PM Awas Yojana : देश में गरीब और बेघर परिवारों को रहने के लिए पक्के घर देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रहा है। बेघर और गरीब वर्ग के परिवारों को मकान देने के लिए पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत देशभर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मार्च 2024 तक सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PM Awas Yojana- Gramin) और प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PM Awas Yojana- Urban) के तहत गरीब रेखा से नीचे बेघर नागरिकों के लिए पीएमएवाई (शहरी/ग्रामीण) लाभार्थी सूची जारी करती है, और सभी पात्र लोगों को खुद का घर बनाने के लिए धनराशि दी जाती है। इसी बीच पीएमएवाई योजना में राशि लेकर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों पर अब झारखंड प्रशासन ने एक्शन की तैयारी कर ली है। शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PM Awas Yojana- Gramin) की राशि लेकर घर नहीं बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ऐसे में लाभुकों को अंतिम चेतावनी भी जारी कर दी गई है।
लाभुकों के खिलाफ दर्ज की जा सकती है प्राथमिकी (FIR)
चतरा जिला उपायुक्त अबु इमरान की ओर से आदेश जारी किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर अब प्रशासन कार्रवाई करेगा। जिसकी तैयारी कर ली गई है। अंतिम चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर 25 दिसंबर तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं, तो वैसे सभी लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जा सकती है। उपायुक्त अबु इमरान के आदेश के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीडीओ और बीपीओ लाभार्थियों को लंबित आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए दबाव बनाए हुए हैं, हालांकि, इसके बाद भी लगभग 2 हजार लाभुक राशि की अग्रिम निकासी कर शांत बैठे हुए हैं और निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है।
2014 आवासों का निर्माण कार्य लंबित
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 तक पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 82 हजार 988 आवासों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य मिला था, जिसमें से करीब 80 हजार 972 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। वहीं, इसमें 2016 ऐसे लाभुक है, जिनके आवासों का निर्माण कार्य लंबित है। ऐसे में अब पेंडिग आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि वैसे सभी लाभुकों के ऊपर नीलाम पत्रवाद अथवा प्राथमिकी दर्ज (एफआईआर) की जाएगी, जिन्होंने पहली किस्त की राशि लेने के छह महीनों के अंदर काम शुरू नहीं करवाया। आवास योजना की राशि अन्य दूसरे काम में खर्च कर दिया, आवास काे निर्धारित मापदंड के अनुकूल नहीं किया यानी मकान बड़ा बनाकर 1 वर्ष से अधिक समय से अधूरा रखे हुए हैं। आवास योजना मद के दोनों किस्त की राशि प्राप्त कर एक वर्ष से अधिक समय से आवास के निर्माण को अधूरे रखे हुए हैं।
आवास योजना के तहत पूर्ण एवं अधूरे आवासों निर्माण का ब्यौरा
प्रखंड | मिला आवास निर्माण लक्ष्य | पूर्ण हुए आवास निर्माण | लंबित आवास निर्माण |
लावालौंग | 5483 | 5193 | 290 |
कान्हाचट्टी | 4450 | 4269 | 181 |
पत्थलगडा | 1850 | 1795 | 055 |
मयूरहंड | 2975 | 2891 | 084 |
टंडवा | 9153 | 8918 | 235 |
चतरा | 7793 | 7600 | 193 |
हंटरगंज | 15375 | 15013 | 362 |
कुंदा | 2883 | 2823 | 60 |
गिद्धौर | 3153 | 3088 | 65 |
इटखोरी | 2644 | 2590 | 54 |
सिमरिया | 12026 | 11788 | 238 |
प्रतापपुर | 15203 | 15008 | 197 |
कुल | 82988 | 80972 | 2016 |
पीएम ग्रामीण आवास योजना में कितनी मिली है सहायता राशि
पीएम ग्रामीण आवास योजना (PM Awas Yojana- Gramin) के तहत सरकार की तरफ से बेघर और गरीब वर्ग के नागरिकों को मकान के लिए मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपए एवं पहाड़ी इलाकों / दुर्गम इलाकों हेतु 1.30 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वहीं, योजना के तहत लाभुकों को अधिकतम 2.67 लाख रुपए की आर्थिक मदद विभिन्न किस्तों में खाते में दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के गरीब और बेघर नागरिक इस राशि की मदद से अपना मकान बनवाने में सक्षम हो पाते हैं। पीएम आवास योजना के दो भाग है, पहला प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PM Awas Yojana- Gramin) और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PM Awas Yojana- Urban)।
लाभार्थी को कैसे मिलती है आवास की राशि
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PM Awas Yojana- Gramin) और प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PM Awas Yojana- Urban) के अंर्तगत अलग-अलग लाभार्थी सूची जारी की जाती है। इस सूची में उल्लेखित सभी पात्र गरीब रेखा से नीचे बेघर लोगों को पीएमएवाई योजना के तहत तय आवास की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर लोगों के लिए पीएमएवाई (शहरी) लाभार्थी सूची और ग्रामीण के लिए पीएमएवाई (ग्रामीण) सूची में जारी किया जाता है और इसमें अंकित सभी पात्र लाभुकों को पक्का घर बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो pmayg.nic.in Gramin List में अपना नाम चेक करें और शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PM Awas Yojana- Urban List) लिस्ट में आपना नाम देख सकते हैं। उक्त सूची में नाम उल्लेखित होता है, तो सरकार जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में पदाधिकारियों एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को राशि जारी करती है। प्रखंड पदाधिकारर, जिला पदाधिकारर तथा कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा सूची में अंकित लाभार्थियों को आवास की राशि उनके बैंक खातें में भेजी जाती है।
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