बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू किया है। इन योजनाओं के माध्यम से बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनकी शादी के लिए सरकार द्वारा उनके माता-पिता को आर्थिक मदद के रूप में वित्तीय सहायता के रूप में राशि दिए जाते है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों ,जरूरतमंद ,बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। मध्यप्रदेश सरकार इस योजना के तहत हर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नागरिकों की बेटियों की शादी के लिए 55000 रूपये आर्थिक सहायता के रूप में देती है। इस योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 21 अप्रैल 2022 से दोबारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए विवाह के समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा जिस लड़के से उस लड़की की शादी हो रही है उस लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को दिया जाएगा। आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारें में जानते है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाड़लियों की शिक्षा एवं शादी के लिए हर संभव प्रयास में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को दोबारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 55000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें गृहस्ती का सामान, कुछ राशि का चेक एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस योजना के तहत 51000 की राशि दी जाती थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 18 या उससे अधिक उम्र की कन्याओं को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा लाडलियों की आर्थिक मदद के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 भी चलाई जा रही है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऐसे गरीब लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायकता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र परिवारों की बेटियों और विधवा महिलाओ की शादी के लिए सरकार द्वारा 55 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर इन परिवारों को अपनी बेटी की शादी करने में कोई परेशानी न हो सके।
बेटी की शादी के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 55000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान कि जाएगी। जिसमें नवदम्पति के खुशहाल जीवन तथा गृहस्थी की स्थापना के लिए 49000 रूपये एवं विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री को खरीदने के लिए 6 हजार रूपए की धनराशि प्रदान कि जाएगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे बेटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इसलिए आवेदिका का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है वह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ एमपी के स्थायी निवासी बेटियों को दिया जाएगा।
इस योजना में आवेदन देने वाली बेटियों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र है।
योजना के तहत कन्या को आर्थिक सहायता केवल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह करने पर ही पर उपलब्ध कराई जाएगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम न्यूनतम 5 जोड़े होने पर ही आयोजित किया जायेगा।
सामान्य,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो।
इस योजना में केवल वहीं परिवार आवेदन कर सकता है, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हो।
आवेदिक बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
आवेदिक बालिका का आधार कार्ड
माता-पिता और बेटी का पहचान पत्र
अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र
बैंक अकॉउंट पासबुक
आय प्रमाण पत्र
परिवार राशन कार्ड (बीपीएल कार्ड)
मोबाइल नंबर आधार कार्ड एवं बैंक अकॉउट से लिंक
पासपोर्ट साइज फोटो
समग्र कोड़
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन हेतु आप खुद से इसके आधिकारिक वेबसाइट http://mpvivahportal.nic.in/ पर जाकर कर सकते हैं, एवं ऑफलाइन आवेदन के लिए वर-वधु को पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में संयुक्त आवेदन पत्र संबंधित निकाय जहां के वे निवासी हैं अथवा जिस निकाय के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं को विवाह कार्यक्रम के आयोजन तिथि से 15 दिन पूर्व करना होगा।
आवेदन पत्र के साथ कन्या की पात्रता सम्बन्धी दस्तावेज तथा कन्या एवं लड़के का आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न करना होगा।
आवेदन पत्र के अलावा विवाह पंजीयन हेतु कन्या व वर को दो-दो प्रति फोटो पृथक से देना होगी। इसके अलावा लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहरी क्षेत्र कलेक्टर के पास अपील कर सकते है।
ट्रैक्टरगुरु आपको अपडेट रखने के लिए हर माह पॉवरट्रैक ट्रैक्टर व वीएसटी ट्रैक्टर कंपनियों सहित अन्य ट्रैक्टर कंपनियों की मासिक सेल्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ट्रैक्टर्स सेल्स रिपोर्ट में ट्रैक्टर की थोक व खुदरा बिक्री की राज्यवार, जिलेवार, एचपी के अनुसार जानकारी दी जाती है। साथ ही ट्रैक्टरगुरु आपको सेल्स रिपोर्ट की मासिक सदस्यता भी प्रदान करता है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
Website - TractorGuru.in
Instagram - TractorGuru Instagram Page
Facebook - TractorGuru Facebook Page
बिहार में ट्रैक्टर समेत 86 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, 30 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
PM-RKVY और कृषोन्नति योजना के तहत ₹1,183 करोड़ जारी
कीट नियंत्रण ट्रैप पर किसानों को मिलेगी 75% की सब्सिडी
दूध के साथ गोबर-गौमूत्र से कमाई! नंदिनी योजना में ₹31 लाख तक अनुदान
Eicher 242 vs 188: Which is better for small and medium-sized farms?
Yamaha Strengthens Prospr with Smart Weed-Control Technology