Widow Pension Scheme Haryana : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के विकास के लिए कई राज्य सरकार अपने स्तर पर कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनके तहत सरकार जरूरतमंद पात्र लोगों को वित्तीय सहायता देती है, ताकि वे अपना भरण-पोषण अच्छे से कर सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा भी राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य की विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 1980-81 में शुरू किया गया था। इस विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो अपने संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस बीच हरियाणा में विधवा पेंशन योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब राज्य की विधवा महिलाओं को पेंशन योजना (Pension Yojana) में आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। परिवार पहचान पत्र (Family ID) में अपडेट से पात्र महिला को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
राज्य सरकार ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विधवा पेंशन (Widow Pension Scheme) के लिए नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है, तो उसे पेंशन (Pension) के लिए अलग से अप्लाई करवाने की जरूरत नहीं होगी। अब उसके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) के आधार पर परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में डिलिट रिक्वेस्ट (Delete Request) डलवानी होगी। उसके बाद फैमिली आईडी (Family ID) से उसके पति का नाम हटाया जाएगा और महिला को स्वचालित रूप से पेंशन (Pension) मिलना शुरू हो जाएगी।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme Haryana) में सरकार के इस नए अपडेट से न केवल पेंशन प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि महिलाओं को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी और इससे उनके पैसे और समय दोनों की बचत होगी। इसके अलावा सरकार के इस फैसले से पात्र महिलाओं को बिना किसी समस्या के सीधे पेंशन मिलेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत निराश्रित और विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि राज्य बजट निधि के मानदंड के अनुसार प्रदान की जाती है। इस विधवा पेंशन के तहत महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि में सरकार समय-समय पर बढ़ातेरी करती है, जिससे बढ़ती महंगाई में भी पोषण और स्वच्छता खर्च के लिए उन्हें आर्थिक परेशानी नहीं हो। राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना प्रतिमाह 50 रुपए से शुरू की गई थी, जिसे 1 जनवरी 2014 से बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया। इसके पश्चात इस पेंशन राशि में समय- समय पर बढ़ोतरी की गई। 1 जनवरी 2015 से पेंशन (Pension) बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति माह कर दी गई। योजना के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रति लाभार्थी को 1400 रुपए प्रति माह पेंशन राशि, 1 नवंबर 2016 से 1600 रुपए, 1 नवंबर 2017 से 1800 रुपए, एक दिसंबर 2018 से 2 हजार रुपए, 1 जनवरी 2020 से 2250 रुपए, 1 अप्रैल 2021 से 2500 रुपए और मौजूदा समय में सरकार अब इस पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन लाभ देती है।
बता दें कि फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) हरियाणा में निवास करने वाले परिवार का विशिष्ट पहचान प्रमाण है। जिस तहत किसी व्यक्ति की पहचान उसके आधार कार्ड और उसकी विशिष्ट पहचान संख्या से होती है, उसी प्रकार “मेरा परिवार मेरी पहचान” प्रमाण पत्र में 8 अंकों की संख्या होती है, जो किसी परिवार यानी फैमिली की आईडी होगी। इसके अंतर्गत हरियाणा में इनकम के आधार पर बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, लाडली, विवाह शगुन योजना और राशन आवंटन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। बेरोजगारी भत्ता, सक्षम योजना, सरकारी एवं निजी स्कूलों व कॉलेजों में भी इस आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। फैमिली आईडी जारी करने का उद्देश्य हरियाणा में किसी भी सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दस्तावेजों की संख्या कम से कम करना है। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने व सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को हरियाणा फैमिली कार्ड की आवश्यकता होगी।
फैमिली आईडी में अपडेट करना बहुत ही सरल प्रक्रिया है। सरकार ने इसे अपडेट करने की सुविधा ऑनलाइन कर दी है, जिसके जरिये आप अब स्वयं घर बैठे, इसमें संशोधन (अपडेट) कर सकते हैं। जैसे सदस्य का नाम जोड़ना, हटाना, सदस्य के नाम में बदलाव और इनकम संबंधित किसी अन्य दस्तावेज में संशोधन आदि। अगर आप फैमिली आईडी में विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन अपडेट करना चाहते/चाहती है, तो उसके लिए हरियाणा सरकार के PPP PORTAL पर CORRECTION MODULE के ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आपको PPP ID भरनी होगी और फिर मेंबर का चयन करना होगा। जिसके बाद आप उस ऑप्शन का चयन करें, जिसे अपडेट करना है। जैसे नाम, दिनांक, सगाई, पति के नाम हटाए, इनकम व अन्य कोई भी अपडेट चयन कर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर अपडेट कर सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन अपडेट के लिए आपको पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ स्थानीय प्रशासन कार्यालय में संपर्क करना है। यहां से फैमिली आईडी में पति के नाम को हटाने की डिलीट रिक्वेस्ट डालें। यह प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात, पेंशन राशि सीधे पात्र महिला के बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
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