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ट्रैक्टर रीपर खरीदने पर मिलेगी 50% की सब्सिडी, जानिए कैसे करे आवेदन

ट्रैक्टर रीपर खरीदने पर मिलेगी 50% की सब्सिडी, जानिए कैसे करे आवेदन
पोस्ट -22 दिसम्बर 2022 शेयर पोस्ट

कृषि मशीन पर सब्सिडी: ट्रैक्टर से चलने वाला रीपर आधे दामों पर, जानें कहा करना है आवेदन

कृषि मशीन पर सब्सिडी (subsidy on agriculture machine) :  कृषि कार्यों को आसान बनाने के लिए कृषि क्षेत्र को आधुनिकरण से जोड़ा जा रहा है। आधुनिक मशीनों और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ताकि खेती में आधुनिक मशीनों और नई तकनीकों के इस्तेमाल से लागत को कम करके मुनाफा बढाया जा सके। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से किसानों की आय को दोगुना करने और खेती में लागत को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक के कृषि मशीनों से जोड़ा जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से राज्य में कृषि यंत्रीकरण योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसमें कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसानों को 9405.54 लाख रुपए की लागत से कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए बजट आवंटित किया गया है। आवंटित बजट के अतंर्गत कृषि यांत्रिकरण योजना में कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देय है, जिसमें ट्रैक्टर से चलने वाला रीपर, स्वचालित रीपर सहित जुताई से लेकर बुआई, निराई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी इत्यादि तथा गन्ना एवं उद्यान से सम्बंधित कृषि मशीने शामिल है। कृषि यंत्रीकरण योजना में ट्रैक्टर से चलने वाला रीपर भी अब आधे दामों पर किसानों को दिया जा रहा है। इस कृषि यंत्र के लिए इच्छुक किसान 31 दिसंबर 2022 तक http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx  पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। ट्रैक्टर से चलने वाला रीपर, स्वचालित रीपर पर 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी यानी 60,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

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फसल कटाई करना हो जाएगा और भी आसान

खेती में फसलों की कटाई से लेकर दौनी, भंडारण एवं प्रंबधन के कार्य समय से बिना किसी समस्या के हो जाए, इसके लिए कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर से चलने वाला रीपर पर अनुदान दिया जा रहा है। इसकी मदद से फसलों की कटाई और दौनी कार्य में समय, श्रम और पैसों की बचत हो रही है। बता दें कि ये कृषि यंत्र इतने महंगे होते हैं कि हर किसान इन्हें नहीं खरीद पाता। हर किसान इन यंत्रों को खरीद सके इस वजह से सरकार कृषि यंत्र अनुदान योजना के जरिए इन मशीनों पर सब्सिडी देती है। ऐसे में बिहार सरकार, कृषि विभाग के द्वारा स्वचलित रीपर और ट्रेक्टर चलित रीपर की खरीद पर किसानों को 40 से  50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। यानि किसानों को यह मशीनें आधी कीमतों पर मिलेंगी। इससे छोटे और सीमांत किसान इस रीपर मशीन को बिना किसी आर्थिक परेशानी के खरीद पाए एवं अपनी फसलों की कटाई असानी से समय पर श्रम और पैसों की बचत के साथ कर पाएगे।

ट्रैक्टर चलित रीपर एवं स्वचलित रीपर पर मिलेने वाली सब्सिडी

कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर चलित रीपर एवं स्वचालित रीपर की खरीद पर 40 से 50 फीसदी का आंशिक अनुदान दिया जा रहा है। जिसमें ट्रैक्टर चलित रीपर छोटे-सीमांत कृषकों, एससी-एसटी और महिलाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकम 30,000 रुपए तक आंशिक अनुदान और सामान्य वर्ग के  सभी कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000 रूपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं, स्वचलित रीपर पर सामान्य वर्ग के सभी कृषकों को 40 फीसदी या अधिकतम 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी एवं छोटे और सीमांत कृषकों, एससी-एसटी एवं महिलाओं को 50 फीसदी या अधिकतम 60 हजार रुपए तक की आंशिक सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।   

31 दिसंबर 2022 तक कर सकते है ऑनलाइन आवेदन

कृषि विभाग, बिहार सरकार की ओर से खेती में फसलों की कटाई में ट्रैक्टर चलित रीपर एवं स्वचलित रीपर मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को भारी छूट दी जा रही है। बिहार कृषि विभाग ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए है। योजना के तहत राज्य में किसानों को 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन देने को कहा गया है। बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ ’पहले आओ-पहले पाओ’ की तर्ज पर दिया जा रहा है। स्वचलित एवं ट्रैक्टर चलित रीपर मशीन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx  पर आवेदन कर सकते है।

सब्सिडी पर ट्रैक्टर चलित रीपर खरीदने के लिए देने होगा रजिस्ट्रेशन

सब्सिडी पर ट्रैक्टर चलित रीपर खरीदने के लिए देने होगा रजिस्ट्रेशन

बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के अतंर्गत ट्रैक्टर चलित रीपर एवं स्वचलित रीपर मशीन को सब्सिडी पर खरीदने के लिए कृषकों को बिहार कृषि विभाग पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन देना होगा। इस पोर्टल पर केवल वहीं कृषक आवेदन कर सकते है, जिन कृषकों के पास रजिस्ट्रेशन संख्या है। रजिस्ट्रेशन संख्या के लिए पहले कृषकों को बिहार कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पर रजिस्ट्रेशन देकर रजिस्ट्रेशन संख्या लेने होगी। जिसके बाद कृषक सीधा आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिले कृषि विभाग के कार्यालय में प्रखंड कृषि पदाधिकारी / सहायक निदेशक (कृषि अभियांत्रिकी) / जिला कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। 

कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर से मशीनों की सूची ले सकते हैं।

कृषि यंत्रीकरण योजना के अतंर्गत तहत किसी-किसी प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के लिए यंत्रों शामिल किया गया है। इसकी जानकारी के लिए इन मशीनों की सूची वेबसाइट ऑनलाइन फार्म मैकेनाइजेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (ओएफएमएएस), बिहार से प्राप्त की जा सकती है। वहीं, योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 18003456214 पर संपर्क कर सकते है।

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