बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से हर साल लाखों किसानों की फसल बर्बाद होती है और किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पीएम फसल बीमा योजना में फसलों की बुवाई से पहले और फसलों की कटाई के बाद तक अधिकांश जोखिमों को कवर किया जाता है। इस योजना के तहत रबी, खरीफ सीजन की सभी फसलों व बागवानी फसलों का बीमा किया जाता है। अब तक देश में अधिकांश राज्यों के किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सामान्य नियमों के अनुसार पीएम फसल बीमा योजना में खरीफ सीजन 2024 के लिए पंजीयन की तिथि 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 निर्धारित की है। आइए, इस पोस्ट के माध्यम से जानें कि पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत कौन-कौन से जोखिमों को कवर किया जाता है और किसान इसमें अपना पंजीयन कैसे करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खेती से जुड़ी जोखिमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से किसी भी जोखिम के कारण अगर फसल को नुकसान होता है तो बीमा योजना के तहत उसकी भरपाई की जाती है। ये जोखिम इस प्रकार है :
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को खरीफ सीज़न 2016 से शुरू किया गया था। योजना की शुरुआत के बाद से, 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एक या अधिक सीजन में पीएमएफबीवाई लागू किया। बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जोखिम और वित्तीय बाधाओं जैसे कुछ कारणों से योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। आंध्र प्रदेश खरीफ 2022 सीजन से फिर इस योजना में शामिल हो गया है। अब झारखंड और तेलंगाना में आगामी खरीफ सीजन में नामांकन शुरू हो सकता है। वहीं बिहार सरकार ने भी इस योजना को दुबारा शुरू करने का मन बना लिया है। खरीफ सीजन 2024 में पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) का लाभ इन राज्यों के लोग उठा सकते हैं :
नोट : राज्यों की इस सूची में बदलाव संभव है। क्योंकि कुछ राज्यों में यह योजना बंद थी जो अब पुन: शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ सीजन की फसलों का बीमा कराने के लिए सामान्य नामांकन की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 जुलाई तक रहती है। पंजीयन की यह अवधि राज्य सरकारें अपने प्रदेश के किसानों की सुविधा के अनुसार बढ़ा भी सकती है। इस बार खरीफ 2024 सीजन के लिए, पीएमएफबीवाई (PMFBY) के तहत नामांकन केवल हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है।
खरीफ मौसम के लिए 2 प्रतिशत, रबी मौसम हेतु 1.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत।
ऋणी एवं गैर-ऋणी (बटाईदार/साझेदार किसान) किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। इच्छुक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby .gov. in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान योजना के तहत किसी भी बैंक में फसलों का बीमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर 1551 पर संपर्क किया जा सकता है।
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