हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने रक्षाबंधन से पहले राज्य के किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के जिला कृषि और भूमि विकास बैंक से जुडे किसानों के कर्जमाफी की घोषणा की है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 5 अगस्त 2022 को कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने का फैसला किया है। यह योजना सरकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए शुरू की गई है। हरियाणा सरकार इस योजना के अंतर्गत राज्य में कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों को बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। इस योजना के तहत राज्य के सहकारी बैंकों से जुडे किसानों को बकाया ब्याज में छूट और जुर्माना ब्याज व अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे। आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि किन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ।
हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण का एकमुश्त निपटान करने पर 31 मार्च 2022 तक के बकाया मूलधन जमा करने पर ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि इस योजना के तहत अगर किसी किसान की मृत्यु हो गई है, तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा 31 मार्च 2022 तक के बकाया मूलधन का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही जुर्माना ब्याज एवं अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे। इसके अलावा सभी कर्जदार किसानों का 50 प्रतिशत बकाया ब्याज माफ किया जाएगा और जुर्माना ब्याज व अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे।
राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 73638 कर्जदार किसानों को राहत मिलेगी। कर्जदार किसान या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों को इस योजना के तहत बकाया मूलधन का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज में छूट मिलेगी। साथ ही जुर्माना ब्याज एवं अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के 73648 कर्जदारों पर 2070 करोड़ रुपए का बकाया है। इस बकाया कर्ज की राशि में 845 करोड रुपए मूलधन राशि, 1112 करोड़ रुपए ब्याज एवं 111 करोड़ रुपए का दंडात्मक ब्याज शामिल है। और उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में बैंकों से कर्ज लेने वाले 17863 किसानों की मृत्यु हो चुकी है जिनपर कुल बकाया कर्ज राशि 445 करोड़ों रुपए है। इस बकाया कर्ज राशि में 174.38 करोड़ रुपए का मूलधन और 241.45 करोड़ रुपए का ब्याज एवं 29.46 करोड़ रुपए जुर्माने ब्याज शामिल हैं। उन्होंने कहा की अब इस योजना के द्वारा प्रदेश के हजारों किसानों को अपने ऋण से मुक्ति मिलेगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे।
सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि यह योजना प्रदेश के सहकारी बैंक के सभी कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए लागू की गई है। यह योजना बैंक के सभी प्रकार के लोन पर लागू रहेगी। योजना के अनुसार यदि लोन धारक किन्हीं कारणों से अपने लोन का भुगतान नहीं कर सका और 31 मार्च 2022 को बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
सहकारिता विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ किसानों को पहले आंए पहले पाएं के तर्ज पर प्रदान किया जाएगा। इस योजना को सीमित समय के लिए लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अन्य सभी लोन लेने वाले किसानों को भी 50 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। उनका जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च भी माफ कर दिया जाएगा। यह योजना बैंक के सभी प्रकार के लोन पर लागू रहेगी।
मंत्री ने कहा कि यह योजना कम समय के लिए है। ऐसे में इस योजना का लाभ भी किसान जल्द से जल्द लें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान तहसील स्तर पर बनाए गए शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं। सहकारिता विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व इनकी तहसील स्तर पर स्थापित 70 शाखाओं से इस योजना के बारे में किसानों को मदद मिलेगी। योजना के अनुसार यदि लोन धारक किन्हीं कारणों से अपने लोन का भुगतान नहीं कर सका और 31 मार्च 2022 को बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है तो भी वह इस योजना का लाभ ले सकता है। सरकार द्वारा इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य 31 मार्च 2022 को डिफॉल्टर घोषित किए गए किसानों को एकमुश्त निपटान राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना के अनुसार यदि लोन धारक को 31 मार्च 2022 को बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। यह योजना कम समय के लिए है। ऐसे में पात्र किसान आपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ऋण से संबंधित कागजात, आया प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृतक किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आदि को लेकर किसान अपने तहसील स्तर पर स्थापित शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं।
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