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कृषि यंत्र अनुदान योजना : कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% सब्सिडी के लिए अभी करें आवेदन

कृषि यंत्र अनुदान योजना : कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% सब्सिडी के लिए अभी करें आवेदन
पोस्ट -28 जनवरी 2023 शेयर पोस्ट

कृषि यंत्र सब्सिडी स्कीम के तहत किसानों को आधी कीमत पर मिल रहे हैं कृषि यंत्र 

खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) चलाया जा रहा है। जिसके तहत आधुनिक तकनीक के कृषि यंत्रो की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। केंद्र सरकार के इस मिशन के तहत देश की कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर कई प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान योजनाओं को लागू कर कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को अनुदान उपलब्ध करवा रही है। इसी दिशा में अब मध्यप्रदेश सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत कृषि यंत्र अनुदान योजना 2023 संचालित की जा रही है, जिसके तहत फसल कटाई और अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी यानी आधी कीमतों पर कृषि यंत्रों को दिया जा रहा है। सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत आवेदन 25 जनवरी 2023 से चालू हो चुके हैं। अगर किसान इस योजना के तहत फसल कटाई और अवशेष प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले स्ट्रॉ रीपर, स्वचालित रीपर या ट्रैक्टर रीपर, श्रेडर या मल्चर कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेना चाहते हैं, तो आपको ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस पोर्टल पर किसान 1 फरवरी 2023 तक अपना आवेदन दे सकते हैं। वहीं, अपने सभी जरुरी दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। आईए, इस पोस्ट के माध्यम से इस सब्सिडी योजना से संबंधित सभी जानकारी के बारे में जानते हैं। 

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इन कृषि यंत्रों पर दिया जा रहा अनुदान 

किसान खेती के कार्यों के लिए महंगे कृषि यंत्रों को खरीद पाए, इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग के तहत कृषि यंत्र योजना को चलाया जा रहा है, जिसके तहत राज्य में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किया गया है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कटाई-फसल अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले स्ट्रॉ रीपर, स्वचालित रीपर या ट्रैक्टर रीपर, श्रेडर या मल्चर पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी।

जिलेवार लक्ष्य जारी 

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कृषि यंत्र योजना के तहत किसानों को फसल कटाई एवं अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का फैसला किया गया है। इसके लिए विभाग द्वारा कृषि यंत्र स्वचालित रीपर / रीपर (ट्रैक्टर चलित ), स्ट्रॉ रीपर एवं श्रेडर या मल्चर के जिलेवार लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं, जिनके तहत किसान ई-कृषि अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अगर किसान जिलेवार कृषि यंत्रों की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf पर संपर्क कर सकते है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसानों में से लाभार्थी कृषकों का चयन लॉटरी माध्यम से किया जाएगा, जिसकी सूची एवं प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर  02 फरवरी 2023 तक दोपहर 3 बचे तक जारी कर दी जावेगी।

धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना अनिवार्य

मध्यप्रदेश के किसान स्ट्रॉ रीपर, स्वचालित रीपर या ट्रैक्टर रीपर, श्रेडर या मल्चर मशीन पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के लिए इच्छुक किसान को निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना अनिवार्य है। इच्छुक किसान निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर आवेदन कर सकते हैं। धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी तैयार करने हेतु जिलेवार सहायक कृषि यंत्रियो की सूची के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://www.mpdage.org/  पर संपर्क करें।  

कृषि यंत्रों पर निर्धारित धरोहर राशि

कृषि अभियांत्रिकी संचनालय विभाग मध्यप्रदेश द्वारा इन कृषि यंत्रों पर डिमांड ड्रॉफ्ट (डीडी) राशि निर्धारित की है, जो इस प्रकार है। स्ट्रॉ रीपर के लिए 10,000 रुपए की धरोहर राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट (डीडी) तैयार करवाना होगा। वहीं, स्वचालित रीपर/ट्रैक्टर रीपर के लिए 5,000 रुपए की धरोहर राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट (डीडी) किसानों को सहायक कृषि यंत्री के नाम से तैयार करवाना होगा। इसके अलावा, श्रेडर या मल्चर के लिए किसानों को 5,000 रुपए का डिमांड ड्रॉफ्ट (डीडी) जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से तैयार करवाना होगा। अगर आवेदन में डिमांड ड्रॉफ्ट (डीडी) निर्धारित राशि से कम पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही इच्छुक आवेदक द्वारा धोखा देने के उद्देश्य से गलत अभिलेख डिमांड ड्रॉफ्ट (डीडी) की जगह पर दिया जाता है, ऐसे इच्छुक आवेदक का पंजीयन अमान्य किया जाएगा और आगामी 6 महीने के लिए प्रतिबंधित भी किया जाएगा। 

आवेदन हेतु जरुरी दस्तावेज

मध्य्रप्रदेश अभियांत्रिकी संचनालय विभाग द्वारा स्ट्रॉ रीपर, स्वचालित रीपर/ट्रैक्टर रीपर और श्रेडर/मल्चर जैसे फसल अवशेषों के प्रबंधन में सहायक कृषि मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे राज्य में पराली जलाने की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकें। इसके लिए अभियांत्रिकी संचनालय विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए है। ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है- 

  • इच्छुक किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (केवल (एससी-एसटी जाति के कृषकों हेतु)
  • आधार कार्ड और बैंक खाता से लिंक मोबाइल नंबर 
  • बैंक खाता पासबुक 
  • ट्रैक्टर की आरसी
  • भूमि के लिए बी-1
  • अपने जिले के “सहायक कृषि यंत्री” नाम से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) 

फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए यहां करें आवेदन

अगर आप किसान कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत स्ट्रॉ रीपर, स्वचालित रीपर/ट्रैक्टर रीपर और श्रेडर/मल्चर पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर आवेदन दे सकते हैं। मध्यप्रदेश अभियांत्रिकी संचनालय विभाग ने ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx  पर भी ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी 2023 से चालू हो चुके हैं। किसान ई-मित्र केंद्र या फिर सीएससी सेंटर की मदद से 1 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा, इच्छुक किसान अधिक जानकारी के लिए https://www.mpdage.org/ पर विजिट कर सकते हैं। 

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