जोत श्रेणी के आधार पर अलग-अलग सब्सिडी प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत लाभार्थी को 40 से लेकर 55 प्रतशित तक सब्सिडी मिलेगी। किसान अलग-अलग योजनाओं के तहत जो सिंचाई यंत्र  लेना चाहते हैं, उनके लिए वह ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर सिंचाई उपकरणों की लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी का विवरण देख सकते हैं। निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत डीजल एवं बिजली चालित पंपसेट सहित विभिन्न सिंचाई यंत्रों की लागत पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्गों के कृषकों और जोत श्रेणी के अनुसार चयनित कृषकों को 40 से 55 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। 

किसान कहां प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन? (Where can farmers submit applications?)

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई उपकरणों पर अनुदान देने के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इच्छुक किसान अपने जिले के आवंटित सिंचाई यंत्रों के लक्ष्य के विरूद्ध  ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 15 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें जो किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है वे सीधे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नए किसानों को आवेदन के लिए पहले बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया आरंभ है। किसान अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर से संपर्क कर अपना पंजीयन कर सकते हैं और यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं विद्युत और डीजल पंपसेट पर उपलब्ध सब्सिडी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिला या ब्लॉक के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क भी कर सकते हैं। 

आवेदन के लिए कौनसे दस्तावेज हैं आवश्यक? (What documents are required for application?)

किसान को सिंचाई यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय और लॉटरी चयन प्रक्रिया के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन के समय निम्नलिखित कुछ दस्तावेज अपने पास रखना होगा, जिनकी जानकारी नीचे प्रदर्शित की जा रही है।   

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • कृषि भूमि के कागजात (B-1 की प्रति)
  • जाति प्रमाण प्रत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए)
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिजली बिल
  • आधार लिंक मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति (बैंक विवरण के लिए)

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