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फसल बीमा योजना : 31 जुलाई से पहले कराएं खरीफ फसलों का बीमा, जानें क्या है नई गाइडलाइन

फसल बीमा योजना : 31 जुलाई से पहले कराएं खरीफ फसलों का बीमा, जानें क्या है नई गाइडलाइन
पोस्ट -01 जुलाई 2022 शेयर पोस्ट

जानें खरीफ सत्र-2022 के लिये किन फसलों का बीमा करा सकेंगे राजस्थान के किसान

देश में कृषि क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए उच्च उत्पादकता, आय और फसल स्वास्थ्य के उचित प्रबंधन के लिए फसल सुरक्षा समाधान महत्वपूर्ण हैं। फसल सुरक्षा समाधान को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार ने साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आरंभ किया था। इस योजना के तहत बीमित फसलों का प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना को किसानों के लिए सुरक्षा कवच के समान बताई जाती है। फसल सुरक्षा समाधान को लेकर राजस्थान सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 की अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2022 के लिए बीमा योजना की सुविधा दे रही है। इसके तहत जयपुर कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ सत्र 2022 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में जल्दी से किसान भाई खरीफ फसलों का बीमा करवा के अपनी फसलों का सुरक्षा समाधान करवा लें। इस अधिसूचना के मुताबिक, राज्य के सभी किसान 31 जुलाई 2022 से पहले खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको पीएम फसल बीमा योजना से संबंधित जारी राजस्थान सरकार की अधिसूचना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। सभी जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़े।

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अधिसूचित बीमा कम्‍पनियों का जिलेवार विवरण 

राजस्थान सरकार ने फसल बीमा योजना तहत खरीफ सत्र 2022 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचित के मुताबकि जिलेवार बीमा कम्पनियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

  • भीलवाड़ा, चूरू,दौसा, राजसमंद,झालावाड़, श्रीगंगानगर एवं अलवर-एस.बी.आई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड।    

  • जयपुर, पाली,प्रतापगढ, बांसवाड़ा,नागौर एवं भरतपुर-रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड।

  • बांरा, धौलपुर, हनुमानगढ, बाडमेर, झुंझुनू, करौली एवं उदयपुर-एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड।

  • बून्दी, डूंगरपुर एवं जौधपुर-फ्यूचर जनरली इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

  • जैसलमेर, सीकर एवं टोंक-एच.डी.एफ.सी. एर्गों जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड।    

  • अजमेर, जालौर, सवाईमाधोपुर एवं कोटा-बजाज एलाईंस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड।

  • बीकानेर, चित्तौडगढएवं सिरोही-यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड।

रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को किया अधिकृत

पीएम फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सत्र 2022 को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, राज्य के नागौर जिले में खरीफ 2022 मौसम के लिए ज्वार, बाजरा, मूंग, ग्वार, मोठ, कपास, तिल और मूंगफली फसल को अधिसूचित किया गया है। इसके लिए रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को  अधिकृत किया गया है।

31 जुलाई 2022 तक करवा सकते है बीमा

अधिसूचना के मुताबिक, नागौर जिले के ऋणी, गैर ऋणी व बंटाईदार किसान पीएम फसस बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवा सकते हैं। फसलों पर बीमा करवाने के लिए किसानों को अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र, वित्तिय संस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक एवं भुमि विकास बैंक, बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट या फिर प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास जाकर 31 जुलाई 2022 से पहले खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्ति किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जाकर भी अपना आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

पीएम फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर

पीएम फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि को प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काफी कम रखा गया है। किसानों को खरीफ फसल का 2.5-3.5 फीसदी, रबी फसल का 1.5-2 फीसदी और बागवानी फसलों के लिए 05 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनी को करना होता है, जिस पर उन्हें बीमा दिया जाता है। हालांकि, अगर आप कमर्शियल खेती करते हैं तो आपके लिए बीमा का प्रीमियम अलग होगा। खेत में फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको पीएम फसल बीमा योजना के तहत करवाना होगा।   

योजना में शामिल होने के लिए दिशा-निर्देश

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान इस योजना में शामिल होने के पात्र है। किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है किन्तु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अन्तिम दिनांक से 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत कराना होगा।

गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नामांकन की अन्तिम दिनांक तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंकध्क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सी.एस.सी. के माध्यम से करा सकेंगे। किसानों को उनकी बोई जाने वाली फसलों के नवीनतम जमाबन्दी, आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर (उपलब्ध होने पर), मोबाईल नम्बर, बचत बैंक खाते की पासबुक की प्रतिलिपि एवं बोई गई फसल की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

बीमा कवर भुगतान प्रक्रिया

अधिसूचित फसल एवं क्षेत्र के उपज संबंधी आकंड़े बीमा कम्पनियों को उपलब्ध होने पर बीमा क्लेम का भुगतान 15 में किया जायेगा। अधिसूचित बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा क्लेम का भुगतान किसानों के बैंक खाते में किया जाता है। पीएम फसल बीमा योजना के संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान ग्राम पंचायत स्तर- कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर- सहायक कृषि अधिकारी और जिला स्तर- उप निदेषक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद पर संपर्क कर सकते हैं।

इन राज्यों में संचालित है फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृति आपदा जैसे- सूखा पड़ना, ओले पड़ना, बाढ़, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात और कम वर्षा आदि के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल के खराब की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवर दिया जाता है। किसानों द्वारा पीएम फसल बीमा योजना करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक होने के कारण केन्द्र सरकार की इस योजना को अभी भी कई राज्यों में लागू नहीं किया है। वहां पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर योजनाएं चलाकर किसानों की मदद करती हैं। केन्द्र सरकार की फसल बीमा योजना अभी आंध्र प्रदेश में फसल बीमा योजना को डॉ. वाईएसाअर मुफ्त फसल बीमा योजना, बिहार में बिहार राज्य फसल सहायता योजना, गुजरात में मुख्यमंत्री सहायता योजना, झारखंड में झारखंड फसल राहत योजना, पश्चिम बंगाल में बांग्ला शश्य बीमा योजना, मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से संचालित है।

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