मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 : भारत में कृषि कार्य फायदे का सौदा बन सके और किसानों को अधिक लाभ पहुंचे, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें कई योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को नकद सहायता, खाद-बीज व उर्वरक पर अनुदान, ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, फ्री बिजली, सोलर पंप पर अनुदान, एमएसपी पर खरीद जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और किसान इन योजनाओं का लाभ उठाकर समृद्ध हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में खेती में ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों का उपयोग बढ़ा है। कृषि उपकरणों के उपयोग से खेती की लागत कम हुई है। लेकिन सभी किसान ट्रैक्टर व कृषि उपकरण नहीं खरीद सकते हैं। सरकार ने छोटे व सीमांत किसानों की परेशानी को समझते हुए ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। सरकार 4 हजार किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराएगी। साथ ही किसानों को कृषि उपकरणों पर भी सब्सिडी मिलेगी। आइए, ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट से जाने कि किन किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान करीब 4 हजार ट्रैक्टर किसानों को सब्सिडी पर प्रदान करेगा। योजना में झारखंड के छोटे व सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से लाभुकों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे संबंधित आदेश कृषि विभाग ने जारी कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना में किसानों के सामने मिनी व बड़े ट्रैक्टर खरीदने का ऑप्शन होगा। इस योजना के तहत 2450 बड़े ट्रैक्टर व 1550 छोटे ट्रैक्टरों का वितरण किया जाएगा। ये ट्रैक्टर 34 से 40 हॉर्स पावर रेंज के होंगे। इसके साथ ही एक हजार से अधिक कृषि उपकरण भी किसानों को बांटे जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
झारखंड की शिबू सोरेन सरकार ने पिछले कुछ समय के दौरान किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। इनमें कृषि ऋण माफी योजना सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई। इसमें किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन माफ किए गए। अब मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना से छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने की मुहिम शुरू हुई है। इस योजना का लाभ निजी किसानों, किसान समूहों, स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायत, लैम्पस- पैक्स और किसान संगठनों से जुड़े किसानों को मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसानों के पास ट्रैक्टर चलाने के लिए एक वैध लाइसेंस होना चाहिए। लाभुको को ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना में किसान 10 लाख रुपए के अंदर एक बड़ा ट्रैक्टर व दो कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। सरकार बड़े ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत व दो कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। लेकिन सब्सिडी की यह राशि 5 लाख रुपए से ज्यादा नही होगी।
झारखंड में किसान समूहों के पास ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों की सुविधा पहले से उपलब्ध है। सरकार ने इस योजना में किसान समूहों को कुछ रियायत दी है। अगर किसान समूह के पास पहले से एक बड़ा ट्रैक्टर है और वे पूरक कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो उन्हें भी 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन सब्सिडी की यह राशि 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। इससे प्रदेश के किसान समूहों को कृषि दक्षता में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।
झारखंड की शिबू सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा है। किसानों को एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये ट्रैक्टर जीपीएस की सुविधा से लैस होंगे। जिससे ट्रैक्टर की लोकेशन, कार्य घंटे, खेती के क्षेत्रफल आदि विवरण प्राप्त की जा सकेगी। साथ ही जीपीएस तकनीक की मदद से ट्रैक्टरों की ऑनलाइन मॉनिटिरंग और कृषि कार्यों का मूल्यांकन संभव होगा।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार है :
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत झारखंड के हर जिले में ट्रैक्टर वितरित किए जाएंगे। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर देवघर और दुमका जिले के किसानों को वितरित किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिला कृषि कार्यालय या भूमि संरक्षण कार्यालय जाकर आवेदन करना होगा। आवेदक किसान को पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा कराना होगा। योजना में 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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