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बारिश से बर्बाद फसल का मिलेगा मुआवजा, बस करना है यह काम

बारिश से बर्बाद फसल का मिलेगा मुआवजा, बस करना है यह काम
पोस्ट -26 अगस्त 2022 शेयर पोस्ट

पीएम फसल बीमा योजना बनेगी किसानों का सहारा

देश में मानसूनी सक्रियता के कारण इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल रही है। मानसूनी बारिश से नदियां नाले उफान पर है। जिससे कई राज्यों में बाढ़ का कहर देखा जा सकता हैं। इस वर्ष असम, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बाढ़ की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात ओडिशा में भी भारी बारिश की वजह से तबाही मची है। इन दिनों यहां के किसानों के खेत बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, किसानों की हजारों एकड़ की फसलें नष्ट हो गई है। ऐसे में कई किसानों के सामने जीवनयापन का संकट आ गया है। ऐसे में जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले रखा है, वे बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान से बच जाएंगे। जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवा है। उन किसानों को राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर योजनाएं चलाकर किसानों को फसल नुकसान से बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसे किसानों के लिए यह एक सबक है। सरकार ने किसानों से अनुरोध किया है कि किसान भविष्य में अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं और बर्बाद फसल के नुकसान से बचें। फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच के समान है, तो आइए ट्रेक्टरगुरू के इस लेख में जानते हैं कि बाढ़ से किन-किन राज्यों में किसानों की फसल बर्बाद हुई है और सरकार किसानों को राहत देने के लिए क्या प्रयास कर रही है।  

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राज्य स्तर पर सरकारें भी देती हैं फसल क्षतिपूर्ति 

देश के कई राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर योजनाएं चलाकर किसानों को फसल सुरक्षा गारंटी प्रदान की है। आंध्र प्रदेश में डॉ. वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना, बिहार में बिहार राज्य फसल सहायता योजना, गुजरात में मुख्यमंत्री सहायता योजना, झारखंड में झारखंड फसल राहत योजना, पश्चिम बंगाल में बांग्ला शश्य बीमा योजना, मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नुकसान के आकलन और मुआवजे की मांग कर रहे किसान

ओडिश में भारी बारिश और कुछ इलाकों में बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के पानी से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ के कारण पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है, जिससे दूध उत्पादन में भी भारी कमी देखी जा रही है। ऐसे में यहां के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा के बालासोर जिले के बलियापाल, भोगराई, जलेश्वर और बस्ता ब्लॉक के निचले इलाकों में रहने वाले किसानों ने सुवर्णरेखा और जलाका नदियों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए तत्काल आंकलन कर मुआवजे की मांग की है। क्योंकि लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण खेत में खड़ी सब्जियां सड़ गई हैं। पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है।

पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) 

फसल स्वास्थ्य के उचित प्रबंधन के लिए फसल सुरक्षा समाधान को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार ने साल 2016 में पीएम फसल बीमा योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, बारिश, भूस्खलन, सूखा आदि या कीड़े रोगों से खराब हुई फसल का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। बीतिम फसलों का इन प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार भी फसलों को क्षति होती है, तो सरकार की तरफ से लाभर्थी किसान को उसकी फसल में क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कवर दिया जाता है।  

मुआवजे के लिए फसल बीमा में नामांकन करवाना जरूरी

किसानों फसलों बुवाई से लेकर कटाई तक अनिश्चितताओं का सामना करता हैं। किसानों की इन्ही अनिश्चितताओं और खराब हुई फसल के नुकासान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना का लाभ किसान को तब दिया जाता है जब किसान ने इस योजना तहत अपना नामांकन करवाया हुआ है। यानि इसके लिए किसानों को बीमा योजना में नामांकन करवाना जरूरी है। पीएम फसल बीमा योजना में प्रीमियम राशि खरीफ फसल का 2.5-3.5 फीसदी, रबी फसल का 1.5-2 फीसदी और बागवानी फसलों के लिए 05 प्रतिशत का रखा गया इस योजना में कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। बाकी किसानों ने स्वेच्छा से अपना बीमा करवाया है। 

आंकलन के बाद किसानों को मिलेगा मुआवजा

इस साल कई राज्यों में बारिश ने भारी कहर मचाया है। किसानों के हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों ने किसान की समस्याओं को महत्व देते हुए उसका समाधान निकाला है। सरकार और किसानों के साथ खड़ी बीमा कंपनियों ने भी किसानों की मदद के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है और फसल की बर्बादी के चलते किसानों की आर्थिक हालत को संभालते हुए उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। अगर आपकी फसल को बारिश या प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है तो 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी को इसकी सूचना दें।  बीमा कंपनी किसी अधिकृत व्यक्ति को खेतों का मुआयना करने के लिए भेजेगी। वह व्यक्ति फसल कितनी खराब हो चुकी है, उसका आंकलन करेगा। फिर आगे की प्रकिया पूरी कर किसानों के खाते में मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं कराया है और उनकी फसल भी बर्बाद हुई है, तो सरकार और बीमा कंपनी द्वारा ऐसे किसानों को जो राहत बनेगी वो दी जाएंगी।  

योजना में शामिल होने के लिए दिशा-निर्देश

  • कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक धन और किसानों के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा योजना को शुरू किया गया है। 

  • यह योजना मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

  • किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है किन्तु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अन्तिम दिनांक से 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत कराना होगा।

  • गैर ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नामांकन की अन्तिम दिनांक तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सी.एस.सी. के माध्यम से करा सकेंगे।

  • किसानों को उनकी बोई जाने वाली फसलों के नवीनतम जमाबन्दी, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, बचत बैंक खाते की पासबुक की प्रतिलिपि एवं बोई गई फसल की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

  • बाढ़ और भारी बारिश की वजह से कृषि फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के अधिकारियों को निर्देश दिया है।

  • जिन किसानों की बाढ़ और भारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद हुई है। उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति तत्काल कराने के निर्देश सरकार की ओर से अधिकारियों को दिया गया है।

  • राजस्व अधिकारी और कृषि विभाग की टीमें फसलों के नुकसान का आकलन कर रही हैं। राजस्व एवं कृषि विभागों के सर्वे के बाद किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/  पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

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